राजस्थान राज्य के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता गुजर चुके हैं तथा किन्ही कारणों से बच्चों का सही से भरण-पोषण नहीं हो पा रहा है तथा जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ऐसे बच्चों की परवरिश हेतु राजस्थान सरकार द्वारा “पालनहार योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसी संस्थागत बच्चों की परवरिश ना कर बच्चों को नजदीकी रिश्तेदार या अन्य समृद्ध परिवार द्वारा भरण पोषण करने का दायित्व सौंपा जाता है। सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को आर्थिक अनुदान के तौर पर ₹500 से लेकर ₹1000 प्रति माह तक दिए जा रहे हैं।
आइए जानते हैं पालनहार योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? तथा कौन से बच्चे इस योजना के उचित पात्र हैं? योजना के लिए आवश्यक मापदंड को विधिपूर्वक जानने के लिए इस लेख में दी गई जानकारी पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
राजस्थान पालनहार योजना के उद्देश्य तथा लाभ
Objectives and Benefits of Rajasthan Palanhar Yojana:- अधिकांश तौर पर देखा गया है जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है, या फिर कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होने बच्चे अपना भविष्य खो रहें हैं। ऐसी स्थिति राजस्थान राज्य के बच्चों के साथ उत्पन्न ना हो। बच्चों की परवरिश में आने वाली आर्थिक समस्याओं को हल करते हुए राजस्थान सरकार के “सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग” द्वारा पालनहार योजना को सुचारू रूप से निर्वाह करना शुरू कर दिया है। जिससे राज्य के भीतर जो भी योजना के उचित पात्र बच्चे हैं उन्हें 5 वर्ष तक की आयु में ₹500 प्रति माह एवं बच्चों का स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 आर्थिक अनुदान दिया जायेगा। साथ ही सही से उचित शिक्षा प्राप्त हो, उचित पोस्टिक आहार प्राप्त हो तथा परवरिश संबंधी किसी प्रकार की लापरवाही ना हो इसके लिए सरकार ने पालनहार योजना के अंतर्गत अनिवार्य नियम संपादित किए हैं।
- आइए जानते हैं राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना से बच्चों को किस तरह से लाभ होने वाले है
- उक्त योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ₹500 प्रति माह एवं स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रतिमाह ₹1000 की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा ₹2000 प्रति वर्ष की धनराशि कपड़े, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिल रही है।
- योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल माध्यम से रखी गई है अतः योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
- आवेदन ऑनलाइन होने से प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहेगी तथा समय और पैसे की भी बचत होगी।
पालनहार योजना में सम्मिलित होने हेतु परिवार की पात्रता तथा दस्तावेज विवरण
Family eligibility and document details to join Palanhar scheme:- योजना के अंतर्गत पालनहार परिवार स्थाई रूप से राजस्थान का निवासी हो ।
पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
पालनहार में सम्मिलित होना चाह रहे परिवार के पास निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य रखा गया है।
• पालनहार का आधार कार्ड
• भामाशाह कार्ड
• मूल निवास प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड
• पहचान पत्र
• बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
• बच्चे का आधार कार्ड
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
पालनहार योजना में सम्मिलित बच्चों की आवश्यक पात्रता तथा दस्तावेज
- अनाथ बच्चे माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी प्रस्तुत करे।
- मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे दण्डादेश की प्रति प्रस्तुत करें।
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
- अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी प्रस्तुत करें।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करें।
तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति प्रस्तुत करें। पालनहार योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु संपूर्ण प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत पालनहार परिवार बच्चों की परवरिश हेतु आर्थिक अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक फॉलो करें।
सर्वप्रथम पालनहार Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html पर विजिट करें। राजस्थान पालनहार योजना का Application Form PDF File को डाउनलोड कर ले।
आवेदन फॉर्म को ध्यान पूर्वक संपूर्ण विवरण दर्ज करें।
आवश्यक तथा अनिवार्य दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं। तथा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ईमित्र किओस्क पर जमा करा सकते हैं।
राजस्थान पालनहार योजना हेतु संपर्क सूत्र
Contact details for Rajasthan Palanhar Yojana:- पालनहार योजना के अंतर्गत आवेदन करने संबंधी या भुगतान की स्थिति संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 01412226604 पर संपर्क कर सकते हैं।
FAQ’s Related to Palanhar Scheme
Q. राजस्थान पालनहार योजना क्या है?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने के साथ-साथ परवरिश की जिम्मेदारी उठाने वाले परिवार को अर्थात पालनहार परिवार को आर्थिक तौर पर बच्चों की शिक्षा और खाद्य सामग्री हेतु अनुदानित राशि दी जाती है। जिससे अनाथ बच्चों को परवरिश करने के लिए परिवार को अत्यधिक खर्चा वह नहीं करना पड़ेगा और सरकार द्वारा दी गई मदद से बच्चों को समृद्ध बनने में मदद मिलेगी।
Q. पालनहार योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रखी गई है। आवेदन करने के लिए पालनहार https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html पोर्टल पर लॉग इन कर ऊपर दी गई प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
Q. पालनहार योजना के लिए कहां पर आवेदन कर सकते हैं?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना हेतु आवेदन करने के लिए ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल https://sje.rajasthan.gov.in पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।