कर्मचारी पेंशन योजना क्या है?  Employees Pension Scheme 2023 | ईपीएस पेंशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां देखें सम्पूर्ण जानकारी

Employees Pension Scheme 2023

Employees Pension Scheme 2023: अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो आप को PF और EPS उपलब्ध करवाया जाता है जो आपके सैलरी स्लिप में लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा | ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा कर्मचारी पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत अगर आप कोई भी कर्मचारी 10 साल संगठित क्षेत्र में कार्य करता है ऐसे व्यक्ति को 58 वर्ष की उम्र में रिटायर किया जाएगा जिसके बाद उसे पेंशन का लाभ मिलेगा | ईपीएस का लाभ मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्यों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।  एम्पलाई और एंपलॉयर दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं। एक तरफ जहाँ कर्मचारियों को पूरा हिस्सा योगदान में जाता है, वहीं नियोक्ता का योगदान 8.33 फीसदी की दर से ईपीएस में और 3.67 प्रतिशत हर महीने ईपीएफ में जाता है, जिसमे कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद नियमित रूप से पेंशन का लाभ दिया जाता है।  इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको Employees Pension Scheme 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाएंगे आपसे अनुरोध है कि आर्टिकल पूरा पढ़ें-:

कैसे जांचें कि आप ईपीएस का हिस्सा हैं या नही | Employees Pension Scheme 2023

इसकी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है इसके लिए आपको अपना पीएफ अकाउंट लॉगइन करना होगा तभी जाकर आप आसानी से जान पाएंगे आप ईपीएस का हिस्सा हैं या नही

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Employees Pension Scheme: योग्यता शर्तें

●  ईपीएस का लाभ लेने के लिए आप EPFO के सदस्य होने चाहिए।

●  आवेदक की आयु Early Pension  के लिए 50 वर्ष और Regular Pension) के लिए 58 वर्ष होनी चाहिए।

●  अगर आप 2 वर्ष यानी 4 साल की उम्र तक पेंशन को स्थगित करते हैं तो प्रतिवर्ष 4% अतिरिक्त दर पर पेंशन प्राप्त करने की आप योग्य माने जाएंगे इसके लिए आपने 10 साल नौकरी की होगी तभी आप को इसका लाभ मिलेगा |

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ईपीएस की विशेषताएं | Employees Pension Scheme 2023

●   कर्मचारी पेंशन योजना रिटायर कर्मचारियों नियमित रूप से पेंशन प्रदान करती है

●  यह योजना भारत सरकार संचालित होता है इसमें जोखिम ना के बराबर होता है

●  योजना के अंतर्गत कर्मचारी 58 वर्ष पूरी होने के बाद पैसे ब्याज के साथ प्राप्त कर सकते हैं हालांकि 50 साल पूरा होने पर भी आप पैसे निकाल सकते हैं लेकिन आपको यहां पर कम ब्याज के साथ पैसे दिए जाएंगे।

●  न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1000 मिलेगा

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●  ऐसे कर्मचारी जिनका मूल वेतन प्लस दिए 15000 रूपये या इससे कम है योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है।

●  अगर सदस्य 58 वर्ष की आयु से 10 वर्ष पहले ही सेवा छोड़ देते हैं, तो 58 वर्ष की आयु में पूरी पेंशन राशि वापस लेने की अनुमति देता है।

●  यदि  कोई सदस्य पेंशन प्राप्त करने से पहले ही विकलांग हो जाता है तब भी उसे पेंशन का लाभ मिलेगा

●  पेंशन योग्य सेवा अवधि से पहले या बाद में सदस्य की किसी कारणवर्ष मृत्यु होने पर सदस्य के बाद उसके परिवार को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

●   योजना के अंतर्गत अगर ईपीएफ सदस्य के बाद विधवा या विधुर ईपीएस राशि प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें आजीवन यह राशि प्राप्त होती रहेगी, उसके बाद बच्चों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन राशि प्राप्त होगी।

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विकलांग व्यक्ति के लिए पेंशन | Pension Scheme For Viklang

अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वह विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे पेंशन की राशि राशि चाहे उसने 10 साल की नौकरी पूरी की है या नहीं

ईपीएस के तहत पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला | Employees Pension Scheme Calcullate

ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग सेवा/70 होता है उदाहरण के लिए आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए लिए यदि किसी कर्मचारी की मंथली सैलरी (आखरी 5 साल की सैलरी का औसत) 15 हजार रूपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे हर महीने केवल 6,828 रूपये की पेंशन मिलेगी, सर्विस हिस्ट्री के दौरान आपकी पूरी पेंशन की राशि सरकार के पास जमा होती है जिसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप रिटायरमेंट होंगे | पेंशन प्राप्त करने के सैलरी न्यूनतम ₹15000 होनी चाहिए

पेंशन योग्य वेतन | Employees Pension Scheme

किसी भी कर्मचारी का EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। उदाहरण के तौर पर आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मालिक एयरपोर्ट पर नौकरी करना शुरू किया और तारीख 3 है महीने के अंत में 28 दिनों का ही वेतन मिलेगा लेकिन EPS में इसका योगदान 30 दिन के मुताबिक जमा किया जाएगा

पेंशन योग्य सेवा | Pensionable Service

आपने कितने समय तक नौकरी की है वही आपकी पेंशन योग्य सेवा मानी जाती है।  इसके अंतर्गत आप जितने दिन विभिन्न कंपनियों संस्थानों के लिए काम किया है,  आपके पेंशन योग्य सर्विस को कैलकुलेट करते वक्त जोड़ा जाता है। कर्मचारी को EPS स्कीम सर्टिफिकेट हासिल करना और हर बार नौकरी बदलने पर उसे यह सर्टिफिकेट नए संस्थान/ कंपनी के पास जमा करना आवश्यक है।ध्यान रहे कि कर्मचारी को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का बोनस मिलता है।

