देश में महामारी के चलते राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) द्वारा भामाशाह तथा समाजसेवियों को कोरोनावायरस लड़ रहे मरीजों की सहायता हेतु तथा महामारी के चलते लगे लॉकडाउन से निशक्त जनों की सहायता हेतु आमंत्रित किया है। सरकार द्वारा ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल की शुरूआत की है जिसे “मुख्यमंत्री सहायता कोष” (CM Relief Fund Rajasthan) का नाम दिया गया है। mukhyamantri sahayata kosh के माध्यम से जो भी समाजसेवी, भामाशाह राजस्थान वासियों की कोरोनावायरस के चलते आर्थिक मदद करना चाहते हैं वह अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं।
आइए जानते हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष (mukhyamantri sahayata kosh) में दान करने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा ? तथा सरकार द्वारा सहायता कोष को किस तरह से कोरोनावायरस पीड़ितों की मदद के लिए उपयोग में लाया जाएगा ? संपूर्ण विवरण जानने के लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
CM Relief Fund Rajasthan उद्देश्य तथा लाभ
Objectives and Benefits of Chief Minister’s Relief Fund:- राजस्थान सरकार द्वारा इस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लंबे समय तक गंभीर बीमारियों से लड़ रहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को मदद मुहैया करवाना है। योजना के अंतर्गत जो परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, तथा पारिवारिक आय दो लाख से कम है। ऐसे में बीमार होने पर सरकार द्वारा जारी किए गए सहायता कोष से बीमारी खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना स्वरूप में हदय रोग , गुर्दा रोग , कैंसर रोग आदि गंभीर रोगो से पीड़ित लम्बे समय तक चलने वाले उपचार के लिए नियमानुसार देय एकमुस्त राशि स्वीकृत की जाती है।
mukhyamantri sahayata kosh के लाभ निम्न प्रकार से हैं:-
- सरकार द्वारा शुरू किए गए सहायता कोष पोर्टल के माध्यम से गरीब लोगों को आर्थिक मदद मिल सकेगी।
- जो परिवार लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक मदद मिलने से आशा की नई किरण दिखाई दे रही है।
- आर्थिक वर्ग से कमजोर परिवार अपने स्वजनों का गंभीर बीमारी होने पर उचित इलाज नहीं करा पा रहे थे। ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें मदद मुहैया करवाई जाएगी।
- ऐसे परिवार जिनके मुखिया बीमारी से जूझ रहे हैं और बच्चे नाबालिक होने की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाएगी।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष से लाभान्वित होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Chief Minister Accident Assistance Fund | मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता कोष
- राजस्थान सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित को उचित आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाएगी।
- मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता कोष से लाभान्वित होने के लिए रोग उपचार से पहले आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने पर आवेदन तिथि से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- सरकार द्वारा रोगोपचार हेतु सरकारी चिकित्सालयो में 40% अधिकतम राशि 1. 50 लाख रूपए एवं निजी चिकित्सालयों में 30% अधिकतम 90000 हज़ार रूपए की राशि स्वीकृत की जाएगी।
- जिन परिवार के पास भामाशाह कार्ड उपलब्ध है उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोई मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि भामाशाह कार्ड में पहले से ही तीन लाख तक का चिकित्सा खर्च सम्मिलित है।
- इसी कड़ी में सरकार द्वारा आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने वाले तथा प्राकर्तिक आपदा में मृतकों के आश्रितों को सहायता कोष से तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।
- दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 1 लाख रूपए तथा गंभीर रूप से घायल को 20 हज़ार एवं साधारण घायल को 2500 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- जिला कलेक्टर द्वारा सहायता राशि पास होने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से पीड़ितों को मदद मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर को पत्र के जरिए FIR की कॉपी 6 माह के भीतर जमा करानी होगी।
Application Process for CM Relief Fund | मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया रखी गई है। इसके लिए पीड़ित नीचे दिए गए विवरण को फॉलो करें:-
आवेदक ऑफिशल पोर्टल www.rsmp.rajasthan.gov.in. पर लॉग इन कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। तथा नीचे दिए गए विवरण को फॉलो करते हुए प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर निर्धारित पते पर संप्रेषित करें।
गंभीर रोगो से पीड़ितो के चिकित्सा हेतु सहायता के लिए पर प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री राहत कोष के कमरा न. 22-पी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में प्रस्तुत करे।
अनुमानित चिकित्सा खर्च का डॉक्टर द्वारा प्रमाणित ब्यौरा जिसमे उपचार अवधि , ऑपरेशन अंकित होना अनिवार्य है तथा चिकित्स्क की मोहर होनी जरूरी है।
इसके अलावा आवेदक को राशन कार्ड की फोटोकॉपी , आधार कार्ड नंबर , भामाशह कार्ड या जन आधार कार्ड के नंबर निर्धारित जगह पर अंकित हो।
Q. मुख्यमंत्री सहायता कोष पोर्टल क्या है?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 के रोगियों के उपचार हेतु तथा दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष पोर्टल की शुरूआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से आर्थिक वर्ग से कमजोर पीड़ितों को आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाती है। तथा समाजसेवी व भामाशाह द्वारा इस पोर्टल दान किया सकता हैं।
Q. मुख्यमंत्री सहायता कोष पोर्टल पर सहायता हेतु कैसे आवेदन करें?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल www.rsmp.rajasthan.gov.in. की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तथा आवेदक ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया इसी लेख में ऊपर दी जा चुकी है। अतः आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आसानी से अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं।
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