Rajasthan Bhamashah Animal Insurance Scheme:- जो किसान परिवार राजस्थान में निवास करते हैं तथा पशु पालन करते हैं। उनके लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में “भामाशाह पशु योजना” शुरू की गई है। योजना स्वरूप के अंतर्गत किसान घर बैठे अपने उपयोगी पशुओं का bhaamaashaah pashu beema yojana के अंतर्गत बीमा करवा सकते हैं। राजस्थान के वह सभी किसान योजना के उचित पात्र होंगे जिनके पास भामाशाह कार्ड होगा।
आइए जानते हैं सरकार द्वारा शुरू की गई भामाशाह पशु योजना के दौरान किसान कैसे अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं? कौन से किसान पशु बीमा के लिए उचित पात्र होंगे? बीमा हेतु आवश्यक पात्रता तथा मापदंड की श्रेणी में रखे गए हैं ? संपूर्ण विवरण विधिवत जाने के लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Bhamashah Animal Insurance Scheme short description
योजना का नाम | भामाशाह पशु बीमा योजना |
योजना शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
योजना लाभ | दुधारू व उपयोगी पशुओ का बिमा |
गाय का बिमा | ₹40000 |
भैंस का बिमा | ₹50000 |
ऊंट ,घोड़ा आदि | ₹50000 |
10 भेड़ 10 बकरी | ₹50000 |
प्रीमियम राशी | 330 से 688 रुपए |
ऑफिसियल पोर्टल | http://ibs.rajasthan.gov.in |
भामाशाह पशु बीमा योजना का उद्देश्य तथा लाभ
Purpose and Benefits of bhaamaashaah pashu beema yojana:- राजस्थान के किसान लगभग सभी पशु पालन करते हैं। परंतु कभी भी वह अपने पशुओं का बीमा नहीं करवाते। ऐसे में अगर किसी दुधारू या उपयोगी पशु की मृत्यु हो जाती है। तो किसान परिवार को भारी आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में सरकार द्वारा bhaamaashaah pashu beema yojana के द्वारा पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों को निर्धारित व उचित अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंर्तगत दूधारू गाय के लिए ₹40000, भैंस के लिए ₹50000, ऊंट ,घोड़ा, गधा ,सांड तथा अन्य उपयोगी पशुओं के लिए ₹50000 तथा छोटे जानवर जैसे 10 भेड़ 10 बकरी 10 सूअर ₹50000 का बीमा किया जाएगा।
Bhaamaashaah pashu beema yojana के लाभ निम्न प्रकार हैं:-
एससी, एसटी बीपीएल वर्ग के पशुपालकों को भैंस हेतु 50 हजार के बीमा हेतु 413 रुपए प्रीमियम देनी होगी।
गाय का 330 की प्रीमियम राशि पर 40 हजार का बीमा होगा इसमें 70 प्रतिशत छूट शामिल है।
सामान्य वर्ग के पशुपालकों को बीमा की प्रीमियम राशि में 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
सामान्य वर्ग के पशुपालकों को गाय के बीमा के लिए 550, भैंस के बीमा के लिए 688 रुपए जमा कराने होंगे।
किसानो के सभी पशु जैसे:- देशी, संकर नस्ल के दूध देने वाले पशु गाय, भैंस, भार ढोने वाले ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा तथा अन्य पशु बकरी, भेड़ का बीमा अनुदानित प्रीमियम दर पर किया जाएगा।
रोग या दुर्घटना से बीमित पशु की मृत्यु होने पर 100 प्रतिशत बीमा लाभ दिया जाएगा।
अनुदानित बीमा के लिए दुधारु गाय की कीमत 40 हजार, भैंस की 50 हजार भार ढोने वाले पशु (ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पाडा) की अधिकतम 50 हजार रुपए रहेगी।
बीमा योजना में पशुओं की पहचान सुनिश्चित करने हेतु टैग लगाने से पारदर्शिता रहेगी।
राजस्थान पशु बीमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
Documents Required for Rajasthan bhaamaashaah pashu beema yojana:- किसानों को बीमा करवाने के लिए पशु तथा खुद के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर बीमा करवाया जा सकेगा जैसे:-
पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
पशुओं के कान में टैग सहित पशुपालक का फोटो।
आवेदक के भामाशाह कार्ड की कॉपी।
BPL कार्ड ,SC, ST से संबंधित दस्तावेजों की कॉपी।
बैंक का नाम ,खाता संख्या, IFSC कोड।
आधार कार्ड की कॉपी।
प्रीमियम राशि
टैग एवं फोटो की राशि बीमा कंपनी द्वारा वहन की जाएगी |
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा प्रक्रिया | Rajasthan Bhamashah Animal Insurance Process
- पशुपालक अपने पशुओं को बीमा करवाने के लिए संबंधित पशु चिकित्सालय में सूचित करें।
- सूचना के बाद पशु चिकित्सक एवं संबंधित बीमा कंपनी अभिकर्ता पशुपालक के घर विजिट करेंगे।
- पशु चिकित्सक द्वारा पशु का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- पशुपालक के पास भामाशाह कार्ड एवं बैंक में खाता होना जरूरी है।
- बीमा करने के दौरान बीमा कंपनी द्वारा पशु के कान में टैग लगाया जाएगा।
- पशुपालक की पशु के साथ संयुक्त फोटो ली जाएगी।
- बाद में पशु का बीमा कर पॉलिसी जारी कर दी जाएगी।
- पशु का बीमा होने के बाद कान में लगाया जाने वाला टैग गिर जाता है तो पशुपालक द्वारा बीमा कंपनी को सूचना देना अनिवार्य हैं। जिससे बीमा कंपनी पशु के नया टैग लगा सके।
- जिन पशुपालक का भामाशाह कार्ड बना हुआ है, वह अपने 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है।
राजस्थान पशु बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि कैसे मिलेगी?
How to get insurance amount under Pashu beema yojana:-
- पशु की मृत्यु होने की दशा में बीमा कंपनी के कार्यालयों के प्रतिनिधि को या उनके मोबाइल नंबर पर पशु मृत्यु के बारे में सूचित करें |
- पशु की रात्रि में मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कंपनी को दूसरे दिन प्रातः ही सूचित किया जाना आवश्यक होगा |
- बीमा कंपनी को सूचना होने पर 6 घंटों की अवधि में मृत पशु का सर्वे किया जाएगा |
- पशु का पोस्टमार्टम किया जायेगा।
- पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम कर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।
- मृत पशु का पोस्टमार्टम करते समय फोटो ली जानी आवश्यक होगी |
- पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करते हुए फोटो एवं टैग , बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाना |
- बीमा पॉलिसी की प्रति बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाना।
- क्लेम फार्म भरकर बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाना।
- बिमा कंपनी द्वारा बिमा राशी पशुपालक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- पशु की निम्न कारणों से मृत होने पर ही पशुपालक को बीमा क्लेम दिया जाएगा:
- दुर्घटना ,बिजली ,बाढ़ ,आंधी तूफान ,भूकंप ,तूफान तथा बीमा अवधि के दौरान होने वाली बीमारी या रोग से मृत्यु होने पर पूरा क्लेम दिया जायेगा।
- पशु की निम्न कारणों से मृत होने पर पशुपालक बीमा क्लेम नहीं दिया जाएगा:
- पशु को जानबूझकर कोई भी हानि पहुचाई जाती हैं तो बीमा क्लेम नहीं दिया जाएगा।
- जानबूझकर पशु को मारा जाता है | तब भी क्लेम नहीं मिलेगा।
- पशु की चोरी होने पर, गुप्त बिक्री होने पर भी क्लेम नहीं दिया जाएगा।
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा हेतु आवेदन प्रक्रिया | Application process for Rajasthan Bhamashah Animal Insurance
भी राजस्थान के किसान सरकार द्वारा शुरू की गई भामाशाह पशु योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं उन्हें नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए:-
- सर्वप्रथम किसान पशु चिकित्सा विभाग के ऑफिशल पोर्टल http://ibs.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर भामाशाह पशु बीमा योजना संबंधी लिंक पर क्लिक करें।
- ऑफिशल पोर्टल पर दी गई पशु बीमा संबंधी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- तत्पश्चात आवेदन फॉर्म को आवश्यक विवरण के साथ विधिवत भरे।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- तत्पश्चात फॉर्म सबमिट कर दें।
Important link area
Rajasthan Bhamashah Animal Insurance | Click Here |
Application Form | Click Here |
Official Website | http://ibs.rajasthan.gov.in |
FAQ’s Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana
Q. भामाशाह पशु बीमा योजना क्या है?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के पशु पालक किसानों को उनके द्वारा पाले जा रहें पशुओं को बीमा द्वारा सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना शुरू की गई है। इसी योजना को राजस्थान भामाशाह पशु योजना का नाम दिया गया है।
Q. राजस्थान भामाशाह पशु योजना के दौरान दुधारू पशु पर कितना बीमा मिलेगा?
Ans. भामाशाह पशु योजना के अंतर्गत दुधारू पशु जैसे गाय पर ₹40000 दुधारू भैंस पर ₹50000 तक का बीमा कवर किया जाएगा।
Q. भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. पशु बीमा योजना हेतु आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा आसान प्रक्रिया रखी गई है। सर्वप्रथम पशु चिकित्सा विभाग ऑफिशल पोर्टल पर लॉग इन कर भामाशाह बिना बीमा योजना का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें।
Q. भामाशाह पशु बीमा योजना का लाभ कौन से किसानों को मिलेगा?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा सीमित वर्ग के किसानों तथा जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया भामाशाह कार्ड है। उन्हें पशु बीमा योजना के अंतर्गत उचित पात्र माना जाएगा।