जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन राजस्थान:- यदि आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने की सेवाएं जानना चाहते हैं। तो इस लेख में दी गई विस्तार पूर्वक जानकारी आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। हम आपको बताना चाहते हैं मुख्य रजिस्ट्रार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय विभाग द्वारा जन्म मृत्यु का पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन) किया जाता है। शिशु के जन्म होने पर Birth Certificate Registration क्यों बनवाना चाहिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर Death certificate Registration की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी आज इस लेख में अब जाने वाले हैं। सरकार द्वारा Birth-Death Certificate Registration को लेकर क्या तैयारियां की गई है तथा उनकी आवश्यकताओं एवं उपयोगिताओं को विस्तार पूर्वक लिखने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा Rajasthan Birth-Death Registration के लिए ऑफिशल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और ऑनलाइन ही डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।
चलिए हम जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण करने के लाभ और प्रक्रियाओं की जानकारी में आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनवाने चाहिए तथा इसके उपयोग और लाभ क्या क्या हो सकते हैं।
Birth-Death Registration Rajasthan
परिवार में शिशु के जन्म अथवा किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार को देनी चाहिए। ताकि रजिस्ट्रार द्वारा जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जा सके और इस संबंध में दस्तावेज तैयार किए जा सके। जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति के जीवन में पहचान के तौर पर अहम दस्तावेज है और मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार के लिए संपत्ति एवं बीमा संबंधी मामलों से निपटने हेतु आवश्यक दस्तावेज है। शिशु के जन्म होने के 21 दिन बाद तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है ताकि उन्हें एक पहचान पत्र के रूप में Birth Certificate दिया जा सके। राजस्थान सरकार द्वारा शिशु के जन्म व व्यक्ति की मृत्यु होने पर मिलने वाले विवरण का एक डाटाबेस तैयार किया जाता है। जिससे जनगणना एवं जन्म-मृत्यु आंकड़ों का आकलन किया जा सके। प्रदेश में कितने व्यक्ति मृत हुए हैं। उनके कारण और आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है। जन्म होने पर शिशु को मिलने वाली सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसीलिए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है।
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Official Portal | https://pehchan.raj.nic.in/ |
जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लाभ
Benefits of birth certificate registration:- शिशु के जन्म होने के 21 दिन बाद तक Janm Parman Patra के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में शिशु का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत बाद ही जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भर दिया जाता है। ताकि 21 दिन पहले शिशु को जन्म प्रमाण पत्र मिल सके। Birth Certificate से होने वाले लाभ इस प्रकार हैं:-
- विद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए।
- पासपोर्ट बनवाने के लिए
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए
- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए
- बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए
- जन आधार कार्ड बनवाने के लिए
- आधार कार्ड बनवाने हेतु
विभिन्न योजनाओं एवं प्रकरणों में आयु के प्रमाणीकरण हेतु जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समझा जा सकता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लाभ
Benefits of death certificate registration:- व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात परिवार को उक्त व्यक्ति से मिलने वाले संपत्ति बीमा राशि एवं अन्य सेवाओं का लाभ परिवार को यथा उचित मिल सके इसीलिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। Death Certificate कि कुछ लाभ आंकलन में लाए जा सकते हैं जैसे:-
- संपत्ति का उत्तराधिकार हस्तानांतरण हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता।
- पेंशन बीमा के मामले निपटाने हेतु।
- संपत्ति के दावों को निपटाने हेतु।
- भूमि का नामांतरण के लिए
- सरकारी योजनाओं के लाभ यथा उचित प्राप्त हो सके इस हेतु
- परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके
जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अवधि
Birth Death Registration Time Limit:- यदि किसी शिशु का जन्म सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। तो तुरंत हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा Birth Certificate Registration Form भर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शिशु जन्म के 21 दिन तक नि:शुल्क पंजीयन समय सीमा निर्धारित की गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी 21 दिन का समय सीमा तय किया गया है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की घटना यदि सामान्य रहती है। तो परिवार जन को 21 दिन के भीतर अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार के पास जाकर मृत्यु रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए।
जन्म मृत्यु पंजीकरण शुल्क
Birth Death Registration Fee:- राजस्थान सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए 21 दिन तक नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन तैयार की गई है। यदि किसी कारणवश परिवार जन 30 दिन तक पंजीकरण हेतु आवेदन करते हैं। तो उन्हें ₹1 का भुगतान करना होगा। परंतु 30 दिन से अधिक होने के पश्चात उन्हें नजदीकी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण करने की सुविधा नहीं दी जाती।
30 दिन या 1 वर्ष तक जन्म मृत्यु पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में एक शपथ पत्र अधिकृत अधिकारी/ जिला रजिस्ट्रार की आज्ञा से एवं 1 वर्ष के बाद की अवधि का उसी क्षेत्र के कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट से घटना को पंजीकृत करवाने हेतु अनुजा प्राप्त कर पंजीकरण करवाया जा सकता है। जो कि एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए प्रत्येक नागरिक को 21 दिन के भीतर जन्म-मृत्यु पंजीकरण करवाना अनिवार्य समझना चाहिए।
जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं
राजस्थान निवासी जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र /सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हॉस्पिटल और ग्राम पंचायत से संपर्क करके 21 दिन के भीतर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
शहरी क्षेत्र के लोग नगर पालिका /नगर परिषद /नगर निगम मुख्यालय एवं जन सूचना और राज्य के बोर्ड चिकित्सालय रेफरल हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करवाएं
राजस्थान सांख्यिकी विभाग द्वारा ऑनलाइन Birth & Death Registration के लिए ऑफिशल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन होता है। इस संबंध में हमने इस वेबसाइट पर दो अलग-अलग आर्टिकल पहले से लिखे हैं। यदि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे दी गई इंडेक्स में विस्तरपूर्वक लिखे गए लेख का सीधा लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके विस्तार पूर्वक जानकारी पढ़ सकते हैं और दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक फॉलो कर सकते हैं।
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“पहचान” ऑफिशल पोर्टल की विशेषताएं
राजस्थान सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु ऑफिशल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं इस प्रकार है।
- पहचान वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑनलाइन पर पत्र भरने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
- जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की स्थिति की जानकारी देख सकते हैं।
- दोहरे रजिस्ट्रेशन पर रोक की व्यवस्था है। अतः एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा।
- टोल फ्री नंबर के सुविधा।
- प्रमाण पत्र में त्रुटि होने की संभावना बहुत कम रहती है।
- प्रमाण वित्तीय मैं समय व श्रम की बचत।
- आवेदन को पंजीकरण से संबंधित समस्त सूचनाएं एवं ई-मेल द्वारा लिखित चैट बोर्ड की सुविधा।
- राज्य ई वॉलेट एवं डीजी लॉकर पर प्रमाण पत्र के सुरक्षित रखने की सुविधा
- OTP के माध्यम से प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा
- प्रमाण पत्र को सत्यापन करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है।
FAQ’s जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन राजस्थान
Q. क्या 21 दिन के बाद भी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है?
Ans. जी हां, बिल्कुल करवाया जा सकता है। परंतु 21 दिन के बाद 30 दिन तक जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए ₹1 शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। यदि 30 दिन के बाद और 1 साल के भीतर या 1 साल के बाद भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाना है। तो इसके लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा एक शपथ पत्र अधिकृत अधिकारी जिला रजिस्ट्रार की आज्ञा से प्रस्तुत करना होगा।
Q. जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर कितना शुल्क लगता है?
Ans. जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए 21 दिन तक निशुल्क गाइडलाइन तैयार की गई है 21 दिन के बाद 30 दिन तक ₹1 शुल्क का भुगतान करना होगा।
Q. मृत्यु प्रमाण पत्र कब तक बनवा सकते हैं?
Ans. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन का टाइम निर्धारित किया गया है 21 दिन बाद से लेकर 30 दिन तक ₹1 शुल्क का भुगतान करना होगा। 1 साल से अधिक होने के पश्चात अधिकृत अधिकारी जिला रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
Q. जन्म मृत्यु पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है?
Ans. जन्म मृत्यु पंजीकरण से राज्य सरकार को नागरिकों का विवरण एवं डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलती है। मृत्यु होने पर परिवार को उक्त व्यक्ति की संपत्ति व बीमा राशि क्लेम करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट देना आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र से शिशु को शिक्षा केरियर आदि को विकसित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होता है।