सम्पूर्ण भारतवर्ष में किसानों को कृषि संबंधित क्षेत्र में लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की लाभान्वित योजनाएं शुरू की जा रही है। इसी श्रंखला में बिहार सरकार (Government of Bihar ) द्वारा राज्य के किसानों के हित में कृषि इनपुट अनुदान योजना (krshi inaput anudaan yojana ) की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के किसानों को प्रकृति आपदा की वजह से फसल को हुए नुकसान की भरपाई हेतु ₹13500 प्रति हेक्टर अनुदान राशि दी जाएगी। किसानों की फसल अगर ओलावृष्टि, बाढ़ आदि से खराब हो चुकी है, तो उन्हें सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है।
What is Bihar krshi inaput anudaan yojana | बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है?
जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार (Bihar krishi input yojana) राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तथा यहां के अनेक जिले बाढ़ ग्रस्त होने की वजह से फसल को अत्यधिक नुकसान होने का खतरा बना रहता है। बाढ़ प्रभावित जिलों में औरगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर व वैशाली शामिल है।
बिहार सरकार ( Government of Bihar) द्वारा शुरू की गई DBT (Direct Blance Transfar) कृषि इनपुट सब्सिडी योजना तथा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्राकृतिक आपदा निवारण योजनाओं के अंतर्गत बिहार राज्य के असिंचित कृषि क्षेत्र में ओलावृष्टि तथा बाढ़ से फसल खराब होने पर ₹6800 प्रति हेक्टर का मुआवजा दिया जाएगा। तथा जो सिंचित क्षेत्र हैं उन्हें ₹13500 का प्रति हैक्टर मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो, उन्हें 12,200 रु प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
Bihar Krishi Input Anudan Yojana 2022 Highlights
योजना का नाम | कृषि इनपुट अनुदान योजना |
योजना शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
योजना के लाभार्थी | बिहार राज्य के किसान |
योजना विभाग | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ |
Bihar krshi inaput anudaan yojana New Update
इस बार बिहार (Bihar) राज्य के जिन किसानों ने प्राकृतिक आपदा अनुदान हेतु अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा उन्हें आगे आवेदन करने की एक और मोहलत दी गई है। तथा राज्य के 19 जिले गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज तथा अररिया के प्रतिवेदित 148 प्रखंडों आदि क्षेत्रो के किसान कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत 7 से 20 मई तक आवेदन कर सकते है |
कृषि मंत्री द्वारा दिए गए बयान के अनुसार 23 जिलों के बाढ़ प्रभावित किसान डीबीटी पोर्टल पर कृषि मुआवजे हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Benefits of Bihar krshi inaput anudaan yojana | बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के लाभ
बिहार राज्य के बाढ़ प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा उचित अनुदान देने की घोषणा की गई है। तथा किसानों को इस योजना से विभिन्न प्रकार के लाभ होंगे जैसे:-
- बिहार के असिंचित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ₹6800 प्रति हैक्टर अनुदान दिया जायेगा। तथा सिंचित क्षेत्र में ₹13500 प्रति हैक्टर अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो, उन्हें 12,200 रु प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायेगा।
- योजना सीमांत किसानों के लिए होगी तथा एक किसान 2 हेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- Bihar Krishi input योजना के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम ₹1000 की राशि अनुदानित की जाएगी।
- किसानों को अनुदान की राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- बिहार राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- बिहार राज्य के बाढ़ प्रभावित तथा ओलावृष्टि क्षेत्र के किसानों को पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार ही अनुदान दिया जाएगा।
Eligibility for Bihar Krishi input Anudan Yojana | बिहार कृषि इनपुट योजना हेतु पात्रता
- आवेदक किसान बिहार राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हो।
- किसान बिहार राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- किसान के पास खेती करने हेतु भूमि होनी चाहिए।
- वहीं बटाईदार के पास वास्तविक खेतीहर+स्वयं भू-धरी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- जमाबंदी की आवश्यकता होगी।
- किसान के पास एलपीसी/जमीन रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय पत्र होना आवश्यक हैं।
- आवेदन का मोबाइल नंबर।
- आवेदक किसान की पासपोर्ट साइज फोटो।
How to Apply for Krishi input Anudan Yojana | कृषि अनुदान योजना के लिए कैसे आवेदन करें
जो भी बिहार राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसान फसल के खराब होने पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी जा रही है अतः किसान दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम किसान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार की ऑफिशल वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
- वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आवेदन करें ऑप्शन में आपको बिहार कृषि इनपुट योजना हेतु आवेदन लिंक दिखाई देगा अतः किसान लिंक पर क्लिक करें।
- दिखाई दे रहे होम पेज पर आप किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें तथा सर्च बटन पर क्लिक करें।
- दिखाई दे रहे दिशानिर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा आवेदन फॉर्म में संपूर्ण जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें।
आवेदन पत्र के दूसरे भाग में:-
- आवेदन पत्र के दूसरे भाग में किसान अपनी भूमि की जानकारी जैसे कि भूमि का क्षेत्रफल (अधिकतम 2 हेक्टेयर) और फसल के नुकसान का कारण आदि दर्ज करें।
- आवेदन घोषणा फॉर्म को पूर्ण करते हुए OTP दर्ज करें।
- आवेदक किसान स्वघोषणा पत्र का चुनाव करें तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म को सबमिट करें तथा पंजीकरण नंबर सुरक्षित रखें।
- DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें।
जिन किसानों का डीबीटी पोर्टल (DBT Portal) पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। वह किसान योजना हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले किसान खुद को पंजीकरण जरूर करें। पंजीकरण करने की प्रक्रिया नीचे दी जा रही है।
- सर्वप्रथम किसान बिहार सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर लॉगिन करें।
- वेबसाइट होम पेज पर पंजीकरण करें विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आवेदक को पावती प्रिंट करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- पावती प्रकार का चयन करें।
- डाटा का चयन करें तथा आईडी नंबर दर्ज करें।
- शो रिकॉर्ड विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्रिंट करें।
FAQ’s Bihar Krishi input Anudan yojana 2022
Q. बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है?
Ans. बिहार सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इसी योजना को बिहार किसान इनपुट अनुदान योजना का नाम दिया गया है। योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति हेक्टर मुआवजे के तौर पर ₹13500 की राशि अनुदानित की जाएगी।
Q. बिहार किसान इनपुट अनुदान योजना की पात्रता क्या है?
Ans. बिहार राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि कर रहे किसान योजना के उचित पात्र होंगे तथा सरकार द्वारा जिन जिलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दर्ज किया गया है। उन सभी किसानों को योजना अनुदान हेतु उचित पात्र माना जाएगा। तथा किसान 2 हेक्टर भूमि से अत्यधिक मुआवजे के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
Q. बिहार किसान इनपुट अनुदान योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. बिहार राज्य के किसान इनपुट योजना अनुदान हेतु सर्वप्रथम बिहार राज्य की कृषि विभाग ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें। तथा किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करते हुए इनपुट योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरें। तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें निश्चित तौर पर किसान आसानी से अपना आवेदन पूर्ण कर सकेंगे।
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