पैन कार्ड फ़ॉर्म 61 क्या है (What is Form 61)? इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

What is Form 61 For PAN Card

फॉर्म 61 एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसकी आय केवल कृषि से या किसी रोजगार से प्राप्त होती है और जो 114बी के कानून के तहत ए-एच खंड में उल्लिखित लेनदेन से अनुमानित होने तक किसी भी प्रकार की टैक्स योग्य आय अर्जित नहीं करता है। यह फॉर्म भारत के आयकर विभाग द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में प्रकाशित किया जाता है। इस लेख में हम आपको पैन कार्ड फ़ॉर्म  61 के बारे में डिटेल में बताने जा रहे है जो आपके सभी सवालों के जवाब देगा जैसे कि पैन कार्ड फॉर्म 61 क्या है? आपको फ़ॉर्म 61 की ज़रूरत कब पड़ती है? | When is Form 61 Required,फ़ॉर्म 61 के साथ आपको कौन से दस्तावेज़ देने की ज़रूरत पड़ती है?फ़ॉर्म 61 को ऑनलाइन कैसे भरें? फ़ॉर्म 61 को ऑफ़लाइन कैसे भरें?फ़ॉर्म 61 भरने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?फॉर्म 61 की संरचना क्या है? फ़ॉर्म 61 कैसे जमा करें? फ़ॉर्म 61 पूरा करने की नियत तारीख क्या होती है?,क्या फ़ॉर्म 61 भरना ज़रूरी है?

पैन कार्ड फॉर्म 61 क्या है? | PAN Card Form 61 Kya Hai

यह घोषणा का एक रूप है जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाना है जो पूरी तरह से कृषि से आय प्राप्त करता है और किसी अन्य आय का प्राप्तकर्ता नहीं है जो कर योग्य है, खंड (ए) से (एच) नियम 114बी में उल्लिखित लेनदेन के संबंध में 

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आपको फ़ॉर्म 61 की ज़रूरत कब पड़ती है? | When is Form 61 Required

क्लॉज (ए) से (एच) नियम 114बी में उल्लिखित लेनदेन के संबंध में पैन कार्ड के स्थान पर इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। वह लेनदेन कुछ इस प्रकार हैं:-

  • 5,00,000 रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री।
  • दुपहिया वाहन के अलावा अन्य वाहनों की खरीद या बिक्री।
  • एक सावधि जमा जो किसी भी बैंक के साथ रु. 50,000 से अधिक हो।
  • एक सावधि जमा खाता जो डाकघर के साथ 50,000 रुपये से अधिक है।
  • 10,00,000 रुपये से अधिक की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से संबंधित अनुबंध।
  • बैंक में खाता खोलने के लिए इस फॉर्म की आवश्यकता होती है।
  • टेलीफोन कनेक्शन स्थापित करने के लिए आवेदन (सेलुलर कनेक्शन सहित) के लिए इस फॉर्म की आवश्यकता होती है।
  • रेस्तरां और होटलों को 25,000 रुपये से अधिक का भुगतान।
  • यूनिट खरीद के लिए म्युचुअल फंड को भुगतान।
  • जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान।
  • बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर खरीदना।
  • विदेश यात्रा के लिए भुगतान।
  • स्टॉक अधिग्रहण के लिए भुगतान।
  • क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने के लिए अनुरोध।
  • डिबेंचर या बांड की खरीद के लिए भुगतान।
  • किसी कंपनी में शेयर खरीदना।
  • भारत के बाहर किए गए खरीद या प्रेषण भुगतान।
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नाबालिगों के मामले में जिनकी आय पर कर नहीं लगता है, उनके पिता/माता/अभिभावक का पैन नंबर दिया जाना चाहिए।

फ़ॉर्म 61 के साथ आपको कौन से दस्तावेज़ देने की ज़रूरत पड़ती है?

