जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में किसानों की आय दुगनी हो सके इस संबंध में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार (Central Government) के साथ-साथ राज्य सरकारें भी किसानों को लाभान्वित करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू कर रही है। इसी श्रंखला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath) द्वारा किसानों के हित में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की शुरुआत की है। (aatmanirbhar krshak samanvit vikaas yojana) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है।
आइए जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्या है? उक्त योजना से किसानों को किस प्रकार से लाभ हो सकता है? योजना के लिए किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं? किसानों की पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी लेख में सम्मिलित की जा रही है। अतः पाठक गण से निवेदन है कि वह दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा लेख में अंत तक बने रहे।
What is UP Aatmanirbhar krshak samanvit vikaas yojana) | यूपी आत्मनिर्भर समन्वित विकास योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एवं कृषि विकास से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू कर रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना होगा। इस योजना को सरकार द्वारा 2022 में लागू किया जा चुका है। साथ ही सरकार किसानों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली फसल को तत्कालीन भुगतान पर विचार कर रही है। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों की गेहूं, मक्का, ज्वार, गन्ना अन्य सभी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु सर्वे कार्य किए जा रहे हैं।
Uttar Pradesh government द्वारा किसानों के उत्पादक संगठन FPO (Farmer Producer organizations) खोलने पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में पास किए गए तीन कृषि बिलों को निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एवं किसानों को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाये जा रहें है।
यूपी आत्मनिर्भर समन्वित विकास योजना की घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में खेती की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही विभिन्न विकास खंडों में FPO स्थापित करने की योजना बना रही है। तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 3 दिसंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को लागू करने को लेकर पेश की गई मंजूरी पर ठप्पा लगा दिया गया है।
योजना का नाम | आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
योजना लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
योजना का उद्धेश्य | किसानों की आय व कृषि उत्पादकता बढ़ाना |
योजना वर्ष | 2023 |
योजना बजट | Rs. 100 करोड़ |
Official Website | http://upagriculture.com/ |
What is Farmer FPO Organization | क्या है किसान FPO संगठन
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तथा उत्पादक क्षमता को विकसित करने की दिशा में विकासशील कदम उठाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक कृषि विकास खंडों में आने वाले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादन संगठन FPO खोलने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक योजना को क्रियान्वित हेतु 1220.92 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
यदि यह योजना सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में लागू की जाती है, तो जाहिर है किसानों को अत्यधिक फायदा होने वाला है, तथा किसानों की आय एवं विकास को लेकर किए जाने वाले वादे पूरे किए जा सकते हैं।
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता एवं मापदंड
सरकार द्वारा योजना को जल्द ही सुचारु रुप से लागू किया जाएगा तथा उन सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को पूर्ण करेंगे। जैसे:-
- आवेदक किसान मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए तथा मूल रूप से किसान होना चाहिए।
- आवेदक किसान के पास कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
- सरकार द्वारा किसानों को जातिगत एवं आरक्षण के अनुसार किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी गई है।
- अतः राज्य के जरूरतमंद किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को जल्द ही राज्य के किसानों के हित में शुरू की जाएगी। जो किसान योजना का लाभ लेना चाहेंगे, उन्हें कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे:-
- किसान का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पारिवारिक वार्षिक आय पत्र
- भूमि संबंधी दस्तावेज
- कृषि भूमि रिकॉर्ड
- बैंक पासबुक विवरण
- किसान का मोबाइल नंबर
- किसान पहचान कार्ड
- आदि दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
- यूपी आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा Aatmanirbhar krshak samanvit vikaas yojana को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। अभी तक सरकार द्वारा योजना को किसान हित में लागू नहीं किया गया है तथा आवेदन करने संबंधी इसी प्रकार की ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सरकार द्वारा जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल लांच किया जाएगा या कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए पोर्टल पर योजना आवेदन हेतु लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। तब ही उत्तर प्रदेश के किसान योजना हेतु आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए जैसे ही सरकार द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो आपको आवेदन करने की प्रक्रिया इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी।
Q. यूपी आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना क्या है?
Ans. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने एवं उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और किसानों को विकसित करने की दिशा में आत्मनिर्भर कर सक समन्वित योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि विकास खंडों में किसान उत्पादक संगठन FPO खोले जाएंगे।
Q. किसान उत्पादक संगठन FPO क्या है?
Ans. एक से अधिक किसान जब उत्पादन क्षमता को लेकर विकास कार्य करते हैं और इस संगठन को सरकार मान्यता देती है तथा संगठन की बात सुनती है कृषि संबंधी समस्याओं का निदान करती है उसी किसान संगठन को किसान उत्पादक संगठन FPO कहा जाता है।
Q. यूपी आत्मनिर्भर कर संबंधित योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. सरकार द्वारा योजना को कैबिनेट में पास किया गया है अभी तक योजना आवेदन हेतु पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है, जैसे ही सरकार द्वारा योजना आवेदन हेतु गाइडलाइन जारी की जाएगी तब ही उत्तर प्रदेश के किसान लाभान्वित होने हेतु आवेदन कर सकेंगे।
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