पंजाब विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाए | Apply for Marriage Certificate in Punjab | Marriage Certificate in Punjab

panjaab vivaah pramaan patr online

पंजाब विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन (panjaab vivaah pramaan patr Online) बनवाना आज कितना आवश्यक हो गया है। इस बात से आप जरूर अनभिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि भारत में विवाह प्रमाण पत्र को सभी सरकारी योजनाओं एवं नौकरी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में देखा जाने लगा है। इसी के साथ विवाह प्रमाण पत्र (marriage certificate) बनाने से पति एवं पत्नी के बीच का रिश्ता कानूनी तौर पर मजबूत रखता है। पंजाब निवासियों को विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए शादी के 1 महीने बाद ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करना होगा। विवाह प्रमाण पत्र को महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकार की रक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेज माना गया है।

पंजाब निवासी कैसे panjaab vivaah pramaan patr online के लिए आवेदन कर सकते हैं?  आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, एवं सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश और विवाह प्रमाण पत्र के लाभ आप इस लेख में विधिवत जाने वाले हैं अतः है आवेदक कृपया आवेदन करने से पूर्व दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

panjaab vivaah pramaan patr Online | पंजाब विवाह प्रमाणपत्र ऑफलाइन कैसे बनवाएं | How to Apply for Marriage Certificate in Punjab | Punjab Govt. marriage certificate |

 Punjab Marriage Certificate Online 2021 Highlight

आर्टिकल के बारे मेंपंजाब विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन
आर्टिकल केटेगरीविवाह प्रमाण पत्र
राज्य का नामपंजाब
विवाह प्रमाण का उद्देश्यमहिलों की अधिकारो की रक्षा
लाभार्थीराज्य की महिलाएं
आवेदन मोड़ऑफलाइन /ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटpunjab.gov.in

पंजाब विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन के उद्देश्य एवं लाभ | Purpose and Benefits of Punjab Marriage Certificate Online

 जैसा कि आप सभी जानते हैं विवाह प्रमाण पत्र panjab vivaah pramaan patr को आवश्यक दस्तावेज माना जाने लगा है। इसी के साथ पति व पत्नी के बीच के रिश्ते को कानूनी तौर पर मान्यता दी जाती है। सभी राज्य विवाह प्रमाण पत्र आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करा चुके हैं। पंजाब सरकार द्वारा विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने की सुविधा शुरू कर दी गई है। विवाह प्रमाण पत्र से महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोका जा सकेगा, तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु विवाह प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज माना गया है। महिला आयोग का कहना है कि महिलाओं  के हितों की रक्षा कानूनी तौर पर मजबूती से की जाए और marriage certificate को हर दांपत्य जीवन में प्रवेश कर रहे युवक एवं युक्ति के लिए अनिवार्य किया जाए। इसी उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा विवाह प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है विवाह प्रमाण पत्र से अनेक लाभ होंगे जैसे:-

  • marriage certificate दांपत्य जोड़े को कानूनी मान्यता देता है।
  • प्रमाण पत्र से महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार रोके जा सकते हैं।
  • महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु marriage certificate को अनिवार्य दस्तावेज के तौर पर पहल की जाने लगी है।
  • पति पत्नी  एक साथ बैंक में खाता खुलवाने हेतु marriage certificate प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • मैरिज सर्टिफिकेट से पति व पत्नी को कानूनी मान्यता मिलेगी।
  • पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
  • मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के बाद पति-पत्नी अपना पासवर्ड आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की समय अवधि क्या है? What is the time period for getting Punjab Marriage Certificate

पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है विवाह के 30 दिन बाद विवाह दांपत्य युवक-युवती को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा अगर 30 दिन के बाद विलम होता है तो प्रतिदिन ₹2 विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।  इसीलिए पंजाब के नव विवाहित जोड़े को जल्द ही मेरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहिए।

पंजाब विवाह प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) की पात्रता क्या है? What is the eligibility of Punjab Marriage Certificate (Marriage Certificate)?

