MP Gharelu Hinsa sahayta Yojana 2022 | जानिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं कैसे होगी लाभान्वित | MP घरेलू हिंसा सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया

MP Gharelu Hinsa sahayta Yojana 2022

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रजा को पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु अथक प्रयास किए जा रहे हैं। लाभकारी योजनाओं की झड़ी लगाई जा रही है। इसी श्रंखला में मध्य प्रदेश  के वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 18 जनवरी 2022 को कैबिनेट की बैठक में एक फैसला लिया गया।  घर में हो रहे घरेलू हिंसा को रोकने एवं उस से पीड़ित महिलाओं को सहारा प्रदान करने हेतु “घरेलू हिंसा सहायता योजना“(MP Gharelu Hinsa sahayta Yojana 2022) की शुरुआत की है। “मध्यप्रदेश घरेलू हिंसा सहायता योजना” के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्रदेश सरकार ₹4 लाख तक की आर्थिक सहायता देने जा रही है। जिन महिलाओं को घर से परित्याग कर दिया जाता है तथा अन्य कारणों से उन्हें हिंसा सहन करनी पड़ रही है। तो ऐसी महिलाएं अब सरकार का दरवाजा खटखटा सकती है।

आइए जानते हैं, MP Gharelu Hinsa sahayta Yojana 2022 क्या है? हिंसा सहायता योजना के अंतर्गत महिलाओं को कैसे लाभ मिलेगा? कौन-कौन सी महिलाएं घरेलू हिंसा सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकेगी? घरेलू हिंसा की क्या श्रेणी निर्धारित की गई है? घरेलू हिंसा सहायता योजना से लाभान्वित होने हेतु महिलाओं को कैसे आवेदन करना होगा? महिलाओं की पात्रता, तथा आवश्यक आवेदन प्रक्रिया को इस लेख में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः आप इस लेख में अंत तक बने रहे।

 मध्य प्रदेश घरेलू हिंसा सहायता योजना | Madhya Pradesh Gharelu Hinsa sahayta Yojana 2022

 हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने हेतु  Hinsa sahayta Yojana की शुरुआत की है। जो महिलाएं घरेलू हिंसा के चलते विकलांग हो जाती है। अन्य प्रकार से शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता तथा घर से परित्याग कर दी जाती है। तो उन्हें अब मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत निर्णय लिए गए प्रावधानों के अनुसार 40% तक जो महिला घरेलू हिंसा से विकलांग हो जाती है। तो उसे ₹2 लाख की सहायता दी जाती हैं। 40% से अधिक विकलांग होने पर महिला को ₹4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। इसी बीच यदि महिला हिंसक परिवार से कानूनी कार्य प्रक्रिया से गुजर रही है। तो उसे घर से अदालत आने जाने का परिवहन खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं के साथ साथ पीड़ित बालिकाओं को भी सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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घरेलू हिंसा सहायता योजना से कौन सी महिलाएं लाभान्वित होगी

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 18 जनवरी 2022 मंगलवार को कैबिनेट बैठक में एक निर्णय लिया है। जिसमें घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाएं एवं बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो महिलाएं पीड़ित परिवार से बिलॉन्ग करती है और अकेले रह रही है। या फिर घर से परित्याग की जा चुकी है। जिन महिलाओं की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो उन्हें अदालत से आने जाने के लिए भी सरकार परिवहन खर्च मुहैया करवाएगी। इसी के साथ जिन बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हुई है। उन्हें हिंसा के दौरान 40% या इससे अधिक विकलांगता  हुई है। तो उन्हें ₹200000 से लेकर ₹400000 तक की सहायता दी जाएगी।

MP: घरेलू हिंसा सहायता योजना हेतु महिलाओं की पात्रता

  • मध्य प्रदेश की स्थाई महिलाएं योजना लाभान्वित होने हेतु आवेदन कर सकती हैं।
  • मध्य प्रदेश की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं मूल रूप से मध्य प्रदेश राज्य में निवास कर रही हो।
  • घरेलू हिंसा के दौरान जो महिलाएं 40% या इससे अधिक चोटिल या विकलांग हो  गई है। वे सभी घरेलू हिंसा सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • घरेलू हिंसा के चलते जो बालिकाएं पीड़ित हैं तथा परिवार पर कानूनी प्रक्रिया से जूझ रही है। तो वह भी सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  •  घर से परित्याग की हुई पीड़ित महिलाएं, विकलांग, मानसिक रोगी, महिलाएं सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • जो महिलाएं घरेलू हिंसा के चलते कानूनी प्रक्रिया के दौरान अदालत के चक्कर लगा रही हैं। तो उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता के साथ-साथ परिवहन खर्च भी दिया जाएगा।
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 मध्य प्रदेश घरेलू हिंसा सहायता योजना की विशेषताएं | Features of Madhya Pradesh Domestic Violence Assistance Scheme

जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होना आम बात है। परंतु अधिकांश तौर पर घर मे हिंसा करना महिलाओं के मस्तिक पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। यदि महिलाओं के साथ ऐसा ही होता रहा तो इनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार ऐसी योजना बनाई है। जहां पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलेगी। इसी के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश घरेलू हिंसा सहायता योजना की अनेक विशेषताएं हैं। जिनमें से कुछ खास विशेषताएं हैं जैसे:-

  • मध्य प्रदेश की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सरकार ₹4 लाख तक का अनुदान देगी।
  • जो महिलाएं घरेलू हिंसा 40% विकलांग हो गई है। तो उन्हें ₹200000 की सहायता राशि दी जाएगी।
  • जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं तथा 40% से अधिक विकलांग है या मानसिक संतुलन खो चुकी है। तो उन्हें ₹400000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • महिलाओं के साथ साथ जो बालिकाएं अभी तक अविवाहित है और पारिवारिक समस्या के चलते घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी है। तो उन्हें सरकार का दरवाजा खटखटाने में झिझक नहीं रखनी चाहिए।
  • घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता उनके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं सहायता के लिए कैसे आवेदन करेगी

मध्यप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा मिली सूचना के अनुसार मध्यप्रदेश के अपराधिक पीड़ित महिलाओं के लिए “अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना” पहले से लागू है। इसमें सभी प्रकार की हिंसा शामिल है। जिसमें मुख्यमंत्री ने घरेलू हिंसा की पीड़िता को सहायता देने का प्रावधान करने की घोषणा की है। घरेलू हिंसा के चलते जो महिलाएं मानसिक संतुलन खो चुकी होती है। घर से परित्याग कर दी जाती है तथा विकलांगता का दुख भोग रही है। तो उन्हें सरकार  द्वारा सहायता जरूर प्रदान की जाएगी।

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जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बन चुकी है। जो बालिकाएं घरेलू हिंसा के चलते अपना जीवन दुखमय देख रही है। तो उन्हें योजना से लाभान्वित होने के लिए जिले के वन स्टॉप सेंटर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट ( FIR) दर्ज करानी चाहिए। प्रतिकार योजना में दोषी सिद्ध हो जाने पर पीड़िता को मुआवजा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। परंतु नई योजना जिसे घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए ही विशेष रूप से परिवर्तन किया गया है। उसमें महिलाएं दोष सिद्ध होने तक बाध्य नहीं होगी।

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कैसे मिलेगा न्याय

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने बताया कि हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में इस मामले को निपटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी शामिल होंगे।  यदि यह कमेटी निर्णय में पीड़िता से संतुष्ट नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वह 60 दिन में संभागायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगी। यदि कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी महिला को पीड़ित घोषित करती है और आवश्यक रूप से योजना लाभान्वित होने हेतु  इजाजत प्रदान करती है। तो पीड़ित महिला को बिना किसी रोक-टोक के मुआवजा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

FAQ’s MP Gharelu Hinsa sahayta Yojana 2022

Q.  एमपी घरेलू हिंसा सहायता योजना क्या है?

Ans.  मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन सभी घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी। जो घर से परीक्षा की जा चुकी है। मानसिक संतुलन खो चुकी है। विकलांग हो चुकी है। उन्हें सरकार आर्थिक रूप से मदद करेगी।

Q.  एमपी के सहायता योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

Ans. मध्य प्रदेश हिंसा योजना के अंतर्गत जो महिलाएं घर से परित्याग की जा चुकी है। तो उन्हें सबसे पहले महिला एवं बाल विकास कार्यालय में FIR दर्ज करानी चाहिए। इसी के साथ कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर आप को मुआवजा दिया जाएगा।

Q. मध्य प्रदेश घरेलू हिंसा सहायता योजना से कितनी राशि मिलेगी?

Ans.  हिंसा के चलते जो महिलाएं 40% तक विकलांग हो गई है। तो उन्हें ₹200000 की सहायता राशि दी जाएगी तथा जो 40% से अधिक विकलांग है। तो उन्हें ₹400000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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