फॉर्म 61 प्रदान करते समय उनके पते को सत्यापित करने के लिए एक सहायक दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रदान किया जाना होगा। पते के वैध प्रमाण के रूप में गिने जाने वाले दस्तावेज़ कुछ इस प्रकार हैं:

  • आधार कार्ड
  • ईपीआईसी या चुनावी फोटो पहचान पत्र
  • राशन पत्रिका
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • किसी संस्था द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, जिसमें आवेदक का पता हो
  • हालिया उपयोगिता बिल (3 महीने से अधिक पुराने नहीं)
  • राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी संचार या दस्तावेज जिसमें आवेदक का आवासीय पता हो।
  • अन्य दस्तावेज जो घोषणा में प्रदान किए गए आवेदक के पते को सत्यापित करते हैं
  • आवेदक द्वारा पते के प्रमाण के रूप में प्रदान किए गए दस्तावेज को स्व-सत्यापित करना होगा।

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फ़ॉर्म 61 को ऑनलाइन कैसे भरें? PAN Card Form 61 Online Kaise Bhare

1: आयकर विभाग रिपोर्टिंग इकाई पहचान संख्या (ITDREIN) के लिए पंजीकरण करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल, https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

2: उन्हीं क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें जिनका उपयोग आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किया था।

3: पहली बार पंजीकरण करने के लिए, ‘मेरा खाता’ टैब के अंतर्गत ‘रिपोर्टिंग पोर्टल’ लिंक चुनें।

4: श्रेणी, रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पता और प्रपत्र प्रकार सहित मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

5: प्रधान अधिकारी की जानकारी दर्ज करें।

6: जमा करने के बाद ITDREIN स्वचालित रूप से बन जाएगा।

7: प्रधान अधिकारी को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, साथ ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी किया जाएगा।

फ़ॉर्म 61 भरने के लिए कौन आवेदन कर सकता है? | PAN Card Form 61 Kya Hai Or Aavedan Kon Kar Sakta hai

नियम 114डी ने वह समय और तरीका निर्धारित किया है जिसके लिए संबंधित व्यक्तियों द्वारा फॉर्म 60 में प्राप्त घोषणाओं को आयकर विभाग के पास दाखिल किया जाना है। इन सभी को फॉर्म 61 में जमा करना होगा। फॉर्म 61 एक स्टेटमेंट है जिसमें फॉर्म 60 में प्राप्त घोषणा की साख शामिल है।निम्नलिखित लोग हैं जिन्हें फॉर्म 61 जमा करना आवश्यक है।सभी व्यक्ति जो लेन-देन के लिए फॉर्म 60 में घोषणा प्राप्त कर रहे हैं।कोई भी व्यक्ति किसी होटल या रेस्तरां के बिल या बिल के भुगतान से संबंधित लेनदेन के लिए किसी भी समय और किसी भी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में भुगतान या किसी भी समय किसी भी विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करता है। जो कि 50,000 रुपये से अधिक है।

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फॉर्म 61 की संरचना क्या है? PAN Card Form 61 Kya Hai

पैन फॉर्म 61 भरने से पहले व्यक्तियों को फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए भरे जाने वाले विवरणों को जानना चाहिए। नीचे दिए गए प्रमुख विवरण हैं जिन्हें आपको पैन फॉर्म 61 भरने की आवश्यकता है:

  • घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता
  • घोषणाकर्ता की जन्म तिथि और पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में)
  • मोबाइल नंबर के साथ घोषणाकर्ता का पूरा पता
  • लेन-देन का विवरण और लेन-देन की राशि
  • यदि आपका कर निर्धारण किया गया है तो अपने रेंज, वार्ड या सर्किल के विवरण का उल्लेख करें जहां आपने अंतिम आईटी दाखिल किया था
  • यदि जारी किया गया है तो अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर बताएं
  • आवेदन की तिथि और पैन की पावती संख्या यदि आवेदन किया गया है और अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है
  • व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक पैन फॉर्म 61 भरना चाहिए, बिना गलती या फॉर्म पर ओवरराइटिंग किए और घोषणा करनी चाहिए कि आय का स्रोत केवल कृषि से है।

फ़ॉर्म 61 कैसे जमा करें? | PAN Card Form 61 Jama Karen

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से फ़ॉर्म 61 जमा कर सकते हैं।यहां बताया गया है कि आप पैन फॉर्म 61 के लिए 

ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं

  • आपको ई-फाइलिंग पोर्टल यानी https://incometaxindiaefiling.gov.in पर आयकर विभाग रिपोर्टिंग इकाई पहचान संख्या (आईटीडीआरईआईएन) के लिए पंजीकरण करना होगा।
  • अब, आपको उन्हीं क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करना होगा जिनका इस्तेमाल आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किया था
  • पहली बार पंजीकरण के लिए ‘मेरा खाता’ टैब के अंतर्गत ‘रिपोर्टिंग पोर्टल’ लिंक पर क्लिक करें
  • अब, आवश्यक जानकारी दर्ज करें जैसे प्रपत्र प्रकार, श्रेणी और रिपोर्टिंग व्यक्ति का पता
  • आपको प्रधान अधिकारी का विवरण दर्ज करना होगा
  • जमा करने के बाद, ITDREIN स्वतः उत्पन्न हो जाएगा
  • प्रधान अधिकारी को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के साथ उसके पंजीकृत ई-मेल पते पर एक ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

