वर्तमान समय में नवयुवक अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। परन्तु आर्थिक अभाव के चलते लोग अपने व्यापार को शुरू नहीं कर पाते। उन सभी युवक साथियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। जो व्यक्ति राजस्थान के निवासी हैं, उन्हें सरकार द्वारा murgee paalan हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने इसे योजना का स्वरूप दिया है और “मुर्गी पालन ऋण योजना” के नाम से नवयुवक ऋण प्राप्त कर मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। योजना स्वरूप के अंतर्गत 139 रूपये से लेकर 309 रूपये के तक प्रति पक्षी की दर से 05 साल के लिए murgee paalan loan की सुविधा प्रदान की जाएगी।
आइए जानते हैं, राजस्थान निवासी मुर्गी पालन हेतु कैसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं? तथा सरकार द्वारा कौन से आवश्यक पात्रता तथा मापदंड अनिवार्य बताए हैं? ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया को विधिवत जानने के लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Poultry Farming Loan Scheme short description
योजना का नाम | मुर्गी पालन ऋण योजना |
योजना शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
योजना से लाभ | मुर्गी पालन हेतु ऋण |
ऋण राशी | 139 रूपये से 309 रूपये प्रति पक्षी |
ऋण अवधि | 5 वर्ष |
ऋ आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/ |
राजस्थान मुर्गी पालन ऋण योजना का उद्देश्य | Rajasthan Murgi Palan Loan Yojana
Purpose of Rajasthan Poultry Farming Loan Scheme:- वर्तमान समय में मुर्गी, मछली, भेड़, बकरी तथा अन्य पशु की आवश्यकता पूर्ति को देखते हुए हर व्यक्ति इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं। परंतु आर्थिक अभाव के चलते कमजोर वर्ग के लोग पशु – पक्षी पालन उद्योग शुरू नहीं कर पाते। राजस्थान सरकार द्वारा उन सभी आर्थिक वृक्ष से कमजोर लोगों की आर्थिक मदद के तौर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। इसी श्रंखला में सरकार ने murgee paalan rin yojana का शुभारंभ किया है। जो भी व्यक्ति मुर्गी पालन हेतु पोल्ट्री हाउस लगाना चाहते हैं। उन्हें सरकार द्वारा 5 साल के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत 139 रूपये से लेकर 309 रूपये के तक प्रति पक्षी की दर से 05 साल के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
पोल्ट्री फार्म लगाने हेतु आवश्यक पात्रता तथा दस्तावेज विवरण
Required eligibility and document details for setting up a poultry farm:- राजस्थान के निवासी जो मुर्गी पालन हेतु पोल्ट्री हाउस (poultry house) लगाना चाहते हैं। उन्हें सरकार द्वारा बताए गए मापदंड पूर्ण करने होंगे। तथा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कुछ आवश्यक दस्तावेज विवरण प्रस्तुत कर पोल्ट्री फार्म हेतु आवेदन कर सकते हैं:-
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होने चाहिए।
- भूमि की जमाबंदी आवश्यक होगी।
- सरपंच द्वारा प्रमाणित पत्र
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि का नक्शा
- आवेदककर्ता के जमीन की 03 साल की गिरदावरी
- इससे पहले बैंक से लोन है तो उसके दस्तावेज, आदि।
राजस्थान मुर्गी पालन (पोल्ट्री फॉर्म) हेतु आवेदन प्रक्रिया
Application Process for Rajasthan murgee paalan (Poultry Form):- सरकार द्वारा मुर्गी पालन शुरू करने वाले व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर 5 साल के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी इच्छुक व्यक्ति पोल्ट्री हाउस लगाना चाहते हैं। उन्हें नीचे दी गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए:-
सर्वप्रथम राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए ऑफिशल पोर्टल https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/ पर लॉगिन करें।
होम पेज पर “मुर्गी पालन लोन योजना के लिए फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
Poultry Farm Loan Scheme फॉर्म के साथ अपने दस्तावेजों को भी संलग्न करें।
फॉर्म को सबमिट (Submit) करें।
Important link area
Murgee Paalan Loan Yojana | Click Here |
Application Form | Click Here |
Official Website | https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/ |
FAQ’s Rajasthan murgee paalan loan yojana
Q. राजस्थान में पोल्ट्री फार्म कैसे खोलें?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा पोल्ट्री फार्म हेतु लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अर्थात जो भी इच्छुक साथी राजस्थान के स्थाई निवासी हैं और मुर्गी पालन हेतु पोल्ट्री फार्म लगाना चाहते हैं। उन्हें सरकार द्वारा अनुदानित ऋण दिया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए ऑफिशल पोर्टल पर आवेदन पूर्ण करना होगा। संपूर्ण विवरण सही पाए जाने पर आवेदक को मुर्गी पालन हेतु अधिकृत किया जाएगा।
Q. मुर्गी पालन ऋण योजना क्या है?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा मुर्गी पालन हेतु कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। जो भी राजस्थान के स्थाई निवासी मुर्गी पालन हेतु पोल्ट्री हाउस लगाना चाहते हैं,उन्हें सरकार द्वारा 5 साल के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
Q. मुर्गी पालन ऋण योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. जो राजस्थान के स्थाई निवासी हैं और मुर्गी पालन करना चाहते हैं उन्हें ऑफिशल पोर्टल https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/ पर लॉगिन कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने होगी। सरकार द्वारा मुर्गी पालन हेतु आवेदक को 5 साल के लिए निम्न दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।