उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) द्वारा राज्य के किसानों के हितों को लेकर अत्यधिक लाभकारी योजनाओं की झड़ी लगाना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रभावी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath) द्वारा हाल ही में किसानों के हित में मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 (Kisan and Sarvhit Bima Policy Yojana) की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत किसान की दुर्घटना हो जाने तथा किसी कारण से अपंग हो जाने की स्थिति में 2.5 लाख से 5 लाख तक आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। सरकार द्वारा कुछ ऐसे अस्पतालों का चयन किया गया है जिनमें किसानों का इलाज नि:शुल्क हो सकेगा। तथा उन्हें इलाज के साथ-साथ सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। योजना के लिए किसानों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
आइए जानते हैं आप कैसे किसान एवं सर्वहित बीमा योजना (Kisan Sarvhit Bima Policy Yojana) का हिस्सा बन सकते हैं? सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंड एवं आवश्यक दस्तावेज विवरण को जानने के लिए इस लेख में अंत तक बने रहें। हमारा मानना है कि आप यदि उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो यह योजना आपके लिए अत्यधिक लाभान्वित साबित होगी। योजना की संपूर्ण जानकारी इसी लेख में सम्मिलित की गई है। अतः लेख को अंत तक पढ़े।
Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Application Form | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म
यूपी के प्रभावी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों को बीमा योजना (Bima Yojana) का लाभ देकर किसानों के साथ हुई दुर्घटना को आर्थिक रूप से अनुदानित करना बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। जो भी उत्तर प्रदेश के किसान योजना से लाभान्वित होने हेतु आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Kisan Bima Yojana Online Application Form) फॉर्म भरना होगा। जिसकी प्रक्रिया हम इसी लेख में सम्मिलित करने जा रहे हैं।
Hief Minister Farmer and Sarvahit Bima Yojana | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023
Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किसान हित में लाभकारी योजना है। योजना के अंतर्गत किसानों को ढाई। 2.5 लाख रुपए से लेकर ₹5 लाख तक का बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत वही किसान सम्मिलित होंगे जो सीमांत किसान है। अर्थात छोटे किसान है, किसानों की वार्षिक आय 75000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथा किसान की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के इलाज हेतु राज्य के 56 हॉस्पिटल का चयन किया गया है। जहां पर किसान दुर्घटना होने पर अपना इलाज करवा सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित अस्पतालों में इलाज करने पर ही किसानों को सर्वहित बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।
UP Kisan Sarvahit Bima Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | किसानो को इलाज के लिए वित्तीय सहायता देना |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | balrampur.nic.in |
Benefits of UP Kisan and Sarvhit Insurance Policy | यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा पॉलिसी के फायदे
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा पॉलिसी योजना का लाभ गरीब तथा छोटे किसानों को मिलेगा।
- योजना हेतु वही किसान आवेदन कर सकते हैं। जो स्थाई रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी है।
- किसान योजना लाभान्वित होने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- दुर्घटना के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को क्षति पहुंचती है। तो वह सरकार द्वारा घायलों के से लेकर ₹5 लाख तक का बीमा प्राप्त कर सकते हैं।
- यूपी किसान सर्वहित बीमा पॉलिसी योजना के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे।
- किसान की दुर्घटना व मृत्यु हो जाती है तो उन्हें ₹5 लाख तक का मुआवजा मिलेगा।
- यदि किसान दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं और कृत्रिम अंग लगाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में ₹1 लाख का अनुदान मिलेगा।
- योजना हेतु किसान वर्ग ही शामिल हो सकेंगे तथा किसानों के पास BPL card होना आवश्यक है।
- सरकार द्वारा निर्धारित 56 हॉस्पिटल में आवेदक किसान नि:शुल्क इलाज करवा सकते हैं।
- किसान यदि रोड, रेल, कार एक्सीडेंट, जंगली जानवर द्वारा आक्रमण करने पर चोटिल हो जाते हैं। बाढ़ में बह जाते हैं। आदि किसी भी कारण से हुई दुर्घटना के कारण सरकार द्वारा मुआवजा बीमा राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
Farmer’s eligibility for Sarvahit Bima Yojana | सर्वहित बीमा पॉलिसी हेतु किसान की पात्रता
जैसा कि आप सभी जानते हैं बीमा पॉलिसी उन्हीं किसानों की की जाएगी जो उत्तर प्रदेश के स्थाई किसान हैं। परंतु एवं छोटे किसानों को भी योजना हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता इस प्रकार है।
- आवेदक किसान निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- किसान की सालाना आय 75000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना का लाभ किसान दुर्घटना हुआ है या दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर ही आवेदन कर सकते हैं।
