हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना आवेदन, लाभ | Haryana Vidhur Pension Yojana 2023

Haryana Vidhur Pension Yojana in Hindi

हरियाणा अविवाहित मासिक पेंशन योजना 2023: हरियाणा पहला राज्य है जहां अविवाहित पुरुष-महिलाओं और विधुरों को पेंशन मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा अविवाहित मंथली पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत सरकार अविवाहित और लोगों को प्रत्येक महीने वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन की राशि प्रदान करेगी ताकि उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर न रहना पड़े | इसका लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और उन्होंने दोबारा से पुनर्विवाह नहीं किया उनको ही सरकार यहां पर 2750 पेंशन देने का काम करेगी इसलिए  आज के आर्टिकल में हम आपको Haryana Vidhur Pension Yojana के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे इसलिए आप हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहे हैं-

Haryana Vidhur Pension Yojana (Overview)

आर्टिकल का प्रकारसरकारी योजना
योजना का नामHaryana Vidhur Pension
साल2023
प्रक्रियाऑनलाइन ऑफलाइन
ऑफिशल वेबसाइटघोषित नहीं किया गया

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हरियाणा विधुर पेंशन योजना के उद्देश्य | Haryana Vidhur Pension Yojana Aim

Haryana Vidhur Pension Yojana: हरियाणा विधुर पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य से लोगों को आर्थिक सहायता देना है जिनके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है ऐसे में उन्हें सरकार के अनशन के माध्यम से आर्थिक मदद पहुंचाना चाहती है ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी या तंगी का सामना करना पड़ा कि क्या कई लोगों की पत्नी मृत्यु के बाद  कई प्रकार के परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है | अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है इसलिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि उनको 2750  की वित्तीय सहायता दी जा सके |

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हरियाणा में विधुर अविवाहित पेंशन के लिए कौन पात्र है? | Haryana Vidhur Pension Yojana Eligiblity Criteria

●  हरियाणा स्थाई निवासी होना आवश्यक है

●  आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए

●  आवेदक विधुर व्यक्ति होना चाहिए

●  सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विद्युत व्यक्ति ने कोई विवाह ना किया हो

●  वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।

●  45 से 60 वर्ष की आयु वाले अविवाहित पुरुष और महिला  को इसका लाभ मिलेगा

●  योजना के अंतर्गत कुंवारे पुरुष और महिला को भी इसका लाभ मिलेगा लेकिन उसके लिए उनकी वार्षिक आय 180000 से कम होनी चाहिए

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हरियाणा विधुर पेंशन योजना 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज | Required Documents

आधार कार्ड

●  पैन कार्ड

●  निवास प्रमाण पत्र

●  आय प्रमाण पत्र

● मृत्यु सर्टिफिकेट(पत्नी की मृत्यु का)

विधुर पेंशन योजना के लाभ

●  योजना के अंतर्गत विधुर व्यक्तियों को सरकार आर्थिक मदद देगी |

●  आर्थिक मदद उनके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी |

●  योजना के माध्यम से विधुर नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाएगा |

●  योजना के द्वारा प्राप्त धनराशि से अविवाहित विधुर व्यक्ति अपने जीवन के सभी दैनिक जरूरत को पूरा कर सकेगा

● योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को हर महीने 2750 रुपए प्रदान करेगी।

Haryana Vidhur Pension Yojana ऑफलाइन आवेदन

Haryana Vidhur Pension Yojana (हरियाणा विधवा पेंशन योजना) के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है और ना ही इसके लिए हरियाणा सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है जैसे ही इसकी प्रक्रिया का शुभारंभ होगा हम आपको उसके बारे में तुरंत अपडेट करेंगे तब तक आप हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहे हैं-

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विधुर पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना

विधुर पेंशन योजना के बारे में सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशल वेबसाइट जारी नहीं की गई है जैसे ही जारी की जाएगी हम आपको सपोर्ट करेंगे साथ में आप Haryana Vidhur Pension Yojana का ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसकी पूरी प्रक्रिया का विवरण आपके साथ साझा करेंगे तब तक हमारे साथ बने रहे |

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FAQ’s: Haryana Vidhur Pension Yojana

Q.हरियाणा विधुर योजना के तहत कितने रुपए की मासिक आय प्रदान की जाएगी ?

राज्य के पात्र विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना के माध्यम से हर महीने 2750 रुपए प्रदान किये जायेंगें।

Q राज्य के किन विधुर व्यक्तियों को Haryana Vidhur Pension Yojana का लाभ दिया जायेगा ?

Ans. हरियाणा राज्य के 40 से 60 के आयु वर्ग के विधुर जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है उन्हें पेंशन योजना का लाभ मिलेगा |

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Q.अविवाहित पेंशन योजना के कौन व्यक्ति पात्र माने जायेंगें ?

Ans. हरियाणा सरकार द्वारा 45 से 60 साल की आयु वाले व्यक्तियों जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्र माना जायेगा |

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