MP Solar Pump Yojana Application Form :- मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा लाभकारी योजनाएं शुरू की गई है। भारत सरकार तथा अन्य सभी राज्यों की सरकार चाहती है, कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों को समृद्धि के रास्तों पर चलाने हेतु आर्थिक रूप से तथा तकनीकी रूप से सहयोग किया जाए। इसी श्रंखला में मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) द्वारा “मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” ( Mukhyamantri Solar Pump Scheme) की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 90% तक सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। जिससे किसान अपने खेत पर आसानी से सोलर पंप लगवा सकते हैं और फसल की सिंचाई कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना एप्लीकेशन फॉर्म
मध्य प्रदेश के स्थाई किसान सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के किसानों के साथ ऐसी समस्याएं आम होती जा रही है, कहीं पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बिजली कनेक्शन 300 मीटर से अधिक होने पर सरकार द्वारा कनेक्शन को पाबंद किया जा रहा है। ऐसे में सरकार चाहती हैं कि किसानों को नदी, बांध के समीप ऐसे स्थान पर सोलर पंप लगवाए जाएं, जहां से किसान आसानी से फसल की सिंचाई करने हेतु पंप का प्रयोग कर सकें। अभी तक राज्य के किसान डीजल चलित पंप का उपयोग किया करते हैं। परंतु डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किसानों के सामने यह एक बड़ी चुनौती है, कि वह कैसे महंगाई में अपनी फसल को डीजल पंप से सींच सकते हैं।
अब किसानों को सोलर पंप (MP solar pump Yojana) लगवाने हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया इसी लेख में नीचे प्रस्तुत की गई है और एप्लीकेशन फॉर्म का सीधा लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। जिससे आप आसानी से सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
MP solar pump scheme new update | एमपी सोलर पंप योजना न्यू अपडेट
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सोलर योजना (Solar Scheme MP) के अंतर्गत सिंचाई के लिए सोलर पंप की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई है।अब सभी किसान जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है, उन्हें सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिससे किसान दिन में फसल की सिंचाई कर सकते हैं और बढ़ते बिजली एवं डीजल की कीमतों से राहत पा सकते हैं। सरकार द्वारा सोलर पंप सिंचाई को प्राथमिकता दी जा रही है और किसानों को सब्सिडी पर पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
CM Solar Panel Pump Scheme Highlight
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना |
योजना शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
योजना लाभार्थी | मध्य प्रदेश के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cmsolarpump.mp.gov.in/ |
सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सब्सिडी सोलर पंप की तकनीकी एवं कैपेसिटी विवरण को सूचीबद्ध किया गया हैं। विवरण के आधार पर व अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर पंप प्राप्त कर सकते हैं।
क्र. | सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार | हितग्राही किसान अंश (रु.) | डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन) |
1 | 1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 19000/- | 30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. |
2 | 2 एच.पी.डी.सी. सरफेस | 23000/- | 10 मी. के लिए 198000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी. |
3 | 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 25000/- | 30 मी. के लिए 68400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. |
4 | 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 36000/- | 30 मी. के लिए 114000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 69000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 45000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. |
5 | 5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 72000/- | 50 मी. के लिए 110400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 72000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 50400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
6 | 7.5 एच.पी.डी.सी.सबमर्सिबल | 135000/- | 50 मी. के लिए 155250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 101250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 70875, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
7 | 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल | 135000/- | 50 मी. के लिए 141750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 60750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
8 | 10 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल | 217840/- | 50 मी. के लिए 207000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 135000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
9 | 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल | 217250/- | 50 मी. के लिए 189000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 126000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 81000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
Benefits of MP Solar Pump Scheme | एमपी सोलर पंप योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फसल की सिंचाई करने हेतु सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिससे किसानों को आर्थिक रूप से काफी फायदे होंगे जैसे:-
- योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को नि:शुल्क सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे।
- राज्य के जिन क्षेत्रों में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं है। वहां पर किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ऐसे क्षेत्र जहां पर विद्युत लाइन 300 मीटर से अधिक दूर है तो उन्हें सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां पर नदी या बांध के निकट होने के बावजूद बिजली की ज्यादा खपत होती हो वहां पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जिससे पानी आसानी से मिल पाएगा और बिजली कम यूज होगी।
Required eligibility and documents for getting MP Solar Pump Yojana Application Form | एमपी सोलर पंप प्राप्ति हेतु आवश्यक पात्रता एवं दस्तावेज
जो मध्य प्रदेश के किसान सोलर पंप प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पात्रता के तौर पर मध्य प्रदेश के स्थानीय सभी किसानों को योजना हेतु लाभान्वित किया जाएगा।
- दस्तावेज के रूप में आवेदक किसान का आधार कार्ड।
- किसान कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- खेती योग्य भूमि के कागजात विवरण।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदक किसान की पासवर्ड साइज फोटो।
Rules and guidelines of MP Solar Pump Scheme | मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नियम एवं दिशा निर्देश
- मध्य प्रदेश के किसान केवल अपनी कृषि भूमि के लिए सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सोलर पंप प्राप्ति के बाद सिंचाई हेतु ही इसका उपयोग हो। पंप को बेच नहीं सकते तथा दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते।
- सोलर पंप प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पंप स्थापना के लिए सहमति पत्र प्राप्त करना होगा।
- निर्धारित समय सीमा के अंदर सोलर पंप की राशि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड मैं जमा करानी होगी।
- सोलर पंप का प्रयोग केवल फसल की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा इसकी देखरेख की जिम्मेदारी आवेदक किसान की होगी।
- आवेदक किसान द्वारा दिए गए खसरा भूमि पर किसी प्रकार का विद्युतीय पंप संचालित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसान का मोबाइल नंबर बदलने पर ऊर्जा विभाग में सूचना देनी होगी।
- आवेदक किसान द्वारा पंप आवेदन पत्र के साथ ₹5000 की राशि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में ऑनलाइन माध्यम से जमा करानी होगी।
- यदि आवेदक किसान का पंप योजना के अंतर्गत आवेदन अस्वीकार होता है तो उसे ₹5000 की राशि लौटा दी जाएगी।
- सोलर पंप आवेदन करने के पश्चात 120 दिन में सोलर पंप इंस्टॉलेशन कार्य पूर्ण किया जाएगा।
How to apply MP Solar Pump Yojana Application Form | एमपी सोलर पंप योजना के लिए किसान कैसे आवेदन करें
मध्य प्रदेश के जो किसान फसल सिंचाई हेतु सोलर पंप प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया बहुत सहज है।
- सर्वप्रथम आवेदक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड की ऑफिशल वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in/ पर लॉगिन करें।
- ऑफिशियल वेबसाइट के होमपेज पर नवीन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगइन पेज में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें।
- तत्पश्चात सामान्य आवेदन फॉर्म में सामान्य जानकारी जैसे नाम जिला तहसील गांव आदि ध्यान पूर्वक भरें।
- जानकारी दर्ज करने के पश्चात नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करें।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के पश्चात किसान का आधार कार्ड केवाईसी बैंक अकाउंट संबंधी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे।
- ध्यान रहे किसान आवेदक को पहले आधार ईकेवाईसी फॉर्म भरना होगा। ईकेवाईसी भरने के पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करें।
- बैंक अकाउंट डिटेल दर्ज करें।
- समग्र जानकारी भरें।
- जाति वर्ग की जानकारी भूमि संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- पहले आधार से जुड़े खसरे प्राप्त करना विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद जिस भी खसरे पर लिंक करना है उसे चुने।
- यदि आपके द्वारा चुने गए खसरा नंबर पर आधार लिंक नहीं है। तो पहले आधार लिंक विकल्प पर क्लिक कर आधार को वेरीफाई करें।
- संपूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आवेदन को समेट कर दें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक कर लिया जाएगा।
FAQ’s एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
Q. एमपी में सब्सिडी सोलर पंप के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. मध्य प्रदेश के जो किसान फसल सिंचाई हेतु सोलर पंप प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा निशुल्क एवं सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए आप मध्य प्रदेश विद्युत विकास लिमिटेड ऑफिशल वेबसाइट पर लॉगिन करें तथा नवीन पंजीकरण विकल्प पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें। यदि आपका चयन सोलर पंप योजना के अंतर्गत हो जाता है तो आप निश्चित तौर पर सब्सिडी युक्त सोलर पंप प्राप्त कर सकेंगे।
Q. एमपी सोलर पंप के लिए कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं ?
Ans. मध्य प्रदेश सोलर पैनल योजना के लिए वे सभी किसान आवेदन कर सकते हैं, जो नदी, बांध आदि के नजदीक में बिजली पंप से सिंचाई करते हैं तथा ऐसे किसान जिनकी जमीन पर बिजली कृषि कनेक्शन नहीं है। वह सभी किसान सोलर पैनल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q. आवेदन करने के बाद एमपी सोलर पंप कितने दिन में लगेगा?
Ans. मध्य प्रदेश के जिन किसानों ने सोलर पंप योजना के लिए आवेदन किया है और सोलर पंप का भुगतान कर दिया है। उन्हें 120 दिन बाद पंप इंस्टॉलेशन करके दे दिया जाएगा।
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