UP Birth Certificate:- भारत के हर व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह एक आवश्यक सरकारी दस्तावेज है जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य और देश की नागरिकता दी जाती है। बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर उसका Birth Certificate बनवाना आवश्यक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है और Birth Certificate Uttar Pradesh से जुड़ी जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आज के लेख में हमने उन सभी आवश्यक निर्देशों को सरल शब्दों में समझाया है जिनका आदेश अनुसार पालन करने पर आप घर बैठे UP Birth Certificate Registration के लिए आवेदन कर पाएंगे।
आज से कुछ वर्ष पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को विभिन्न कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। मगर आज हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है सरकार इस बात को समझती है और UP Birth Certificate के लिए सभी नागरिकों को एक अधिकारिक वेबसाइट की सुविधा मुहैया करवाती है जिसके अनुसार वे जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से जुड़ी जिन आवश्यक जानकारियों की आपको आवश्यकता है उसे आज के लेख में सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है।
जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश | UP Birth Certificate 2023
कार्य | जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश | UP Birth Certificate |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
डिपार्टमेंट | जिला कार्यालय (राजस्व विभाग) |
उद्देश्य | बच्चे के जन्म के बाद उसकी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए |
अधिकारिक वेबसाइट | www.crsorgi.gov.in |
उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण | Uttar Pradesh Birth Certificate Registration
किसी भी व्यक्ति के जन्म पर उसका Birth Certificate Registration बहुत आवश्यक होता है। देश के नागरिक का यह पहला दस्तावेज होता है जिससे उसकी नागरिकता प्रमाणित होती है। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर व्यक्ति का नाम जनसंख्या सूची में जुड़ता है। इस आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सभी आवश्यक क्षेत्र में पड़ती है।
उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय सरकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अलग-अलग प्रकार की सुविधा देती है जिसका लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास UP Birth Certificate होना आवश्यक है। आज विभिन्न प्रकार के अधिकारिक वेबसाइट के जरिए जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन किया जा सकता है। आप किस प्रकार उत्तर प्रदेश में रहकर घर बैठे अपने बच्चे के Birth Certificate के लिए आवेदन करेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नीचे दी गई है।
यूपी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नियम | UP Birth Certificate Rules
किसी भी दस्तावेज को बनवाने से पहले आपको उससे जुड़ी आवश्यक जानकारी और नियम के बारे में पता होना चहिए, जिस वजह से उत्तर प्रदेश बर्थ सर्टिफिकेट की जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है –
- बच्चे के Birth Certificate के लिए उसके जन्म के 21 दिनों के अंदर आवेदन किया जाता है। अन्यथा ₹30 का शुल्क भुगतान करना होगा।
- Birth Certificate के जरिए हि व्यक्ति की नागरिकता होती है और आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेंशन कार्ड, शिक्षा, नौकरीऔर अन्य आवश्यक क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ती है।
- UP Birth Certificate बनवाने के लिए बच्चे के माता-पिता का नाम पता, लिंग, और माता पिता के पहचान पत्र की आवश्यकता होती है।
जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म | Birth Certificate Application Form PDF Download
किसी भी व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate UP) के आवेदन के लिए आपके पास Birth Certificate Registration form होना चाहिए। आप आवेदन फॉर्म को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वाली अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड या प्रिंट करवा सकते है। इसके अलावा Birth Certificate Form PDF Download Link नीचे दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कर के आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते है और उसे भर कर अपने इलाके के जिला कार्यालय में जमा करवा सकते है।
आप इस आवश्यक फॉर्म या यूपी बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी और फॉर्म के लिए Birth & Death Registration Office of the Registrar General & Commissioner, India की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते है। आप किस प्रकार ऑनलाइन इस आवश्यक दस्तावेज के लिए आवेदन करेंगे इसकी जानकारी नीचे दी गई है।
यूपी बर्थ सर्टिफिकेट पंजीकरण प्रक्रिया | Apply for UP Birth Certificate 2023
अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करें –
Step 1 – सबसे पहले आपको भारतीय सरकार द्वारा संचालित www.crsorgi.gov.in के वेबसाइट पर जाना होगा।
Step 2 – इसके बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट के दाहिनी तरफ एक रजिस्ट्रेशन बॉक्स दिखेगा जहां आपको लॉगिन करना है।
Step 3 – अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे है तो “General Public Service” के विकल्प पर क्लिक करें।
Step 4 – उस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य, जिला, जैसी कुछ साधारण जानकारियों को भरकर सबमिट करें।
Step 5 – उस फॉर्म में आपने जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जानकारी दी होगी उस पर एक OTP आएगा जिसे भरने के बाद आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा।
Step 6 – इसके बाद आपको वेबसाईट के होम स्क्रेन से “Birth” के विकल्प का चयन करें उसके बाद “Add Birth Registration” के विकल्प पर क्लिक करें।
Step 7 – इसके बाद आपके समक्ष बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म खुल जाएगा जैसे प्रिंट करवा कर ऑफलाइन कार्यालय में जमा करवा सकते है। या इस फॉर्म को निर्देश अनुसार भरकर पूछे गए सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटो अपलोड करके सबमिट कर सकते है।
Step 8 – ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरकर सबमिट करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र आवेदन पूर्ण हो चुका है।
जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड प्रक्रिया | UP Birth Certificate Download
अगर ऊपर बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करते हुए अपने उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है। तो आप किस प्रकार इस दस्तावेज को डाउनलोड करेंगे उसकी जानकारी नीचे पढ़ें –
Step 1 – जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यूपी सरकार द्वारा बनाए गए नागरिक सेवा के वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
बर्थ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन नंबर को भरने के बाद आपके समक्ष आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसे डाउनलोड करने का विकल्प नीचे दिया गया होगा उस पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।
FAQ’s UP Birth Certificate
Q. जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए भारतीय सरकार द्वारा संचालित www.crsorgi.gov.in के वेबसाइट पर जाएं अपना रजिस्ट्रेशन करें और “बर्थ” विकल्प का चयन करके बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म को भरे।
Q. जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म को कैसे प्राप्त करें?
अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो आप राज्य सरकार द्वारा संचालित www.e-nagarsewaup.gov.in पर जाकर जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है और इसे भर के जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
Q. जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहां है?
जन्म प्रमाण पत्र या Birth Certificate की ज़रूरत नौकरी शिक्षा और सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ पहचान पत्र, पासपोर्ट, जैसे विभिन्न दस्तावेज को बनवाने में पड़ती है।
Q. जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में कितना शुल्क लगता है?
बच्चे के जन्म लेने के 21 दिन के अंदर अगर आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है, तो आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा इसके अलावा देर होने पर ₹30 का शुल्क भुगतान करना होगा।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश (Birth Certificate Uttar Pradesh) से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारियों के बारे में बताया। हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन Birth Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है।
अगर इस लेख में बताई गई जानकारियों को पढ़ने के बाद आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सके है और सभी आवश्यक जानकारियों के बारे में आपको पता चला है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें साथ ही किसी भी अन्य दस्तावेज से जुड़े आवश्यक प्रश्न को कमेंट में पूछें।