Uttar Pradesh Jansunwai Portal:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता की शिकायतों को सुनने तथा उनके समाधान हेतु “उत्तर प्रदेश जनसुनवाई” पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार का मानना है की जनता की सरकार से किसी भी प्रकार की शिकायत होने तथा सरकारी तंत्र के अधिकारियों से और कामकाज को लेकर किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो वह सीधे सरकार से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 को शुरू किया है। हेल्पलाइन के माध्यम से व्यक्ति अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं।
आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए Uttar Pradesh Jansunwai Portal के माध्यम से कैसे आम आदमी अपनी शिकायत या सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं? तथा सरकार द्वारा कैसे समस्याओं का समाधान किया जाएगा? तथा सरकार द्वारा कौन सी समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है? संपूर्ण विवरण विस्तार पूर्वक जानने के लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Highlights of Uttar Pradesh Jansunwai Portal
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश जनसुनवाई |
योजना शुरआत की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
योजना विभाग | उत्तर प्रदेश लोक शिकायत विभाग |
योजना का लाभ | समस्याओं का निस्तारण |
योजना वर्ष | 2021 |
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर | 1076 |
पंजीकरण का प्रकार | ऑनलाइन / फोन के माध्यम से |
ऑफिसियल लिंक | http://jansunwai.up.nic.in/ |
उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल के उद्देश्य तथा लाभ | Purpose and benefits of Uttar Pradesh Jansunwai Portal
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम जनता के बड़े हितेषी हैं। इन्होंने जनता की समस्याओं को स्वयं तक आसानी तक पहुंचाने हेतु जनसुनवाई पोर्टल की शुरूआत की है। पोर्टल के माध्यम से राज्य के कामकाज से असंतुष्ट तथा सुझाव प्रस्तुत करने हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। तथा आधिकारिक शिकायत हेतु अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश जनता को अनेक फायदे होंगे जैसे:-
- Through Jansunwai Portal benefits such as:- आम जनता अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक आसानी से पहुंचा सकती है।
- सरकार द्वारा दर्ज शिकायत को तुरंत समाधान हेतु अग्रेषित किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लाक नगर पालिका आदि की समस्या हेतु सरकार से वार्तालाप की जा सकेगी।
- अधिकारिक समस्याएं होने पर सरकार को सुझाव हेतु ज्ञापन दिया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री स्वयं इस पोर्टल को मॉनिटर करेंगे।
- जनता निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकेगी।
जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से दर्ज नहीं होने वाली शिकायतें | Complaints not registered through Jansunwai Portal
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से कुछ शिकायतें ऐसी है, जिन्हें जनसुनवाई पोर्टल से दूर रखा गया है जैसे: –
- सूचना का अधिकार से सम्बंधित मामले में शियाकत दर्ज नहीं होगी।
- मा० न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण।
- अनुप्युक्त सुझाव।
- आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग।
- सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानांतरण सहित) जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न किया गया हो।
जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जाने वाली शिकायतें | Complaints to be registered through Jansunwai Portal
जो शिकायतें उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से स्वीकार की जाएगी निम्न प्रकार से है:-
- शासकीय योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए।
- जनसाधारण की समस्या से जुडी शिकायत।
- जनता की मांगो से जुडी शिकायत।
जानिए आप कैसे उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं?
Know how you can register a complaint on the Uttar Pradesh Jansunwai Portal? उत्तर प्रदेश के नागरिक सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं, तथा सरकारी तंत्र के कामकाज को लेकर अधिकारियों से शिकायत होने पर जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने हेतु नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल http://jansunwai.up.nic.in/ पर विजिट करें।
- होम पेज पर “Complaint Registration” विकल्प चुनें।
- अपनी शिकायत विषय चुने।
- सबमिट पर क्लिक करें तथा रजिस्ट्रेशन हेतु ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल वेरिफिकेशन हेतु ओटीपी दर्ज करें।
- शिकायत दर्ज फॉर्म को ध्यान पूर्वक पूरा भरे।
- आवश्यक एप्लीकेशन यह दस्तावेज अटैच कर फाइनल सबमिट करें।
- कंप्लेंट नंबर सुरक्षित रखें।
NOTE:- दर्ज की गई शिकायत की स्थिति जानने के लिए पुन: पोर्टल पर लॉगिन करें तथा होम पेज पर “Track Complaint Status” ऑप्शन पर क्लिक करें।
रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल आईडी दर्ज कर अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
सरकार द्वारा निश्चित समय में आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा फिर भी समस्या निवारण नहीं होने पर आप पोर्टल पर जाकर रिमाइंडर कर सकते हैं। तथा फीडबैक के जरिए अपनी बात पुनः रख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश जनसुनवाई मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं:-
Let us know how to download the Uttar Pradesh Jansunwai mobile application:- उत्तर प्रदेश की जनता अपने एंड्राइड मोबाइल पर भी जनसुनवाई पोर्टल को एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड कर सकती है। तथा अपने मोबाइल से ही शिकायत दर्ज तथा शिकायत की स्थिति रिमाइंडर और फीडबैक कर सकते हैं।
- मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।
- सर्वप्रथम अपने एंड्राइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से यूपी जनसुनवाई पोर्टल सर्च करें।
- जनसुनवाई पोर्टल को मोबाइल में इंस्टॉल करें तथा मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
महत्वपूर्ण लिंकक्षेत्र
Uttar Pradesh Jansunwai Portal | Click Here |
Official Notification | Click Here |
Mobile App | https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.up.jansunwai.upjansunwai&hl=en |
Official Website | http://jansunwai.up.nic.in/ |
FAQ’s Uttar Pradesh Jansunwai Portal
Q. उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल क्या है?
Ans. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने हेतु जनसुनवाई पोर्टल की शुरूआत की गई है। पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी समस्याएं शिकायत तथा सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं।
Q. उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल पर कौन सी शिकायत दर्ज नहीं होगी?
Ans. सरकार द्वारा निर्धारित शिकायतों को ही पोर्टल पर अनिवार्य किया है तथा इसके अलावा जैसे
- सूचना का अधिकार से सम्बंधित मामले
- मा० न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण
- अनुप्युक्त सुझाव
- आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग पर।
- सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानांतरण सहित) जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो।
- इन संबंधी समस्याओं तथा शिकायतों को लेकर पोर्टल पर शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती।
Q. उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?
Ans. उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। सर्वप्रथम जनसुनवाई पोर्टल की ऑफिशल वेबसाइट पर लॉगिन कर कंप्लेन रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करें। तथा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें। तथा अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरे। आवश्यक एप्लीकेशन पत्र अटैच का फॉर्म सबमिट कर दें। आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी तथा आपको एक शिकायत नंबर दीया जाएगा।