नोट: एक बार ITDREIN उत्पन्न हो जाने के बाद, इसे निष्क्रिय करने का कोई विकल्प नहीं है।

ITDREIN एक 16-वर्ण पहचान संख्या है जो XXXXXXXXXX.YZNNN प्रारूप में है जहां XXXXXXXXXX रिपोर्टिंग इकाई या व्यक्ति के पैन / टैन के लिए है

Y फॉर्म के कोड के लिए खड़ा है?

Z फॉर्म कोड के लिए रिपोर्टिंग इकाई श्रेणी का कोड है

एन अनुक्रम संख्या के कोड के लिए खड़ा है

फॉर्म 61 ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें

फॉर्म 61 को ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए, आपको केवल फॉर्म को सही ढंग से भरना है और इसे सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करना है।

फ़ॉर्म 61 पूरा करने की नियत तारीख क्या होती है? | PAN Card Form 61 Date Kya Hai

फॉर्म 61 को 1 अप्रैल से 30 सितंबर के दौरान प्राप्त किया जाना है, घोषणा की देय तिथि उसी वर्ष 31 अक्टूबर है। यदि फॉर्म 61 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्राप्त होता है तो घोषणा की देय तिथि अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल है जिसमें फॉर्म 61 प्राप्त हुआ है। फॉर्म 61 केवल एक दस्तावेज है जिसमें फॉर्म 60 में प्रदान की गई घोषणा जानकारी शामिल है। इस फॉर्म में आवेदक के नाम का मूल विवरण, लेन-देन का विवरण, दस्तावेजों का विवरण जो भरा गया है और आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है।

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क्या फ़ॉर्म 61 भरना ज़रूरी है? PAN Card Form 61 Kya Hai

हां, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय यह अनिवार्य है। यदि आप इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर रहे हैं जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं।

FAQ’s: PAN Card Form 61 Kya Hai 2023

Q.मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो  क्या मैं अभी भी अपना फॉर्म 61 जमा कर सकता हूं?

Ans.हां, अगर आपके पास आधार नहीं है तब भी आप अपना आधार जमा कर सकते हैं, बशर्ते आप पते के प्रमाण के रूप में अन्य दस्तावेज जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जमा कर सकते हैं।

Q.फॉर्म 61ए के दोषपूर्ण फाइलिंग के मामले में क्या होगा?

Ans. फॉर्म 61ए के दोषपूर्ण फाइलिंग के मामले में, आपको किसी भी दंड से बचने के लिए संबंधित आयकर प्राधिकरण को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना आवश्यक है। हालांकि, आपको फॉर्म 61ए में जानकारी को सुधारने के लिए सूचना की तारीख से 30 दिनों की समय सीमा दी गई है।

Q.यदि मेरे द्वारा दाखिल किए गए प्रपत्र 61क में गलत विवरण हैं तो क्या होगा?

Ans.यदि आपने एक फॉर्म 61 ए दायर किया है जो दोषपूर्ण है, तो आपको किसी भी दंड से बचने के लिए फॉर्म में उल्लिखित गलत विवरण के बारे में सूचित करने के लिए 10 दिनों के भीतर आयकर प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा। फिर आपके पास अपने फॉर्म पर गलत विवरण को ठीक करने के लिए जमा करने के दिन से 30 दिन का समय होगा।

Q.फॉर्म 61 ए कौन फाइल कर सकता है?

Ans.यदि आप भारत के एक पात्र करदाता हैं जो ऐसी आय अर्जित करते हैं जो कर योग्य है, तो आप फॉर्म 61 ए दाखिल कर सकते हैं।

Q.फॉर्म 61A फाइल करने की नियत तारीख क्या है?

Ans.स्टेटमेंट फाइल करने के लिए नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म 61A फाइल किया जा सकता है।

इस ब्लॉग पोस्ट पर आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के बेहतरीन सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक लेख easyhindi.in पर पढ़ते रहने के लिए इस वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं

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