वर्तमान समय में लड़के व लड़की का अनुपात घटता जा रहा है। इस दौरान विवाह को लेकर अत्यधिक समस्याएं देखी जा रही है। अब समाज अंतर्जातीय विवाह (Inter-caste Marriage) करने पर विवश होता जा रहा है। सरकार भी अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन दे रही है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में “बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना” (Bihar Inter-caste Marriage Promotion Yojana ) की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के तौर पर ढाई लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जो विवाहित जोड़े को विवाह के पश्चात मिलेगी।
योजना स्वरूप के अंतर्गत विवाह जोड़ा जो एक सवर्ण वर्ग से दूसरा अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति संबंध रखता हो। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-caste Marriage ) भी नाम दिया गया है। बिहार अंतरजातीय विवाह योजना को सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के अंतर्गत डॉ आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। जो कि एक स्वायत्तशासी निकाय है।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Highlights
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
राज्य का नाम | बिहार |
योजना संबंधित विभाग | डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन( स्वायत्तशासी ) सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत |
योजना का उद्देश्य | जातिवाद को खत्म करना और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। |
योजना के लाभार्थी | बिहार के अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवदम्पति |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार की योजना |
योजना वर्ष | 2022 |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://ambedkarfoundation.nic.in/ |
Bihar Inter-caste marriage incentive amount | बिहार अंतरजातीय विवाह से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि
अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत आवेदक जोड़े को 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को ₹10 के नोट जुडिशल स्थान पेपर पर एक प्री स्टाम्प्ड रिसीप्ट जमा करनी होती है। जिसके बाद आवेदक के खाते में आरटीजीएस या एनआईएफटी के माध्यम से डेढ़ लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। बाकी बची हुई प्रोत्साहन राशि को एफडी (FD) के तौर पर जमा करा दिया जाएगा। FD की राशि आवेदक जोड़े को 3 वर्ष के बाद मिलेगी। तथा FD का नियमानुसार ब्याज भी आवेदक को दिया जाएगा।
Eligibility for Bihar Inter-caste Marriage Incentive Amount | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि हेतु पात्रता
बिहार राज्य के जो भी नागरिक अंतरजातीय विवाह करते हैं। उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के तौर पर आर्थिक मदद की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ निर्धारित मापदंड तय किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं:-
- योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के स्थानीय निवासी की योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
- विवाह करने वाले जोड़े का यह अंतर्जातीय पहला विवाह होना चाहिए।
- नवनिर्वाचित जोड़े का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- विवाह युगल में लड़की की उम्र शादी के समय कम से कम 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए।
- विवाह योग्य जोड़े में एक सवर्ण वर्ग तथा एक वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि विवाह के बाद नए जोड़े को 1 साल के अंदर योजना लाभान्वित हेतु आवेदन करना होगा।
- यदि जोड़े की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं होकर अन्य एक्ट के अंतर्गत होती है तो पंजीकरण सर्टिफिकेट आवश्यक होगा।
Documents Required for Bihar Inter-caste Marriage | बिहार अंतर्जातीय विवाह के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार राज्य के जो नवयुवक अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं उन्हें नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे:-
- वोटर आईडी
- बैंक अकाउंट नंबर (वर-वधु का जॉइंट खाता होना चाहिए )
- पैन कार्ड
- मैरिज सर्टिफिकेट / शादी का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का फोटो (साथ में संयुक्त फोटो )
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड (नव दम्पति दोनों का)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
How to apply for Bihar Inter-caste Marriage Yojana बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
योजना के अंतर्गत जो भी बिहार युवा एवं युवती योजना हेतु लाभान्वित होना चाहते हैं वह नीचे दिए गए आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।
- सर्वप्रथम अंतर्जातीय विवाह कमेटी अर्थात अंबेडकर फाउंडेशन की ऑफिशल वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर क्लिक
- करें।
- वेबसाइट होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें।
- होम पेज पर दिखाई दे रहे अंतरजातीय विवाह एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे।
- योजना अंतर्गत आवेदन हेतु प्रपत्र मिलने के बाद पूछी गई संपूर्ण जानकारी को आवेदन फॉर्म में ध्यान पूर्वक दर्ज करें।
- विवाहित जोड़े के समस्त डॉक्यूमेंट संलग्न करें।
- आवश्यक दस्तावेज सलग्न करने के पश्चात आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग अंबेडकर फाउंडेशन के ऑफिस में जमा करवा दें।
Q. बिहार में अंतरजातीय विवाह के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी?
Ans. बिहार के नव युवकों द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
Q. बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
Ans. बिहार अंतरजातीय योजना के अंतर्गत जो भी स्वर्ण वर्ग अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह करते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
Q. बिहार अंतर्जातीय योजना हेतु कैसे आवेदन करें?
Ans. बिहार अंतरजातीय योजना प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए युवक सर्वप्रथम अंबेडकर फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यान पूर्वक भरे एवं अंबेडकर फाउंडेशन के दफ्तर में आवेदन फॉर्म जमा करवा दें। ध्यान रहे युवक को शादी के पश्चात 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा।
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