समान नागरिक संहिता पर निबंध | Uniform Civil Code Essay in Hindi | Essay On Uniform Civil Code (UCC)

Essay On Uniform Civil Code in Hindi

समान नागरिक संहिता पर निबंध: (Essay On Uniform Civil Code) देश में आज कल हर कोई समान नागरिक संहिता पर बात कर रहा हैं। जैसे कि नाम से पता लगता है कि समान नागरिक संहिता का मतलब हर एक के लिए  एक समान कनून। समान नागरिक संहिता  की अवधारणा देश के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानूनों की संहिता पर जोर देती है। नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों में विवाह, विरासत, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चे की हिरासत, विवाह और ऐसे कई पहलू शामिल हैं।वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून विविध और जटिल हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक धर्म अपने विशिष्ट प्रावधानों और नियमों का पालन करता है। इस लेख में हम आपके लिए निबंध पेश करने जा रहे है जो आपको समान नागरिक संहिता के बारे में डिटेल और स्पष्ट भाषा में समझाएगा। 

इस लेख में प्रस्तावना से लेकर समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इस लेख में हमने समान नागरिक संहिता के लाभ और नुकसान के बारे में भी चर्चा की हैं। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत | भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति के इस पॉइन्ट में आपको भारत में इसकी स्थिति के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही इस लेख में हम अपने इस निबंध की पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध करा रहे है जो आप डाउनलोड करने के बाद कभी भी पढ़ सकते है औऱ अपने परिजनों को पढ़ा सकते हैं। वहीं समान नागरिक संहिता (Essay On Uniform Civil Code) पर 10 लाइन भी उपलब्ध रहा रहे हैं। इस लेख समान नागरिक संहिता पर निबंध को पूरा पढ़े और निबंध का लाभ लें।

प्रस्तावना

विवाह, विरासत, भरण-पोषण, बच्चे की अभिरक्षा, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि वर्तमान में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए इन पहलुओं को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग कानून हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी), संक्षेप में व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के पूरे निकाय से धर्म को अलग करने का प्रयास करती है। यूसीसी की मांग  जिसका अर्थ है सभी मौजूदा ‘व्यक्तिगत कानूनों’ को धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के एक सेट के तहत एकीकृत करना जो भारत के सभी नागरिकों पर उनकी आस्था की परवाह किए बिना लागू होगा – एक लंबे समय से चली आ रही मांग है, जो स्वतंत्रता-पूर्व युग से चली आ रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, कुछ गरमागरम चर्चाओं के बाद इसे हमेशा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

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समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति

यूसीसी की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई जब सन 1835 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।लेकिन इसने विशेष रूप से सिफारिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए।यूसीसी व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।वर्तमान में, विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग हैं और इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और भरण-पोषण शामिल है।इस बीच, संविधान के अनुच्छेद 25-28 न केवल व्यक्तियों बल्कि धार्मिक समूहों को भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। यह राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय निर्देशक सिद्धांतों और सामान्य कानून को लागू करे।व्यक्तिगत कानून पहली बार राज के दौरान मुख्य रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बनाए गए थे। लेकिन समुदाय के नेताओं के विरोध के डर से अंग्रेज़ इस क्षेत्र में आगे हस्तक्षेप करने से बचते रहे। स्वतंत्रता के बाद, ऐसे विधेयक पेश किए गए जिन्होंने बौद्धों, हिंदुओं, जैनियों और सिखों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को बड़े पैमाने पर संहिताबद्ध और सुधारित किया। हालाँकि, उन्होंने मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को छूट दी।

क्या करेगी समान नागरिक संहिता?

एक समान नागरिक संहिता इंगित करती है कि राष्ट्रीय नागरिक संहिता के तहत धर्म, समाज की परवाह किए बिना सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा जो सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा।वे विरासत, तलाक, गोद लेने, विवाह, बाल सहायता और संपत्ति उत्तराधिकार जैसे विषयों को संबोधित करते हैं। यह इस धारणा पर आधारित है कि आधुनिक संस्कृति में, कानून और धर्म के बीच कोई संबंध नहीं है।

समान नागरिक संहिता के लाभ क्या है?

  • पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में लैंगिक भेदभाव को खत्म किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, विभिन्न धर्मों के अनुसार, विरासत, विवाह आदि पुरुष-प्रधान हैं। आजादी के इतने साल बाद भी देश कि महिलाएं समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं।
  • यूसीसी के गठन से राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। भले ही हमारे देश में विविध सांस्कृतिक मूल्य हैं, लिंग, जाति, पंथ आदि के बावजूद एक एकीकृत व्यक्तिगत कानून राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा।
  • हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन अब यह सवाल सामने आने लगा है कि क्या यूसीसी लागू किए बिना भारत के नागरिक वास्तविक धर्मनिरपेक्षता का आनंद ले पाएंगे। आजादी के इतने सालों बाद भी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल कानून अस्तित्व में हैं।
  • एक बार जब पूरे देश में यूसीसी बन जाएगा, तो भारत इस सदी में एक और सामाजिक सुधार से गुजरेगा। उदाहरण के लिए, भारतीय संदर्भ में, मुस्लिम महिलाओं को विवाह, तलाक आदि के संबंध में व्यक्तिगत कानूनों से वंचित किया जाता है। इसके विपरीत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मोरक्को आदि जैसे विभिन्न मुस्लिम देशों में महिलाओं को संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों का आनंद मिलता है। इसलिए यूसीसी के कार्यान्वयन के बाद भारतीय महिलाओं [विशेषकर मुस्लिम, ईसाई आदि] को भी एक संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून का आनंद मिलेगा। इसलिए, यह देश भर में एक और सामाजिक सुधार की दिशा में एक कदम है।
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समान नागरिक संहिता के नुकसान?

  • भारत धर्म, जातीयता, जाति आदि में विविधता वाला देश है। इसलिए सांस्कृतिक विविधता के कारण विवाह जैसे व्यक्तिगत मुद्दों के लिए एक समान नियम बनाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। हर समुदाय को अपनी उम्र-ओल बदलने के लिए राजी करना भी मुश्किल है
  • यूसीसी को धार्मिक अल्पसंख्यक अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर अतिक्रमण मानते हैं। उन्हें डर है कि उनकी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का स्थान बहुसंख्यक धार्मिक समुदायों के नियम और आदेश ले लेंगे।
  • संविधान किसी की पसंद के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यूसीसी उस अधिकार का उल्लंघन करेगा।
  • यूसीसी को इसकी वास्तविक भावना में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से उधार लेकर, प्रत्येक में क्रमिक परिवर्तन करके, न्यायिक घोषणाएं जारी करके, लैंगिक समानता का आश्वासन देकर और विवाह, रखरखाव, गोद लेने और उत्तराधिकार पर व्यापक व्याख्याओं को अपनाकर बनाया जाना चाहिए। मानव संसाधन के लिहाज से ये चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा, सरकार को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ व्यवहार करते समय प्रत्येक चरण में संवेदनशील और निष्पक्ष होना चाहिए। अन्यथा, इससे सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है।

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यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत | भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति

लगभग सभी देशों में सभी नागरिकों के लिए एक नागरिक संहिता है। नागरिक संहिता के निर्माण के पीछे मूल विचारधारा धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है।समान नागरिक संहिता एक देश, एक कोड के विचार पर आधारित है जो सभी धार्मिक समूहों पर लागू होता है। भारतीय संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 44 में विशेष रूप से “समान नागरिक संहिता” शब्द का उल्लेख है। चूंकि राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता, न्याय और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी के निर्माण की मांग के लिए पहली याचिका 2019 में प्रस्तुत की गई थी, इसलिए यह भारत में एक बेहद विवादित विषय बन गया है। कोई चाहता है कि इसे लागू कर दिया जाए वहीं कई लोगों को इसके देश में लागू होने से आपत्ति हैं।

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Essay On Uniform Civil Code in Hindi (Download PDF)

इस पॉइन्ट में हम आपको उपर दिए गए निबंध का  PDF फॉर्मेट उपलब्ध करा रहे है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते है और कभी भी पढ़ सकते हैं।

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यूनिफॉर्म सिविल कोड | Uniform Civil Code Per 10 lines

1. देश को एक साथ लाने की राह में समान नागरिक संहिता एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।

2. समान नागरिक संहिता कारण नागरिकों की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

3. समान नागरिक संहिता सभी प्रकार की लैंगिक असमानताओं को दूर करने में रीढ़ बनेगी।

4. संविधान इस संहिता से प्रतिगामी प्रथाओं को समाप्त कर सकता है।

5. भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जिसने इस कोड को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

6. समान नागरिक संहिता के जरिए हम एक आधुनिक समाज का निर्माण कर सकते हैं।

7. यह कोड सभी समुदायों के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा।

8. प्रख्यात न्यायविदों का एक निकाय इस संहिता को बनाए रख सकता है।

9. अगर देखा जाए तो इस संहिता का कार्यान्वयन देश में एक संवेदनशील विषय से कम नहीं है।

10. इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए नागिरकों में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता बहुत जरुरी है।

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