राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का पिटारा खोला गया है। इसी श्रंखला में राजस्थान सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक अनुदान के साथ खाद्य सामग्री वितरण करने हेतु अनेक योजनाओं का सफल संचालन किया है। श्रमिकों की आवास समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने “निर्माण श्रमिक सुलभ योजना” का लोकार्पण किया है। इस योजना के अंतर्गत दिहाड़ी पर निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों को आवास बनाने हेतु 1.5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के साथ सुचारु रुप से लागू कर चुकी है।
आइए जानते हैं निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत कैसे आवेदन करेंगे? तथा राज्य के कौन से निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत उचित पात्र होंगे?तथा आवश्यक पात्रता और मापदंड किस आधार पर मापे जाएंगे? संपूर्ण विवरण जानने के लिए इस लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास हाइलाइट्स
योजना का नाम | निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना |
योजना शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
योजना से लाभार्थी होंगे | गरीब श्रमिक/ मजदूर |
आर्थिक अनुदान राशि | 1.5 लाख रूपये |
योजना संबंधित विभाग | श्रम विभाग राजस्थान |
हेल्पलाइन नंबर | 0141-2450793 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://labour.rajasthan.gov.in/ |
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के उद्देश्य तथा लाभ
Objectives and benefits of nirmaan shramik sulabh aavaas yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों को रोटी, कपड़ा, मकान की बुनियादी व्यवस्थाओं को आर्थिक अनुदान देने हेतु अनेक प्रकार की योजना शुरू की है। अधिकांश तौर पर निर्माण श्रमिकों के पास पक्के आवास ना होने की वजह से श्रमिकों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा श्रमिकों को पक्के आवास बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत समिति या ग्राम पंचायत की ओर से पट्टा देने वाले श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। जिन श्रमिकों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंजीकरण नहीं हुआ है। उन्हें निर्माण श्रमिक सुलभ योजना के अंतर्गत आवास हेतु अनुदानित किया जाएगा।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवश्यक पात्रता तथा मापदंड
Required eligibility and criteria for nirmaan shramik sulabh aavaas yojana:-
आवेदक का नाम श्रम विभाग में 1 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होना चाहिए।
यदि आवेदक के पास स्वयं का भूखंड है तो उसके पंजीकृत दस्तावेज होने चाहिए।
Rajasthan Sulabh Awas Yojana के तहत राजस्थान का निवासी आवेदन कर सकता है।
आवास योजना में पहली प्राथमिकता बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, व 2 बेटियों वाले लाभार्थियों और पालनहार योजना के तहत आने परिवार को दिया जायेगा।
आवेदक का परिवार किसी वित्तीय संस्था या बैंक का कर्ज न हो तथा पहले से इस प्रकार की योजना का लाभ न मिला हो।
सुलभ आवास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
Documents Required for Sulabh Housing Scheme:- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज विवरण निम्नलिखित है
- बैंक पास बुक।
- राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- परिवार का भामाशाह कार्ड।
- BPL कार्ड।
- SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।
- दो पुत्रियों का प्रमाण पत्र।
- पालनहार योजना का प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- स्वामित्व प्लाट के दस्तावेज।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना आवेदन हेतु मापदंड
Conditions for nirmaan shramik sulabh aavaas:- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए जो व्यक्ति उचित पात्र है, उनके लिए अनिवार्य मापदंड निम्नन प्रकार से हैं:-
- भूखंड आपके अथवा आपकी पत्नी के नाम होना अनिवार्य है।
- भूखंड पर कोई विवाद ना हो रहा हो।
- कम से कम 1 वर्ष पहले नागरिक मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- अनुमानित मकान की लागत का नगर पालिका से प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है।
- पूर्व में पारिवारिक सदस्य लाभान्वित होने की स्थति में अन्य सदस्य को अनुदानित लाभ नहीं दिया जायेगा।
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
Application process for Rajasthan nirmaan shramik Sulabh Awas Yojana:- निर्माण श्रमिक सुलभ योजना हेतु आवेदन करने के लिए एक श्रमिकों को दी गई गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए।
- सर्वप्रथम राजस्थान श्रमिक विभाग के ऑफिशल पोर्टल https://labour.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।
- ऑफिशल पोर्टल पर आवास निर्माण हेतु एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- राजस्थान श्रमिक विभाग के ऑफिस में संपर्क करें और आवेदन फॉर्म सबमिट कर दे।
- राजस्थान श्रमिक विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
- आवेदन फॉर्म सही पाए जाने की स्थिति में श्रमिक विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष में आवेदक के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा।
- निरीक्षण सही पाए जाने पर आवेदक को आवास हेतु आर्थिक तौर पर लाभान्वित किया जाएगा।
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना हेतु संपर्क सूत्र
FAQ’s Rajasthan Sulabh Housing Scheme
Q. राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना क्या है?
Ans. राजस्थान राज्य में असंगठित तौर पर कार्य कर रहे दिहाड़ी मजदूर तथा श्रमिकों को पक्के आवास बनाने हेतु डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। जो भी श्रमिक उक्त में बताई गई पात्रता तथा मापदंड को पूर्ण करते हैं। उन्हें सरकार द्वारा सुलभ आवास योजना के तहत उचित पात्र मानते हुए आवास हेतु आर्थिक लाभान्वित किया जाएगा।
Q. राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा जिन श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया गया है। उन्हें श्रमिक सुलभ योजना के तहत पक्के मकान हेतु डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवेदक को आवश्यक दस्तावेज के साथ तथा उक्त में दी गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
Q. राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ योजना के लिए कौन से श्रमिक आवेदन कर सकते हैं?
Ans. जिन श्रमिकों के पास पक्का आवास नहीं है तथा वे आर्थिक वर्ग से कमजोर हैं। उन्हें सरकार द्वारा योजना के तहत पक्का मकान बनाने हेतु डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए श्रमिकों के पास अपनी प्लॉट या खुद की जमीन होना आवश्यक है।