मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) राज्य के नागरिकों का आर्थिक, व्यवसायिक तथा आजीविका संबंधी देखरेख हेतु विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाएं शुरू कर रही है। सरकार द्वारा उन सभी परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है, जिनके घर पर कन्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा “कन्या अभिभावक पेंशन योजना” (MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Online Registration) की शुरुआत की गई है योजना के अंतर्गत कन्या के माता-पिता को प्रति महीना आर्थिक अनुदानित करने हेतु पेंशन योजना (pension scheme) की शुरुआत की गई है। इस लेख के माध्यम से आप कन्या अभिभावक पेंशन योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस लेख में आपको वह सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं, जो योजना हेतु आवश्यक हैं। जैसे:- योजना के लिए कैसे आवेदन करें? योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया को विधिवत जानने के लिए आप इस लेख में अंत तक बने रहे।
What is Kanya Abhibhavak Pension Yojana | कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?
जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आर्थिक वर्ग से कमजोर हैं तथा आय के स्रोत पर्याप्त नहीं है ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा सभी प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान कर लाभान्वित किया जाता है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Kanya Abhibhavak Pension Yojana) की शुरुआत की गई है। कन्या के माता-पिता को सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त हो इसी उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश के ऐसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी जो कन्या के माता-पिता हैं। कन्या के विवाह के बाद घर में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आजीविका चला सकें और आयु 60 वर्ष से अधिक है तो ऐसे में सरकार द्वारा दंपति को हर महीने ₹600 की पेंशन सहायता दी जाएगी।
CM Girl Guardian Pension Scheme 2022
योजना का नाम | कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2022 |
योजना विभाग का नाम | सामजिक न्याय विभाग |
योजना लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक |
योजना का उद्देश्य | गरीब वर्गों की आर्थिक सहायता करना |
आवेदन का मोड़ | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
पेंशन राशि | 600 रूपये प्रतिमाह |
आधिकारिक वेबसाइट | mpedistrict.gov.in |
Kanya Abhibhavak pension Yojana application form
Madhya Pradesh government द्वारा हाल ही में शुरू की गई कन्या अभिभावक पेंशन योजना (knya Abhibhavak pension Yojana) के अंतर्गत जिस परिवार में बेटी के अलावा और कोई सदस्य नहीं है, तथा बेटी की शादी होने पर माता-पिता अकेले रह रहे हैं, ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें ₹600 प्रति महीना पेंशन के तौर पर आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए कन्या अभिभावक को ऑनलाइन (MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana | Online Registration) माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया इसी लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर बिना रोक-टोक के आप कन्या अभिभावक पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे।
Objectives and benefits of MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana | Online Registration | कन्या अभिभावक पेंशन योजना के उद्देश्य एवं लाभ
Madhya Pradesh government ने कन्या उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं प्रदेशवासियों पर निछावर की है। इसी श्रंखला में मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याओं के माता पिता को पेंशन योजना (pension Yojana) के तहत लाभान्वित करने का फैसला किया है। ऐसे में सरकार उन सभी दंपतियों के लिए मददगार साबित होगी जिन दंपतियों के सिर्फ बेटी है। और बेटी की शादी हो चुकी है और उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। ऐसे में सरकार उन्हें ₹600 प्रति महीना आर्थिक मदद के तौर पर पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई है। योजना के लाभ इस प्रकार हैं।
- कन्या अभिभावक पेंशन योजना राज्य के गरीब वर्ग के दंपत्ति को मिलेगी।
- योजना लाभार्थी दंपति को प्रति महीना 600 रुपए अतिरिक्त पेंशन योजनाओं के दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।
- पेंशन का पैसा सीधे बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना का लाभ उन सभी दंपति को मिलेगा जिनके एक बेटी है और उसकी शादी कर दी गई है।
- अगर हर पुत्र की मृत्यु हो गई है और बेटी की शादी कर दी गई है ऐसे परिवार को योजना लाभान्वित हेतु उचित पात्र माना जाएगा।
Eligibility of MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana | एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए जो भी अभिभावक आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को पूर्ण करना चाहिए जो कि इस प्रकार है।
- योजना से लाभान्वित केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी दंपति हो सकेंगे।
- जिन अभिभावक को एक बेटी है और उसकी शादी हो गई है ऐसी स्थिति में वह पेंशन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक दंपति की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यदि अभिभावक दंपति आयकर दाता है तो वे योजना हेतु उचित पात्र नहीं माने जाएंगे।
- घर में अगर पुत्र है तो योजना हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे
- एक पुत्री है और उसका विवाह नहीं हुआ है तो योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- योजना हेतु लाभान्वित होने वाले दंपति परिवार आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न श्रेणी से संबंध रखना चाहिए। इसी के साथ राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड धारक होने चाहिए।
Documents will be required for MP girl guardian pension scheme | एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु क्या दस्तावेज लगेंगे?
- मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक दंपति को नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- आवेदक दोनों दंपतियों का आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बीपीएल एवं राशन कार्ड।
- स्वघोषित पत्र की आयकर दाता ना हो।
- यदि परिवार में एक विधवा महिला है तो उन्हें पति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस खाते की फोटो कॉपी।
- आवेदक दंपति का मोबाइल नंबर।
- दंपति की एक साथ पासपोर्ट साइज फोटो।
- इन सभी दस्तावेज की आवेदन हेतु आवश्यकता होगी।
How to apply for MP Kanya Guardian Pension Scheme | एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें
मध्य प्रदेश के जो भी कन्या के माता-पिता पेंशन योजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं वह दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।
- सर्वप्रथम अभिभावक मध्य प्रदेश के ई डिस्टिक ऑफिशल वेबसाइट http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx पर लॉगिन करें।
- वेबसाइट होम पेज पर MP डिस्ट्रिक्ट सेवा लिंक पर क्लिक करें।
- डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक कर आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के पश्चात विभाग और सेवा का चयन करना होगा जिसमें सामाजिक न्याय विभाग का चयन करें।
- विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कन्या अभिभावक पेंशन योजना का चयन करें।
- अब आपके सामने कन्या अभिभावक पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- तथा उन्हें एक मार्ग जरूर करें।
- संपूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
- पंजीकरण होने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन की अभिस्वीकृति जरूर ले।
Q. एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. मध्य प्रदेश के जो अभिभावक अपनी बेटी की शादी कर चुके हैं और परिवार में पुत्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ई डिस्टिक ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें। आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें तथा आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन फॉर्म को समेट कर दें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक कर लिया जाएगा।
Q. एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
Ans. मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। जिनके एक बेटी है और उसकी शादी हो चुकी है तथा परिवार में कोई भी आजीविका स्रोत नहीं है। अर्थात पुत्र नहीं है और आवेदक दंपति की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो वे योजना लाभान्वित हेतु आवेदन कर सकते हैं।
Q. कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलेगी?
Ans. कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग दंपति को ₹600 प्रति महीना आर्थिक तौर पर पेंशन दी जाएगी।
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