Application Document for Sarvahit Bima | सर्वहित बीमा पॉलिसी हेतु आवेदन दस्तावेज
जो भी उत्तर प्रदेश के किसान सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे:-
- आधार कार्ड Aadhar card
- राशन कार्ड Ration card
- आय प्रमाण पत्र income certificate
- आयु प्रमाण पत्र age certificate
- विकलांग प्रमाण पत्र (यदि पहले से हो तो) Disability certificate
- बैंक खाता पासबुक bank account passbook
- आवेदक का मोबाइल नंबर Applicant’s mobile number
- मूल निवास प्रमाण पत्र Basic address proof
- आवेदक की फोटो Applicant’s photo
Facilities available during UP Kisan and Sarvhit Bima Policy Scheme | यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा पॉलिसी के दौरान मिलने वाली सुविधाएं
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा पॉलिसी योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा पॉलिसी करवाने के अनेक फायदे होंगे। जैसे:-
- बीमा धारक किसान स्वयं परिवार के अन्य सदस्यों की दुर्घटना होने पर ढाई लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।
- बीमा धारक किसान को लगभग 1440 अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज देने की सुविधा होगी।
- दुर्घटना होने पर किसी नजदीकी अस्पताल में ₹25000 तक की प्राथमिक सुविधाएं निशुल्क होगी।
- सरकार द्वारा दुर्घटना होने पर नि:शुल्क हेल्पलाइन नंबर 1520 शुरू की गई है। जो दुर्घटना होने पर सूचित कर सकते हैं।
- दुर्घटना होने पर नजदीकी चिकित्सा एंबुलेंस एवं आवश्यकता पड़ने पर थाने की उचित व्यवस्था होगी।
- दुर्घटना विकलांग होने पर ₹1 लाख तक कृत्रिम अंग लगाने की व्यवस्था होगी।
- सरकार द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर 24 *7 समय सुविधा उपलब्ध होगी।
How to apply for UP Kisan Sarvhit Bima Policy | यूपी किसान सर्वहित बीमा पॉलिसी के लिए कैसे आवेदन करें
जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश स्थाई निवासी हैं और योजना हेतु लाभान्वित होना चाहते हैं। उन्हें नीचे दी गई आवेदन प्रक्रिया फॉलो कर अपना आवेदन पूर्ण करना चाहिए।
- सबसे पहले आवेदन किसान योजना हेतु बालमपुर https://balrampur.nic.in/ ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।
- होम पेज पर योजनाएं विकल्प दिखाई देगा अतः योजना विकल्प पर क्लिक करें।
- योजना लिस्ट में किसान एवं सर्वहित बीमा योजना विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन कैसे करें विकल्प पर क्लिक करें।
- योजना संबंधित संपूर्ण विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- तथा आवेदन फॉर्म और क्लेम फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरे।
यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन पत्र का चुनाव करें। यदि पहले से आवेदन कर चुके हैं और क्लेम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्लेम फॉर्म का चुनाव करें।
पहला आवेदन पत्र | First Application Form
यदि परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)
दूसरा आवेदन प्रपत्र | Second Application Form
दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया का विकलांग हो जाना।
तीसरा आवेदन पत्र | Third Application Form
किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले गैर अस्पतालों में प्राथमिक इलाज के लिए भरा जाने वाला आवेदन फॉर्म।
चौथा आवेदन पत्र | Fourth Application Form
किसान बीमा कार्ड बनने के बाद यदि किसान की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है। तब ये फॉर्म भरा जायेगा।
पांचवा आवेदन पत्र | Fifth Application Form
र्घटना में परिवार के मुखिया के विकलांग होने के मामले में ये फॉर्म भरा जायेगा।
आपको क्लेम के अनुसार जिस प्रकार का आवेदन फॉर्म चाहिए उस फॉर्म को डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकालने के बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें। तथा अपने डाक्यूमेंट्स संलग्न करें। तत्पश्चात आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करा दें।
FAQ’s Kisan and Sarvhit Bima Policy Yojana
Q. यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा पॉलिसी के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. जो भी उत्तर प्रदेश के सीमांत एवं लघु किसान है तथा उनकी वार्षिक आय 75 हजार से अधिक नहीं है। तो वह किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को सर्वप्रथम बलरामपुर ऑफिशल वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। आवश्यक आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर फॉर्म को पूरा भर कर आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग में जमा कराने होंगे। तत्पश्चात आपकी बीमा पॉलिसी शुरू की जाएगी।
Q. किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की पात्रता क्या है?
Ans. किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाभकारी योजना है। अतः यह उन छोटे किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं सीमांत किसान है उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी किसान जिनकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच है और वार्षिक आय 75000 से कम है तो वे योजना हेतु उचित पात्र हैं।
Q. किसान एवं सर्वहित बीमा पॉलिसी योजना में कितना बीमा मिलेगा?
Ans. सर्वहित बीमा पॉलिसी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किसानों को ढाई लाख रुपए से लेकर ₹5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें