उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं (Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra apply) – जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी सरकारी योजना या अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवाएंगे तो आपको सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र वहां पर आवश्यक डॉक्यूमेंट के तौर पर जमा करना होता है | इसलिए आज की तारीख में आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से कई प्रकार के सरकारी योजना का लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं | भारत के सभी राज्यों में सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है | ऐसे में उत्तराखंड में आप रहते हैं और आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा निवास प्रमाण पत्र बनाने http://edistrict.uk.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया हैं | जिस पर विजिट कर आप अपना Uttarakhand Domicile Certificate बना सकते हैं | इसलिए हम आपको आर्टिकल में Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे इसलिए अनुरोध है कि हमारा लेख पूरा पढ़ें-
Uttarakhand Domicile Certificate Highlights
आर्टिकल का प्रकार | महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट(important Document) |
आर्टिकल का नाम | Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट | click here |
स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
● आधार कार्ड होना चाहिए।
● राशन कार्ड
● मोबाइल नंबर
● अभिभावक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
● स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● जन्म प्रमाण पत्र
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ | Benefits of Uttarakhand Domicile Certificate
- सरकारी नौकरी के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है
- सरकार के द्वारा संचालित स्कॉलरशिप और सरकारी योजना का लाभ देने के लिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है |
- मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा लांच किया गया डिस्ट्रिक पोर्टल पर विजिट करना होगा
- उम्मीदवार को अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना होगा।
- उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है
उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्या है ?
मूल स्थाई निवास प्रमाण पत्र एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से किसी भी नागरिक के बारे में स्थाई रूप से पता चल पाता है कि वह इस जगह पर कई सालों से रह रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र में कई प्रकार के चीजों का विवरण उपलब्ध होता है जैसे- राज्य का नाम, जिला, तहसील, गांव का नाम एवं माता -पिता का नाम आदि। Uttarakhand Domicile Certificate उन्ही के बनाये जाते हैं जो राज्य में कई वर्षों से निवास कर रहे हों। इसके माध्यम से राज्य में रहने वाले नागरिकों को कई प्रकार के राज्य सरकार के द्वारा संचालित कई प्रकार के सरकारी योजना का लाभ पहुंचाया जाता है स्थाई निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाता है |
उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र के उद्देश्य |
जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में मूल निवास प्रमाण पत्र होना काफी आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से कई जरूरी डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं Uttrakhand Mool Niwas Certificate बनाने का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी योजनाओं का बेनिफिट योग्य उम्मीदवारों को मिल सके ताकि जो लोग गैरकानूनी तरीके से सरकारी योजना का लाभ देते हैं उसे रोका जा सके Uttarakhand Domicile Certificate की आवश्यकता निवास स्थान की वरीयता के लिए होती हैं।
Uttarakhand Mool Niwas Certificate
उत्तराखंड मूल निवास सर्टिफिकेट उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी करने वाला एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स के माध्यम से राज्य में रहने वाले लोगों की नागरिकता की पुष्टि की जाती है कि जो व्यक्ति उत्तराखंड में ज्यादा है वह यहां का स्थाई निवासी है और कई सालों से यहां पर निवास कर रहा है |
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
● सबसे पहले उम्मीदवार अपने तहसील में जाएँ।
● जिसके बाद आपको अपने ग्राम पंचायत में रहने वाले ग्राम प्रधान से लिखित रूप में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी ले जाएँ। जिसमें प्रधान की मुहर और साइन हो। आप अपने साथ अपने ओरिजनल दस्तावेज भी ले जाएँ और उनकी स्कैन की हुयी हो सके
● जिसके बाद ग्राम पंचायत में उपस्थित अधिकारी से मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा
● इसके बाद जो भी आवश्यक जानकारी आप से पूछी जाए इसका सही ढंग विवरण देंगे जैसे आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पता प्रमाण, अभिवावक का नाम, आधार नंबर, जिला, तहसील, गांव का नाम आदि
● सभी दस्तावेज एप्लिकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर लें।
● जिसके बाद आवेदन पत्र तहसील में जमा कर दें।
● विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा जिसके बाद ही आप का मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा |
Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra Application Form
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन वेबसाइट उपलब्ध नहीं है इसके लिए आपको अपने नजदीकी तहसील में जाना होगा वहीं पर आपको उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा |
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
● सबसे पहले अपने क्षेत्र की पटवारी चौकी में जायें।
● पटवारी चौकी से आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरिफाई करे जायेंगे
● इसके बाद आपको तहसील में जाकर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको आवेदन करना होगा, आवेदन फॉर्म के साथ पटवारी द्वारा वेरिफाई डॉक्यूमेंट भी सलंग्न करें।
● सभी डॉक्यूमेंट जैसे शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र, निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड की कॉपी,पहचान सम्बन्धी डॉक्यूमेंट और 10/- रू के स्टाम्प पर तैयार नोटरी द्वारा वेरीफाइड करने होंगे और उससे संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा।
● आवेदन शुल्क के रूप में 30/- जमा कराएं और पावती पर्ची ले लें।
● आवेदन जमा करने के 15 दिन के पश्चात तहसील से आप अपना उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण ले सकते हैं।