राजस्थान सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे निर्माण श्रमिकों की आर्थिक मदद करने हेतु अनेक प्रकार के अथक प्रयास जारी हैं। इसी श्रृंखला में राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा तथा कौशल विकास हेतु “राजस्थान निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना” का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना स्वरूप के अनुसार साल 2021 में छठी कक्षा (6th class) से उच्च कक्षा (ITI, Diploma, Graduation, Post Graduation) में पढने वाले बच्चे छात्रवृति हेतु आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आइए जानते हैं राजस्थान निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत श्रमिक अपने बच्चों की छात्रवृत्ति हेतु कैसे आवेदन कर सकते हैं? तथा योजना का लाभ लेने हेतु कौनसी आवश्यक पात्रता तथा मापदंड को पूर्ण करना होगा? संपूर्ण विवरण विधिवत जानने के लिए नीचे दी गई संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का उद्देश्य तथा लाभ
राज्य सरकार द्वारा मजदूरी कर रहे श्रमिकों को अपने बच्चों की पढ़ाई खर्च बहुत महंगा पड़ता है। इसी वजह से बच्चे शिक्षण क्षेत्र में अच्छी काबिलियत रखते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा छात्रवृति के रूप में आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला किया है। जिससे श्रमिकों के बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सरकार द्वारा क्लास 6 से लेकर आईटीआई इंजीनियरिंग तथा स्नातक की परीक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मेघावी छात्रों को अलग से पुरस्कृत किया जाएगा।
कौशल विकास योजना से होने वाले लाभ:-
- राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोई भी श्रमिक अपने बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते है।
- क्लास 6 से लेकर स्नातक की शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत आएगी।
- श्रमिकों के होनहार छात्र आर्थिक अभाव के चलते शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।
- सरकार द्वारा ₹8000 से लेकर ₹25000 तक की छात्रवृत्ति वितरण की जाएगी।
- मेघावी छात्रों को सरकार द्वारा 4000 से लेकर ₹35000 तक नगद पुरस्कार दिया जाएगा।
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति विवरण
Scholarship details of nirmaan shramik shiksha kaushal vikaas yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा कौशल विकास योजना के दौरान क्लास 6 से स्नातक की परीक्षा को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शामिल किया है। योजना स्वरूप के आधार पर अब श्रमिक अपने बच्चों को छोटी कक्षा से ही छात्रवृत्ति अनुदानित करवा सकेंगे। सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति इस प्रकार से है
छात्र के लिए | छात्रवृति राशि | छात्रा/विशेष योग्यजन के लिए छात्रवृति राशि |
कक्षा 6 से 8 तक | रू. 8000 | रू. 9000 |
कक्षा 9 से 12 तक | रू. 9000 | रू. 10000 |
IIT | रू. 9000 | रू. 10000 |
डिप्लोमा * | रू. 10000 | रू. 11000 |
स्नातक (सामान्य) | रू. 13000 | रू. 15000 |
स्नातक (प्रोफेशनल) | रू. 18000 | रू. 20000 |
स्नातकोत्तर (सामान्य) | रू. 15000 | रू. 17000 |
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) | रू. 23000 | रू. 25000 |
राजस्थान सरकार द्वारा मेघावी छात्रों को पुरस्कृत करना अन्य स्टूडेंट्स में उत्साह का माहौल उत्पन्न करना है। ताकि बच्चे शिक्षा के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सरकार द्वारा मेघावी छात्रों को इस प्रकार से लाभान्वित करेगी।
मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार | राशि रू. |
कक्षा 8 से 10 | 4,000 |
कक्षा 11-12 | 6,000 |
डिप्लोमा | 10,000 |
स्नातक स्नातकोत्तर | 8,000 – 12,000 |
स्नातक (प्रोफेशनल) | 25,000 |
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) | 35,000 |
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के लिए अनिवार्य पात्रता
Eligibility for nirmaan shramik shiksha kaushal vikaas yojana:-
सरकार द्वारा निम्न मापदंड पूर्ण करने पर श्रमिक योजना के उचित पात्र होंगे
मंडल के हितकारी रूप में श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
हितकारी श्रमिक के ही पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होंगे।
श्रमिक के दो बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु लाभान्वित किया जाएगा तथा पत्नी भी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकती है। साथ ही यदि श्रमिक और पत्नी दोनों हिताधिकारी हो तो उन्हें अधिकतम 2 बच्चों को की छात्रवृत्ति हेतु अनुदानित किया जाएगा।
मेघावी छात्रों के लिए किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं रहेगी।
श्रमिक के बच्चे छठी क्लास से किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी संस्थान में नियमित अध्ययनरत हो।
राज्य सरकार द्वारा संचालित आईटीआई तथा पॉलिटेक्निकल हेतु नियमित अध्ययनरत हो।
मेधावी छात्र कक्षा 6 से लेकर 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर मेघावी छात्र पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।
स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षा में 60% अंक प्राप्त होने पर मेधावी छात्रा पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।
श्रमिक हितकारी की पत्नी अगर पढ़ाई कर रही है तो उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वह नियमित अध्ययनरत हो।
किसी भी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही दे होगी।
राजस्थान श्रमिक शिक्षा छात्रवृति योजना – जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड।
- बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी।
- उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका।
- शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र।
- निर्माण श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की कॉपी।
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
Application process for nirmaan shramik shiksha kaushal vikaas yojana:- सरकार द्वारा सुचारू रूप से शुरू की गई श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के लिए श्रमिक नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
सर्वप्रथम निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए Building & Other Construction Workers Welfare Board, Rajasthan की आधिकारिक https://labour.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर विजिट करें।
होमपेज पर “Download” टैब के “Formats of Schemes” पर क्लिक करें।
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना एप्लिकेशन फॉर्म पीडीएफ़ डाउनलोड करें।
आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक भरें।
अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करें।
तत्पश्चात स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
आपके द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सही पाए जाने पर प्रोत्साहन की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करा दी जाएगी।
FAQ’s Rajasthan nirmaan shramik shiksha kaushal vikaas yojana
Q. राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल योजना क्या है?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। तथा जो बच्चे शिक्षा में अच्छी योग्यता रखते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा शुरू की गई श्रमिक कौशल विकास योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
Q. राजस्थान निर्माण श्रमिक कौशल शिक्षा योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी?
Ans. जो श्रमिक पंजीकृत हितकारी हैं उनके बच्चे सरकार द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना के लिए उचित पात्र हैं। तथा जो बच्चे क्लास 6 से लेकर स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं वह छात्रवृत्ति योजना हेतु उचित पात्र हैं।
Q. राजस्थान निर्माण श्रमिक छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. जो श्रमिक अपने बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए Building & Other Construction Workers Welfare Board, Rajasthan की आधिकारिक https://labour.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर विजिट करें तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें।