केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते गरीबों की काफी मदद की जा रही है। सभी सरकारों द्वारा कोरोना प्रभावित मजदूरों को यथासंभव मदद मुहैया करवाने की चेष्टा की जा रही है। इसी श्रंखला में बिहार सरकार द्वारा मजदूरों को सहायता देने हेतु “बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना” (bihaar mukhya mantri vishesh sahaayata yojana) की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत करना प्रभावित मजदूरों को तथा प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे। अब अपने राज्य में लौट चुके हैं। उन्हें सरकार द्वारा निशुल्क राशन तथा ₹500 से लेकर ₹1000 प्रति महीना अनुदान दिया जा रहा है।
आइए जानते हैं बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत मजदूर कैसे आवेदन कर सकते हैं? सरकार द्वारा कौन से मजदूरों को योजना के अधीनस्थ प्राथमिकता दी गई है? तथा सरकार द्वारा जारी किए गए अनिवार्य पात्रता मापदंड और आवेदन प्रक्रिया को विधि पूर्ण जानने के लिए नीचे दिए गए विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
आइए जानते हैं सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष सहायता योजना के लाभ | benefits of the special assistance scheme
बिहार राज्य के ऐसे मजदूर जो दिनदहाडी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तथा आर्थिक वर्ग से कमजोर और बीपीएल वर्ग से संपर्क रखने वाले सभी मजदूरों को सरकार द्वारा योजना हेतु उचित पात्र माना गया गया है। तथा सरकार द्वारा मजदूरों के हित में शुरू की गई योजना से अनेक प्रकार के फायदे होंगे जैसे
- ऐसे समय में बिहार सरकार द्वारा 1000 रूपए की मदद देने का निर्णय लिया है।
- बिहार के बाहर रह रहे मजदूर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में ही भेजी जाएगी । इसलिए व्यक्ति का बैंक खाता होना जरूरी है।
बिहार विशेष सहायता योजना अनिवार्य पात्रता एवं दस्तावेज विवरण | Scheme Mandatory Eligibility and Document Details
बिहार राज्य के स्थाई नागरिक तथा अन्य राज्यों में कार्य कर रहे नागरिक जो कोरोना काल के चलते अपने राज्य में लौट चुके हैं। उन्हें सरकार द्वारा योजना स्वरूप के अंतर्गत प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ सरकार द्वारा पात्रता एवं दस्तावेज की अनिवार्यता रखी गई है। जो इस प्रकार है:-
- लाभ प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वह मजदूर व्यक्ति जो बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में है, वह भी लाभ प्राप्त कर सकता है।
- व्यक्ति का बैंक खाता होना भी जरूरी है क्योंकि सहायता राशि उसके खाते में ही भेजी जाएगी।
- लाभार्थी को अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाना होगा ताकि पैसे खाते में भेजने पर sms द्वारा सूचित किया जा सके।
आवश्यक दस्तावेज विवरण | Required Document Details
• आवेदक का आधार कार्ड
• स्थायी निवास प्रमाण पत्र
• मतदाता पहचान पत्र
• बैंक अकाउंट पासबुक
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फ़ोटो
आइए जानते हैं बिहार विशेष सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया। complete process of applying under Bihar Special Assistance Scheme.
बिहार राज्य के जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें निम्नलिखित तरीके से आवेदन करना होगा:-
सर्वप्रथम आवेदक ऑफिसियल वेबसाइट aapda.bih.nic.in पर विजिट करें।
होम पेज पर “Click here to fill out the form online” विकल्प पर क्लिक करें।
एप्पलीकेशन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी जैसे नाम ,पता,जिला,स्टेट, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम इत्यादि ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
सारी जानकारी सही भरने के पश्चात सब्मिट पर क्लिक करें।
आपके आवेदन की जांच होगी और सही पाए जाने पर 1000 रुपये मदद राशि आपके खाते में जमा कर देगी।
Bihar vishesh sahaayata yojana | Apply Now |
Official Notification | Click Here |
Official Website | aapda.bih.nic.in |
FAQ’s Bihar vishesh sahaayata yojana
Q. बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना क्या है?
Ans. बिहार राज्य के ऐसे मजदूर जो कोरोना काल के चलते प्रभावित हुए हैं। तथा उन्हें अब रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा मजदूरों को खाद्य सामग्री के साथ साथ आर्थिक अनुदान भी दिया जाएगा। सरकार द्वारा राज्य के स्थाई एवं प्रवासी मजदूरों को ₹500 से लेकर ₹1000 प्रति माह आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है।
Q. कौन से मजदूर बिहार विशेष सहायता योजना के उचित पात्र हैं?
Ans. ऐसे मजदूर जो राज्य के भीतर कार्य कर रहे हैं और योजना में उन सभी मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। जो दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे थे। अब स्वयं के राज्य में लौट चुके हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। उन्हें सरकार द्वारा खाद्य सामग्री के साथ साथ उचित अनुदान भी दिया जा रहा है।
Q. बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. बिहार सरकार द्वारा मजदूरों को आवेदन करने के लिए विशेष प्रक्रिया के अधीन नहीं किया है। परंतु जो प्रवासी मजदूर हैं अपने राज्य में लौट चुके हैं उन्हें ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है।