पंजाब सरकार द्वारा नवविवाहित दंपति जोड़े को 30 दिन के भीतर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अनिवार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को फॉलो करके आपको जल्द मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। 

  • जैसा कि पूर्व निर्धारित है विवाह दांपत्य युवक की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए तथा महिला की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने चाहिए।
  • युवक एवं युवती में से कोई भी एक पंजाब का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • विवाह प्रमाण पत्र के लिए विवाह के 30 दिन बाद तक आवेदन करना होगा।
  • यदि नव दंपति में कोई भी एक अगर पहले से ही तलाक शुदा है तो उन्हें तलाक का प्रमाण प्रस्तुत करना हुआ।
  • पति या पत्नी की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करने पर पति या पत्नी को मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पंजाब विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने हेतु कौनसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?  What are the documents required to get Punjab Marriage Certificate online?

पंजाब में विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत कर ऑनलाइन माध्यम से  मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • वर वधु का आधार कार्ड
  • शादी के समय की तस्वीर
  • शादी का निमंत्रण कार्ड
  • वर वधु के पासपोर्ट साइज फोटो
  • वर वधु का आयु प्रमाण पत्र
  • यदि शादी विदेश में की जा रही है तो विदेश के एम्बेसी द्वारा नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा
  • शादी के दौरान उपलब्ध दो गवाहों की संपूर्ण जानकारी तथा पहचान पत्र
  • वर वधु का आवासीय प्रमाण पत्र
  • यदि पत्नी और पति हमसे कोई तीन तलाक शुदा है तो तलाक का प्रमाण पत्र
  • पति व पत्नी मृत्यु के उपरांत शादी कर रहे हैं तो पति या पत्नी को  मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
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पंजाब विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें? | How to Apply Online for Punjab Marriage Certificate?

पंजाब राज्य के नव वर-वधू विवाह के 30 दिन बाद तक विवाह प्रमाण पत्र अर्थात मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दी गई आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें।

  • सर्वप्रथम आवेदक पंजाब सरकार की ऑफिशल वेबसाइट https://punjab.gov.in/ पर विजिट करें।
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे सर्विस विकल्प पर क्लिक करें।
  • सर्विस विकल्प में फॉर्म पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म उसमें मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म पर क्लिक करें।
  • मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • संपूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।
  • आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर आपको नजदीकी जिला केंद्र पर बुलाया जा सकता है।
  • आवेदन संपन्न होने के पश्चात आपको जल्द ही मेरिज सर्टिफिकेट को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट ऑफलाइन आवेदन हेतु फॉर्म डाउनलोड करें।

FAQ’s Marriage Certificate in Punjab

Q. पंजाब में विवाह प्रमाण पत्र कितने दिन में बनवा सकते हैं?

Ans.  पंजाब सरकार द्वारा विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की सीमा अवधी विवाह के 30 दिन बाद तक रखी है। अतः आवेदक दंपत्ति को विवाह के 30 दिन बाद विवाह सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। विलंब होने पर प्रतिदिन ₹2 शुल्क का भुगतान करना होगा।

Q.  पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?

Ans.  पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नव विवाहित दंपत्ति को नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

Q.  पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें?

Ans.  पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले पंजाब सरकार की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें। सर्विस सेक्टर में फॉर्म पर क्लिक करें एवं मैरिज सर्टिफिकेट पर क्लिक करें तथा आवश्यक जानकारी दर्ज कर फॉर्म सबमिट कर दें।

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Q.  पंजाब विवाह प्रमाणपत्र ऑफलाइन कैसे बनवाएं?

Ans.  ऑफलाइन बनवाने के लिए आपको नजदीकी नगर पालिका एवं पंचायत से संपर्क करना चाहिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें एवं संबंधित अधिकारी को आवेदन फॉर्म जमा करवा दें आवेदन फॉर्म की जांच सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर विवाह प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

 पंजाब सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

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