मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 | MP Farmers Interest Waiver Scheme| जाने नियम और शर्तें इन्‍हे नहीं मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत जिन किसानों ने ₹200000 की राशि बैंक से कर्ज के तौर पर दिया था उनके पूरे ब्याज को माफ कर दिया जाएगा | इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सागर जिले से शुरू किया. योजना के अंतर्गत 2123 करोड़ रुपये का ब्याज माफ होगा. सागर के प्राथमिक सहकारी साख समिति केरबना के दो किसानों पंचमलाल और जुगरेंद्र झल्लू का आवेदन भरकर मुख्यमंत्री ने किसान ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया. इसलिए हम आपको इस आर्टिकल में MP Farmers Interest Waiver Scheme के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे आइए जानते हैं: –

MP Farmers Interest Waiver Scheme 2023

आर्टिकल का प्रकारसरकारी योजना
आर्टिकल का नाममुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना
साल2023
लाभार्थीमध्य प्रदेश के किसान
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
ऑफिशल वेबसाइटजारी नहीं किया गया

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कृषक ब्याज माफी योजना की शुरुआत की गई है इसके अंतर्गत राज्य के किसानों के ब्याज माफ किए जाएंगे जिन्होंने ₹200000 तक का कर्ज बैंक से लिया है | ताकि किसानों को आर्थिक बोझ से छुटकारा मिल सके

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के लिए नियम और शर्तें इन्‍हे नहीं मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ किन लोगों को नहीं मिलेगा तो हम आपको बता दें कि उसकी पूरी सूची का विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं आइए जानते हैं

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●   सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष

●  नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के अध्यक्ष अथवा महापौर, कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष,

●  सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम,

●  मण्डल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,

●  आयकरदाता,

●   भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर समस्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा निगम, मण्डल, अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी,

●  भूतपूर्व सैनिकों

●  15 हजार रूपये प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता,

● जीएसटी में 2 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म, फर्म के संचालक या फर्म के भागीदार मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा

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पात्र किसानों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 14 मई 2023 को शुरू कर दी गई है जिसके अंतर्गत जिन किसानों ने ₹200000 की राशि सहकारी केन्‍द्रीय बैंको से संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से लिया था उनके पूरे बकाया ब्याज को सरकार माफ करेगी इसका लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब उन्हें बैंक के माध्यम से डिफॉल्टर घोषित किया गया हो | इसके पहले उन सभी किसानों की सूची जारी की जाएगी जिन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया है और फिर जिन किसानों ने ब्याज माफ करने के लिए आवेदन किया है उनके आवेदन पत्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा उसके बाद ही उनके ब्याज माफ करने प्रस्ताव को  जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा |

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मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना -किसान कर सकेंगे दावे-आपत्ति

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में किसान दावे और आपकी भी कर सकते हैं इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू की है जिसके अंतर्गत कृषक अपनी आपत्ति समिति के मुख्यालय में दे सकेंगे. जो भी आपत्ति प्राप्त होगी उसे कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा संकलित कर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में भेजा जाएगा ताकि उस समस्या का निराकरण हो सके निराकरण कराया जायेगा. जिसके बाद जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निर्णय अनुसार समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी.

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