यदि आप यह सोच रहे हैं कि 18 वर्ष से पहले कोई भी सरकारी दस्तावेज जैसे Voter ID, PAN card नहीं बन सकते, तो आप सही नहीं सोच रहे। क्योंकि भारत सरकार (Government of India) द्वारा वोटर आईडी भले ही 18 वर्ष बाद बनाई जाती हो, परंतु PAN card आप कम उम्र में भी बनवा सकते हैं। अर्थात 18 वर्ष पहले भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। इसे पैन कार्ड फॉर माइनर (PAN Card for Minor) कहा जाएगा। PAN card for children भारत का प्रत्येक नागरिक अपने बच्चों के पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आइए जानते हैं, आप बच्चों का पैन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? पैन कार्ड ऑफ माइनर के लिए कैसे अप्लाई करें? नाबालिक पैन कार्ड के लिए किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी? नाबालिग पैन कार्ड आवेदन करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी को हम इस लेख में प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः अंत तक इस लेख में बने रहे।
बच्चों को पैन कार्ड की आवश्यकता कब पड़ती है?
यदि आप बच्चों का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इसकी आवश्यकताओं को भलीभांति जानते होंगे। यदि आप फिर भी जानना चाहते हैं तो, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप बच्चों का पैन कार्ड कहां कहां पर और किन स्थिति में उपयोग कर सकते हैं।
- आप बच्चों का पेन कार्ड निवेश करने की स्थिति में आवेदन कर सकते।
- निवेश होने पर नॉमिनी बनाने की स्थिति में बच्चे का पेन कार्ड बनाया जा सकता है।
- बच्चों के नाम पर निवेश करने पर पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।
- बच्चों का बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं।
- अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलना चाहते हैं, तो आपको पैन कार्ड बनाना पड़ सकता है।
- बच्चों के पैन कार्ड को माता-पिता की आय के साथ जोड़ा जा सकता है और यह टेक्स योग्य भी हो सकती है।
- यदि बच्चा खुद कमाई करता है तो उसे टैक्स देना पड़ सकता है।
- बच्चों को पैन कार्ड की आवश्यकता तब पड़ती है जब
- नाबालिक बच्चा दिव्यांग हो।
- नाबालिक बच्चे खुद कमाई करता हो।
- नाबालिग अपने स्वयं के मैन्युअल काम, ज्ञान, टैलेंट और प्रतिभा के माध्यम से बड़ी कमाई करता हो।
- तब आप बच्चों का पेन कार्ड बनवा सकते हैं।
How to Apply Online PAN card for children
नाबालिक पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए अभिभावक का सहयोग चाहिए होगा। क्योंकि सीधे नाबालिक अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए नाबालिग के अभिभावक, माता-पिता या प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन करना होगा। बच्चों के लिए पैन कार्ड आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार (apply pan card for children)
- सबसे पहले आप एनएसडीएल की ऑफिशल वेबसाइट पर लॉगिन करें
- https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
- पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म 49 A भरना होगा। अतः फॉर्म भरने से पहले दिए गए दिशा-निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- अब आवेदन करने के लिए आवेदक की उचित केटेगरी चुने और दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- आवेदन फॉर्म में संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
- नाबालिक बच्चे की उम्र का प्रमाण पत्र और साथ ही माता-पिता व आधिकारिक अभिभावक का फोटो एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें। जैसे पता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि को अपलोड करना होगा।
- अभिभावक के हस्ताक्षर अपलोड करें।
- पैन कार्ड आवेदन शुल्क 107 का भुगतान करें।
- भुगतान करने के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिमांड ड्राफ्ट आदि का उपयोग कर सकते हैं।
- फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आपको एक रसीद नंबर दिया जाएगा। इस रसीद नंबर को सुरक्षित रखें। इससे आप आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।
- यदि आप पैन कार्ड आवेदन शुल्क को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भेजना चाहते हैं, तो आवश्यक दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- और भेजे जाने वाली लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर पैन कार्ड और Acknowledgement Number” लिखकर निम्नलिखित पते पर भेजें:-
- इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट,
- NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
- 5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नं. 997/8,
- मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,
- पुणे – 411016
- आपके द्वारा भेजा गया आवेदन सबमिट होने पर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल प्राप्त होगा।
- सफल वेरिफिकेशन के बाद 10 से 15 दिन के भीतर आपको पैन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा।
नाबालिक बच्चों के लिए पैन कार्ड ऑफलाइन कैसे आवेदन करें?
- नाबालिक पैन कार्ड बनवाने के लिए आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म 49 A को डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होने की स्थिति में माता-पिता का आधार कार्ड फोटो तथा सिगनेचर की आवश्यकता होगी।
- इसीलिए आवश्यक दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- बच्चे की दो फोटो आवेदन फॉर्म के साथ सलंग करें।
- ध्यान रहे नाबालिक बच्चे के आधार कार्ड पर फोटो दिखाई नहीं देगी।
- आवेदन शुल्क के साथ आवेदन को नजदीकी NSDL ऑफिस में जमा करवा दें।
- वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक होने के बाद पैन कार्ड दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।
18 साल बाद बच्चों के पैन कार्ड में कैसे बदलाव करें?
आप जानते हैं, बच्चों के पैन कार्ड में फोटो सिग्नेचर आदि दिखाई नहीं देते। इसीलिए 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पैन कार्ड को अपडेट जरूर करवाना चाहिए, ताकि पैन कार्ड का उपयोग अन्य स्थान पर भी किया जा सके। इसके लिए आपको पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन करना होगा। जिसमें फोटो सिग्नेचर आदि अपलोड कर दूसरा अपग्रेड पैन कार्ड प्राप्त करना होगा।
Q. बच्चों का पेन कार्ड कैसे बनवाएं?
Ans. यदि आप बच्चों का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो एनएसडीएल की ऑफिशल वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड आवेदन फॉर्म 49 A डाउनलोड करके इसके साथ अभिभावक के आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर नजदीकी एनएसडीएल कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन होने के पश्चात 7 दिन से 15 दिन के बीच दिए गए पते पर पैन कार्ड भेज दिया जाता है।
Q. बच्चों का पेन कार्ड क्यों बनाते हैं?
Ans, यदि बच्चों के अभिभावक माता-पिता कोई निवेश करते हैं और बच्चों को नॉमिनी बनाते हैं, तो उन्हें पैन कार्ड बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि निवेश बच्चे के नाम से किया जा रहा है तो भी उन्हें पैन कार्ड बनवाना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि बच्चा खुद कमाई करता है और वह कमाई टैक्स योग्य है तो बच्चों को पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी।
Q. बच्चों के पैन कार्ड के लिए क्या दस्तावेज लगेंगे?
Ans. बच्चों के पैन कार्ड के लिए बच्चों की दो फोटो यदि आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड इसके साथ अभिभावक माता पिता की फोटो, पता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, सिग्नेचर की आवश्यकता होगी।
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