Bihar mrityu Prman Patra:- मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है जिसके बाद उस व्यक्ति की नागरिकता देश से खत्म की जाती है और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को या तो बंद किया जाता है या फिर उसके नॉमिनी तक पहुंचाया जाता है। किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक सुविधा दी जाती है और उसकी संपत्ति और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज को नॉमिनी और परिवार तक पहुंचाना आवश्यक होता है। इन सभी आवश्यक कार्यो के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate Bihar) बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है।
आज हर काम ऑनलाइन होता जा रहा है इस वजह से सरकार ने Death Certificate Registration करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है। अगर आप बिहार राज्य के नागरिक हैं और मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति के संपत्ति और इंश्योरेंस जैसे आवश्यक दस्तावेज को नॉमिनी या उसके परिवार तक पहुंचाना चाहते है तो Death Certificate Bihar के लिए नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करें।
Bihar mrityu Prman Patra–Overview
दस्तावेज का नाम | Death Certificate Bihar |
राज्य | बिहार |
डिपार्टमेंट | राज्य सरकार द्वारा संचालित राजस्व विभाग |
उद्देश्य | मृतक की संपत्ति, इंश्योरेंस का हक उसके परिवार को देना और सरकारी दस्तावेज से नाम हटाना |
अधिकारिक वेबसाइट | https://crsorgi.gov.in |
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मृत्यु प्रमाण पत्र बिहार | Death Certificate Bihar 2023
बिहार के नागरिक को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरकार द्वारा सरल बना दिया गया है। आप Death Certificate के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते है और आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ खास निर्देशों का ध्यान रखना होता है जिसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी नीचे बताई गई है।
मृत्यु प्रमाण पत्र या Death Certificate Bihar एक ऐसा दस्तावेज है। यह आवेदन के बाद उस बिहार के नागरिक की मृत्यु के बाद जारी किया जाता है और इसके जरिए मृतक की संपत्ति और उसके नाम पर इंश्योरेंस या सरकारी पेंशन जैसी सुविधा नॉरमनी या अन्य परिवार के सदस्यों तक पहुंचाया जाता है। मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने और सरकारी दस्तावेज में सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है।
मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण के नियम | Death Certificate Rules
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक की मृत्यु होने के 14 से 21 दिन के भीतर आवेदन करना पड़ता है अन्यथा विलंब शुल्क देना पड़ेगा।
- अगर मृतक की मृत्यु अस्पताल में हुई है तो अस्पताल की तरफ से एक व्यक्तियों प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते वक्त प्रस्तुत करना होता है।
- अगर मृतक की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होती है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन से FIR की पर्ची प्रस्तुत करनी पड़ती है।
- मृतक की मृत्यु घर पर होती है तो अपने सरपंच या ग्राम समिति से मृत्यु प्रमाण पत्र और लेकर प्रस्तुत करना पड़ता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग– Benefits of Death Certificate
- पूर्वजों के जमीन जायदाद में हिस्सा लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- मृतक के परिवार वालों को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ देने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
- इंश्योरेंस का क्लेम पास करवाने के लिए Death Certificate की जरूरत होती है।
- राशन कार्ड पासपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज से नाम हटवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है।
बिहार डाक्यूमेंट्स लिस्ट (Bihar Document List 2023)
बिहार सरकार द्वारा जारी किये गए प्रमुख डाक्यूमेंट्स की लिस्ट नीचे सारणी में दी गई है:-
SR.No. | Name Of Document |
1. | आय प्रमाण पत्र |
2 | पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र |
3 | मूल निवास प्रमाण पत्र |
4 | ओबीसी जाति प्रमाण पत्र |
5 | जाति प्रमाण पत्र |
6 | मृत्यु प्रमाण पत्र |
7 | जन्म प्रमाण पत्र |
8 | विवाह प्रमाण पत्र |
9 | अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र |
10 | EWS Certificate |
11 | विकलांगता प्रमाण पत्र |
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत फॉर्म | Death Certificate Registration PDF form Download 2023
बिहार राज्य के नागरिक अगर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वर्तमान समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई गई है। इसके लिए सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण फॉर्म भरना होता है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो इलाके के जिला कार्यालय से आप मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म प्राप्त कर सकते है। अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण फॉर्म को प्राप्त करना चाहते है तो आप Bihar Death Certificate Registration PDF Form Download के नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है।
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ही आवश्यक होता है इसके बिना आप death certificate के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप इसे जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यान पूर्वक पालन करें।
डेथ सर्टिफिकेट आवेदन प्रक्रिया | Apply For Death Certificate Bihar 2023
अगर आप बिहार के नागरिक हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करें –
Step 1 – सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाली सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
Step 2 – आपको इस वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा, अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार जा रहे हैं और आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आपको इस वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
Step 3 – वेबसाइट के होमपेज के दाहिनी तरफ लॉगइन बॉक्स के नीचे आपको “General Public Signup” का विकल्प दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है, उस पर क्लिक करते ही आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा।
Step 4 – उस नए पेज पर आपसे आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नाम पता जैसी कुछ साधारण जानकारी पूछी जाएगी जिसका निर्देश अनुसार जवाब देकर सम्मिट करना है।
Step 5 – जानकारी सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर और ईमेल पर ओटीपी आएगा जिसे भरने के बाद आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड को प्राप्त कर पाएंगे।
Step 6 – ऊपर बताए निर्देश को पूरा करने के बाद अपने यूजर नेम और पासवर्ड से वेबसाइट के होम पेज पर लॉगिन करें।
Step 7 – इसके बाद आपके होम पेज पर राइट साइड death का विकल्प देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही डेथ सर्टिफिकेट फॉर्म ओपन हो जाएगा।
Step 8 – इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक निर्देश अनुसार भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज के फोटो कॉपी को अपलोड करना है।
इसी के साथ सभी निर्देश पूरे होते हैं और आपको अपने Death Certificate के फॉर्म को सबमिट कर देना है उसके कुछ दिन बाद आपको आपका मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
शुल्क संरचना (Fee Structure)
- पहली दो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रतियों की कीमत रु. 10 प्रत्येक
- अतिरिक्त कंप्यूटर-मुद्रित मृत्यु प्रमाणपत्र प्रतियों की लागत रु. 50 प्रत्येक
- नए मृत्यु प्रमाण पत्र की कीमत रु. 300
मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड प्रक्रिया (Death Certificate Download)
Step 1 – सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाली अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Step 2 – इसके बाद अपने लॉगिन आईडी से आपको इस वेबसाइट पर लॉग इन करना है।
Step 3 – लोगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जहां राइट साइड death का विकल्प होगा उस पर क्लिक करना है।
Step 4 – इसके बाद आपके समक्ष एक नया पेज ओपन होगा जहां Registration Number, Date, या Name से आपको अपने सर्टिफिकेट को सर्च करना है।
Step 5 – उसके बाद आपके सामने आपका डेथ सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा जहां नीचे डाउनलोड का विकल्प दिया गया होगा उस पर क्लिक करके डेथ सर्टिफिकेट का पीडीएफ फॉर्म अपने यंत्र में डाउनलोड कर पाएंगे।
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शुल्क संरचना (Fee Structure)
FAQ:s Bihar Mrityu Prman Patra
Q. डेथ सर्टिफिकेट के लिए तब आवेदन करते हैं?
मृत्यु प्रमाण पत्र या Death Certificate के लिए मृतक की मृत्यु होने से 14 से 21 दिन के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया से आवेदन करना चाहिए।
Q. मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?
Death Certificate 5 से 10 दिन के भीतर बन जाता है।
Q. डेथ सर्टिफिकेट के लिए कहां आवेदन करें?
अपने मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप जिला के किसी भी जिला कार्यालय https://crsorgi.gov.in के सरकारी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
Q. मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने में अगर देर हो जाए तो कितना शुल्क देना पड़ता है?
मृत्यु प्रमाण पत्र पर विलंब शुल्क के रूप में ₹5 का भुगतान करना पड़ता है।
निष्कर्ष
अगर आप ऊपर बताई गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप Bihar mrityu Prman Patra से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों को समझ पाए होंगे साथ ही हमारे द्वारा दिए गए निर्देश आपके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया होगा। अगर इस लेख से आपको लाभ होता है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें साथ ही अपने सुझाव विचार या किसी भी प्रकार के प्रश्न को कमेंट में पूछना ना भूलें।