राजस्थान विधवा पेंशन योजना Rajasthan Vidhwa Pension Yojana 2023

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजनाओं के साथ-साथ “विधवा पेंशन योजना” की शुरुआत जी जा चुकी है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के अलावा राजस्थान सरकार द्वारा अलग से विधवाओं को पेंशन देने हेतु प्रारूप तैयार किया है। योजना स्वरूप के अनुसार  विधवा महिलाओं को ₹500 से लेकर ₹1500 प्रति माह तक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।

आइए जानते हैं राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाएं कैसे योजना से लाभान्वित होने हेतु आवेदन कर सकती है? तथा आवश्यक मापदंड एवं पात्रता की विस्तृत जानकारी के लिए इस लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य तथा लाभ

Objectives and Benefits of Rajasthan Widow Pension Scheme:- सामाजिक प्रवेश में विधवा महिलाओं का जीना संघर्षशील होता है। तथा इन्हें जीवन यापन करने हेतु काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विधवा महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। 

पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को मिलने वाले लाभ निम्न प्रकार से:-

 जो महिलाएं कम उम्र में ही विधवा हो चुकी है उन्हें सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी।

 सरकार द्वारा महिलाओं को ₹500 से लेकर ₹1500  प्रति माह तक पेंशन दी जाएगी।

 पेंशन महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

जिन महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष तक है उन्हें ₹500 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

 जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से 74 वर्ष है उन्हें ₹1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

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जिन महिलाओं की उम्र 75 साल से अधिक है उन्हें ₹1500 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Highlights

योजना का नामराजस्थान विधवा पेंशन योजना
योजना संबंधित विभागसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
योजना शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
प्रतिमाह पेंशन₹500 से लेकर ₹1500 प्रति माह
योजना से लाभार्थी होंगीराज्य की विधवा महिलाएं
आधिकारिक वेबसाइटhttps://rajssp.raj.nic.in

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक मापदंड तथा दस्तावेज

Required Criteria and Documents for Rajasthan Widow Pension Scheme:- राजस्थान सरकार की विधवा पेंशन योजना गाइड लाइन के अनुसार  जिन महिलाओं की उम्र 18 वर्ष अधिक है। वह सभी विधवा/तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई हैं, मुख्यमंत्री एकल-नारी पेंशन योजना (Mukhya Mantri Akal-Nari Pension Scheme) के लिए पात्र हैं।

सभी विधवा महिलाएं तथा पति द्वारा छोड़ी गई या तलाकशुदा महिलाएं विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

विधवा महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विधवा महिलाओं को पेंशन योजना से लाभान्वित होने हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का बैंक में खाता
  • आय प्रमाण पत्र की प्रति
  • वोटर आई डी
  • आधार कार्ड की प्रति
  • आयु प्रमाण पत्र

विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया | Application Process for Widow Pension Scheme:- 

विधवा महिलाएं पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने हेतु ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महिलाओं को नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए।

  • सर्वप्रथम Social Security Pension, Govt of Rajasthan के ऑफिशल पोर्टल https://rajssp.raj.nic.in पर लॉगिन करें।
  •  पेंशन स्कीम सेक्शन पर क्लिक करें।
  • अपना आवेदन सबमिट करें।
  • आपके द्वारा दिया गया आवेदन तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा  जांच आ जाएगा।
  • जांच पूर्ण होने पर पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
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इसी श्रंखला में महिलाएं ऑफलाइन भी आवेदन कर सकती है इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।

  1. सर्वप्रथम अपने नजदीकी पंचायत या ब्लॉक के कार्यालय में सम्पर्क करें।
  2. कार्यालय से विधवा महिलाओं को योजना हेतु आवेदन फॉर्म लें।
  3. आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आवश्यक जानकारी ,फॉर्म में दर्ज करें।
  4. आवश्यक दस्तावेज को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करे तथा कार्यालय अधिकारी को जमा करवा दे।
  5. अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद आपको हर महीने पेंशन राशि प्रदान कराई जाएगी।
  6. इस प्रकार से आप योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

पेंशन योजना विभाग संपर्क सूत्र

Pension Scheme Department Contact Details:- यदि आपको पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने तथा पेंशन शुरू नहीं होने की स्थिति में आप विभागीय से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर कॉल करें।

सहायता डेस्क फोन नंबर – 0141-5111007, 5111010, 2740637

FAQ’s Rajasthan Vidhwa Pension Yojana

 Q. विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

Ans.  विधवा पेंशन योजना में शामिल होने के लिए महिलाओं को सर्वप्रथम अपने नजदीकी पंचायत से संपर्क करना चाहिए। तथा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म  को ध्यान पूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें तत्पश्चात जमा करा दें। विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी और सही जानकारी प्राप्त होने पर पेंशन शुरू कर दी जाएगी।

Q. विधवा महिलाओं को कितनी पेंशन दी जाती है?

Ans.  राजस्थान सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को ₹500 से लेकर ₹1500 प्रति माह तक पेंशन दी जाती है।

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