अगर आप मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) निवासी है और आपके पास भूखंड (plot) उपलब्ध नहीं है। तो आपके लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में फैसला लिया गया है, कि राज्य के जिन नागरिकों के पास भूखंड उपलब्ध नहीं है। उन्हें MP Govt. ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटन करने जा रही है। MP bhu-adhikar yojana के तत्वाधान में सरकार द्वारा भूखंड आवंटित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) भूखंड रहित नागरिकों को निशुल्क प्लॉट (free plots) उपलब्ध कराएगी। यह उन सभी लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी जो अपने खुद का प्लाट अथवा घर होने का सपना देख रहे थे।
What is MP Bhu Adhikar Yojana 2022 | एमपी भू अधिकार योजना 2022 क्या हैं?
Madhya Pradesh के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान (Former Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chouhan) द्वारा हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए, उन सब ग्रामीणों एवं नगर वासियों को राहत की खबर दी है . जिनके पास अभी तक राज्य में कहीं पर भी भूखंड नहीं है। तथा वे अपना जीवन किराए के मकान में जी रहे हैं। अब उन्हें सरकार निशुल्क प्लॉट (MP Govt. free plots) उपलब्ध करवाने जा रही है। सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों को पट्टा देने की रणनीति तैयार की जा रही है।
Eligibility for MP bhu-adhikaar yojana | MP bhu-adhikaar yojana की पात्रता
जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) द्वारा हाल ही में बड़ा फैसला किया गया है। MP bhu-adhikaar yojana में जिला कलेक्टर को आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में जांच तथा भूमि आवंटित हेतु अधिकार दिया गया है। तथा सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार निम्नलिखित व्यक्ति ही योजना के उचित पात्र होंगे जैसे:-
- मध्यप्रदेश के छोटे परिवार जैसे पति-पत्नी दो अविवाहित बच्चे होने पर आवेदक योजना के उचित पात्र होंगे।
- मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य एवं जिला गांव कस्बे में आवेदक का कोई भी प्लॉट या कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी ही योजना के पात्र होंगे।
- आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- सरकारी प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर का होगा।
- जिन व्यक्तियों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तथा सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु योग्य नहीं है और आयकर दाता है, तो ऐसे व्यक्ति योजना के पात्र नहीं होंगे।
How to apply for MP Bhu Adhikar Yojana | एमपी भू अधिकार योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
मध्यप्रदेश के ऐसे परिवार जो अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे . अब उन्हें सरकार निशुल्क प्लॉट (Nishulk Plot) उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए आवेदक को सारा पोर्टल (SARA PORTAL) पर लॉगइन करके आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया हम विधिवत प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः आवेदक दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।
- सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सहारा पोर्टल https://saara.mp.gov.in/ पर लॉगिन करें।
- भू-अधिकार योजना संबंधी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
ध्यान रहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के अंतर्गत संबंधित जिला कलेक्टरों को आबादी भूमि की उपलब्धता संबंधी
अधिकार दिए गए हैं। अतः जिला कलेक्टर के आदेशा अनुसार ही परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।
जो भी संबंधित गांव के निवासी होंगे उन्हें ही सरकार द्वारा भूखंड उपलब्ध करवाए जाएंगे।
सरकार द्वारा जल्द ही सारा पोर्टल पर आवेदन हेतु ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी जाएगी। अतः जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। तथा आवेदक ऑफिशल पोर्टल पर विजिट करके नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें।
Q. मध्य प्रदेश भू अधिकार योजना क्या है?
Ans. मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी जिनके पास खुद का घर लौट जमीन आदि नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ग गज का निशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराने जा रही है। योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के निम्न वर्ग तथा बीपीएल परिवार के लोग योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
Q. एमपी भू अधिकार योजना के अंतर्गत कितने वर्ग गज का प्लॉट मिलेगा?
Ans. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत 60 वर्ग गज का प्लॉट उपलब्ध करवाया जाएगा।
Q. मध्य प्रदेश भू अधिकार योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकार योजना के लिए जिला कलेक्टर को आदेशित किया गया है तथा जिला कलेक्टर के नियमानुसार प्लॉट के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अतः जैसे ही आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होगी हम आपको सूचित अवश्य करेंगे।
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Yah form sab koi bhar sakta hai ya nahin