राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और पूरे देश भर में जश्न का माहौल हैं। ऐसे में यदि आप राम मंदिर या उसी तरह के किसी भी धार्मिक ट्रस्ट या संस्थान में पैसा दान करने पर क्या टैक्स में छूट मिलती है ऐसे सवाल यदि आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वेबसाइट पर आ गए हैं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर लिखा है कि दान संबंधित आवश्यक सूचना उल्लेखित की गई है जिसके मुताबिक श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के जीर्णोद्धार और उसकी मरम्मत के लिए दिए गए स्वैच्छिक दान का 50 फ्ट का पैसा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (2) (b) के तहत Tax Discount के दायरे में आता हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि किसी भी धार्मिक संस्थान को दान करने पर क्या टैक्स में छूट मिलती है अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के लेख में राममंदिर जैसी संस्था को दान पर टैक्स छूट: 2000 से ज्यादा कैश डोनेशन पर छूट नहीं, दान से ऐसे बचाएं टैक्स से जुड़ी जानकारी आपसे शेयर करेंगे चलिए जानते हैं-
How to Make Donations For Ayodhya Ram Mandir?
यदि आप अयोध्या राम मंदिर के लिए ऑनलाइन दान करना चाहते हैं, तो आपको “श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र” की अधिकृत वेबसाइट- www.srjbtkshetra.org पर जाना चाहिए। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी राम मंदिर को दान कर सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर के लिए दान आप गूगल पे और भारत पे जैसे यूपीआई ऐप के द्वारा कर सकते हैं Ram Mandir Donations के उपरांत आप दान का बिल भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर के लिए दान चेक जैसे अन्य माध्यमों से भी दिया जा सकता है।
Step-by-Step Process for Online Donation For Ayodhya Ram Mandir
Ram Mandir Donation Process: राम मंदिर के लिए यदि आप डोनेशन देना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल सहज और आसान है जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं आईए जानते हैं-
- सर्वप्रथम आपको वेबसाइट www.srjbtkshetra.org पर Visit करना हैं।
- होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर दाईं ओर “दान करें” खोजें और “दान करें” पर क्लिक करें।
- एक नया पेज ओपन होगा |
- यहां पर आपको डोनेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर डालना है और नीचे ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना हैं।
- अब आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे आपको खाली बॉक्स में डालकर लॉगिन कर लेना हैं।
- एक नया पेज ओपन होगा जहां आपको पूछी गई आवश्यक जानकारी का विवरण दर्ज करना हैं। दान करें” पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपको SBIepay- पेमेंट गेटवे चुनें और “अभी दान करें” पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने भुगतान करने के कई प्रकार के विकल्प आ जाएंगे उनमें से कोई भी विकल्प सिलेक्ट करेंगे।
- अब आपको भुगतान कर देना हैं।
- जब आपका पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाएगा तो आप उसकी रसीद यहां से डाउनलोड कर ले |
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PAN of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra
Ram Mandir Donation Account Details: राम जन्मभूमि के लिए यदि आप दान करना चाह रहे हैं तो आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पैन नंबर प्राप्त करना होगा तभी जाकर आप यहां पर दान कर पाएंगे केंद्र सरकार ने “श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र” PAN AAZTS6197B निर्धारित किया गया हैं।
बैंकों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि का बैंक डिटेल (Bank Details)
A/c Name : | Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (BOB) |
A/C No. : | 05820100021211 |
IFSC Code : | BARBOAYODHY |
Branch : | Naya Ghat, Ayodhya, UP |
A/c Name : | Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (PNB) :- A/C No.: 3865-000-1001-39999 |
IFSC Code : | PUNB0386500 |
Branch : | Naya Ghat, Ayodhya |
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विदेश में रहने वाले लोग राम मंदिर को डोनेशन कैसे दे सकते हैं?
यदि आप विदेश में जाते हैं तो आप राम मंदिर को आसानी से डोनेशन (Ram Mandir Online Donation) दे सकते हैं इसके लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के द्वारा अकाउंट डिटेल जारी किया गया है जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं:-
बैंक व शाखा का नाम :- | भारतीय स्टेट बैंक, शाखा:- 11 संसद मार्ग नई दिल्ली |
खाता संख्या :- | 42162875158 |
IFSC Code: – | SBIN0000691 |
खाताधारक का नाम :- | श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र |
80 G का नियम देता है टैक्स में छूट
भारत का रहने वाला या कोई भी NRI व्यक्ति भारत में किसी भी धार्मिक संस्थान या संगठन या ट्रस्ट को एक निश्चित राशि दान करता है तो आयकर अधिनियम धारा 80 जी के तहत कुल इनकम पर टैक्स में उन्हें छूट दी जाएगी।
दान देकर टैक्स में कटौती का दावा सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में
यदि आपने कहीं पर दान दिया है और आप टैक्स में Discont का दावा करना चाहते हैं तो आप तभी कर सकते हैं। जब आपने ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुना था। क्योंकि नया टैक्स रिजीम के तहत आप Tax Discount का दावा नहीं कर सकते हैं।
आपने दान किस कैटेगरी में दिया है, इसे जरूर देखें
आप पैसे किस दान किया है’ जैसे किसी फंड, धर्मार्थ संस्था या दूसरे सामाजिक संस्थान कुछ संस्थाओं को दिए गए दान पर 50 % या 100% का टैक्स छूट मिलेगा
इनमें दान पर 100 फीसदी मिलेगी टैक्स छूट
कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जिन्हें अगर आप पैसा दान के तौर पर देते हैं तो वहां पर आपको एक भी 1 % टैक्स नहीं देना होगा।
- राष्ट्रीय रक्षा कोष
- PM राष्ट्रीय राहत कोष
- PM नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (PM केयर फंड)
- राष्ट्रीय बाल कोष
- मुख्यमंत्री राहत कोष
- उपराज्यपाल राहत कोष
वस्तु के रूप में दिया गया दान टैक्स कटौती के लिए मान्य नहीं
यदि आप भौतिक वस्तु के रूप में दान करते हैं तो उसमें आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलेगा उदाहरण के लिए सोने चांदी मूर्ति ईटा पत्थर पंडाल सजावट या भंडारे के समान इत्यादि
इन पेमेंट मोड से किए गए दान पर मिलती है छूट
- UPI
- NEFT
- IMPS
- QR Code
- डिमांड ड्रॉफ्ट या चेक
2 हजार से ज्यादा के कैश डोनेशन पर छूट नहीं
आपने 2,000 रुपए से अधिक कैश डोनेशन दिया है यहां पर आपको कोई भी टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा यदि आप 2000 से अधिक का दान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से करेंगे तो आपके यहां पर टैक्स में छूट मिलेगा
कोई भी दान दें, मगर रसीद जरूर लें?
इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत टैक्स से छूट पाने के लिए आपने जहां पर दान दिया है वहां से रसीद जरूर प्राप्त करें तभी जाकर आपको टैक्स में छूट मिल पाएगा रसीद में धारा 80G के तहत संस्थान या फंड का नाम, पता और पैन नंबर, दान की गई राशि और संस्थान या फंड का रजिस्ट्रेशन नंबर का विवरण होना चाहिए।
80G के तहत टैक्स छूट का दावा करते समय ये बातें ध्यान रखें
- विदेशी ट्रस्ट को अगर आप दान कर रहे हैं तब आपको टैक्स में discount का लाभ नहीं मिलेगा
- पार्टियों को दिए गए स्मृति चिन्ह, पैम्फलेट जैसे डोनेशन टैक्स छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं
- सभी प्रकार के दान टैक्स छूट के कैटेगरी में नहीं आते हैं।
टैक्स छूट के लिए देना होगा 10BE सर्टिफिकेट
टैक्स में छूट लेने के लिए आपको टैक्स छूट का सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट आयकर विभाग के पास आपको जमा करना पड़ता है तभी जाकर आपको टैक्स में discount का लाभ मिल पाएगा आयकर विभाग के नियम के मुताबिक संस्थान, ट्रस्ट को आयकर विभाग के पास पूरे साल के दान का विवरण दर्ज करवाना होता हैं। टैक्स में छूट पाने के लिए सबसे पहले आपको फार्म संख्या 10BE प्रमाणपत्र देना होता हैं। 2023 दिसंबर महीने तक राम मंदिर के लिए 5000 करोड रुपए से अधिक का पैसा दान के तौर पर मिल चुका है निर्माण के लिए अब तक 18 करोड़ भक्तों ने करीब 3,200 करोड़ रुपए की समर्पण निधि जमा की है, जिससे मिलने वाले ब्याज से ही मंदिर का वर्तमान स्वरूप निर्माण किया गया था।
Conclusion:
उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा लिखा गया आर्टिकल आपको पसंद आएगा आर्टिकल संबंधित अगर आपका कोई भी अहम सुझाव या प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। उसका उत्तर हम आपको जरूर देंगे तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले आर्टिकल में
FAQ’s: Online Ram Mandir Donation
Q. राम मंदिर अयोध्या के लिए मैं कहां दान कर सकता हूं?
Ans. राम मंदिर अयोध्या के लिए आप दान ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं ऑनलाइन दान करने के लिए आपको राम मंदिर अयोध्या के द्वारा जारी किए गए ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा इसका विवरण हमें आर्टिकल में आपको दिया है ऑफलाइन के लिए आप राम मंदिर दर्शन करने के लिए जब जाएंगे तो आप ऑफलाइन तरीके से डोनेशन कर सकते हैं।
Q. अयोध्या राम मंदिर दान: धारा 80G आयकर कटौती पाने के लिए, ये दस्तावेज़ एकत्र करें
Ans. अयोध्या राम मंदिर दान के अंतर्गत अगर आप इनकम टैक्स में कटौती पाना चाहते हैं तो आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करने होंगे आयकर विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2021-2022 (AY 2022-23) से फॉर्म 10BE अनिवार्य कर दिया गया है
Q. राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने पर कितनी छूट का दावा किया जा सकता है?
Ans. यदि आपने राम मंदिर ट्रस्ट को ₹100000 का दान किया है तो इसमें से आप ₹50000 की राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
Q धारा 80 जी कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- दान रसीद
- रसीद पर ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या
- 80G प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी
Q फॉर्म 10बीई दान प्रमाणपत्र क्या है?
Ans. भारतीय आयकर विभाग के द्वारा फॉर्म 10बीई दान प्रमाण पत्र आवश्यक डॉक्यूमेंट जारी किया गया हैं। जिसके माध्यम से आप राम मंदिर में पैसे डोनेशन कर रहे हैं टैक्स में Discont का दावा कर सकते हैं।