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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन लाभ | Employees Pension Scheme in Hindi

●  58 साल की आयु में रिटायर होने पर पेंशन  लिया जाएगा लेकिन इसके लिए 10 साल तक नौकरी करना आवश्यक है

●   मासिक पेंशन के लिए योग्य होने से पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन किया जाएगा इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति दशक में कोई नहीं कर पाता है तो वह फार्म संख्या 10 C  भरकर आप पूरी राशि निकाल सकते हैं

●   यदि EPF का कोई भी सदस्य पूरी तरह विकलांग हो जाता है और उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि भी पूरी नहीं की है, तब भी वह मासिक पेंशन का हकदार है

●   कर्मचारी के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को पेंशन की राशि दी जाएगी

EPS की पेंशन योजनाओं के प्रकार | Types Of Employees Pension Scheme

विधवा पेंशन –

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आपके परिवार में अगर कोई विधवा मेंबर है तो उसके लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना लागू की है जिसके अंतर्गत विधवा की मृत्यु और पुनर्विवाह सरकार  आजीवन उसे सरकार पेंशन प्रदान करेगी | परिवार में एक से अधिक विधवा है तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में बड़ी उम्र की विधवा को ही विधवा पेंशन का लाभ मिलेगा

बाल पेंशन योजना –

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अगर परिवार के किसी भी ऐसे व्यक्ति मृत्यु हो जाए जो परिवार का खर्च चलाता था तो ऐसे सिटी में परिवार के बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसके  अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि विधवा पेंशन का 25% तक होती है। इस पेंशन का लाभ तब तक मिलेगा जब तक बच्चों की उम्र 25 साल ना हो जाए |

अनाथ पेंशन –

योजना के अंतर्गत यदि ईपीएफ सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई जीवित विधवा पत्नी नहीं है, तो उसके बच्चे मासिक पेंशन के मूल्य की 75 % राशि अनाथ पेंशन योजना के तहत दिया जाएगा ताकि वह अपने बच्चों का लालन पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं |

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घटी हुई पेंशन –

पेंशन योजना का लाभ ऐसे पेंशनर को दिया जाएगा जिसमें 10 वर्ष की अपनी सर्विस पूरी कर ली है और उसकी उम्र 50 साल के लगभग है तो उसे यहां पर  प्रारंभिक पेंशन (Early Pension) दिया जाएगा 58 वर्ष से कम आयु होने पर देय राशि प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से कम हो जाती
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EPS पेंशन फॉर्म (Table)

ईपीएस फॉर्मफॉर्म का उद्देश्यआवेदनकर्ता
फॉर्म 10C10 साल नौकरी करने से पहले पैसे निकलनाईपीएस योजना प्रमाण पत्रसदस्य
फॉर्म 10D50 साल की आयु के बाद मासिक पेंशन निकासी के लिएमासिक विधवा पेंशन, बाल पेंशन आदि के लिएसदस्य
लाइफ सेर्टिफिकेटपेंशनर द्वारा एक फॉर्म पर हस्ताक्षर किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है की वह जीवित है।प्रत्येक साल नवंबर में इसे उसे बैंक के मैनजेर के पास जमा करना होता है, जहाँ आपका पेंशन अकाउंट है।पेंशनर स्वयं
नॉन-रिमैरीज सेर्टिफिकेटयह प्रमाणित किया जा सके की विधवा/विधर पुनर्विवाह नहीं किया हैप्रत्येक साल नवंबर में इसे जमा करना होगाविधवा

EPS अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक करें? | अपनी ईपीएस राशि कैसे जांचें?

●   सबसे पहले आपको ईपीएफओ official website पर विजिट करें

●  अब आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको सर्विस मेनू के अंतर्गत कर्मचारियों के लिंक पर क्लिक करना होगा

●   जिसके बाद अगले पेज में आपको मेंबर पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक करना है |

●   अब आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको इज्जत आईडी और पासवर्ड और साथ में कैप्चा कोड का विवरण देकर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है |

●   जिसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है

●   जिसके बाद योगदान की गई कुल पेंशन राशि को ‘पेंशन अंशदान‘ कॉलम के तहत दिखाई पड़ेगा

●  यहाँ से आप स्टेटमेंट को डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

●  इस तरह आपके ईपीएस बैलेंस चेक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme)-अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs)

Q. EPS योजना क्या है?

Ans EPS का पूरा नाम कर्मचारी पेंशन योजना है, जिसके तहत संगठित क्षेत्रों में 10 साल तक की नौकरी कर चुके जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं उन्हें पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है।

Q. ईपीएस खाते के तहत पेंशन योगदान क्या है?

Ans ईपीएस खाते के तहत पेंशन योगदान नियोक्ता द्वारा हर महीने जमा की जाने वाली राशि EPS पासबुक में कर्मचारी का पेंशन योगदान है, जो हर महीने लगभग 1250 रूपये है।

Q. नौकरी छोड़ने के बाद मुझे ईपीएस राशि निकालने के लिए किस फॉर्म को भरना होगा ?

Ans. यदि आप एक कंपनी से नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी जगह नौकरी लगने से पहले अपनी ईपीएस राशि निकालना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10C भरना

इस ब्लॉग पोस्ट पर आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के बेहतरीन सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक लेख easyhindi.in पर पढ़ते रहने के लिए इस वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं

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