Vishv Upabhokta Adhikaar Divas:-विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों (Consumer Rights) और जरूरतों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। उपभोक्ता अधिकारों का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो विभिन्न Products, वस्तुओं और Services को खरीदता है, उसे उन उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता के रूप में आपको कहीं से भी, कभी भी Complaint दर्ज करने का अधिकार है?
अधिकांश लोगों को Consumers के रूप में अपने Rights के बारे में पता नहीं है, इसलिए इस दिन को मनाकर हम दूसरों को सुरक्षा की मांग के अधिकार के बारे में जागरूक करते हैं और बाजार में धोखाधड़ी की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हैं। इस लेख में हम आपको विश्व उपभोक्ता दिवस (World Consumer Rights Day 2023) के बारे में बताएंगे। इस लेख को कई बिंदूओं के आधार पर तैयार किया गया है। इस लेख में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब हैं? विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार क्या हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम 2023 इन सभी पॉइन्ट पर आपको जानकारी दी जाएगी। इस लेख को पूरा पढ़े और विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में डिटेल में जाने।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर भाषण |
World Consumer Rights Day 2023
टॉपिक | विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 |
लेख प्रकार | आर्टिकल |
साल | 2023 |
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस | 15 मार्च |
दिन | बुधवार |
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस शुरुआत | 1983 |
कहां मनाया जाता है | दुनिया भर में |
अवर्ति | हर साल |
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस | 24 दिसबंर |
कहां मनाया जाता है | भारत में |
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 थीम | अघोषित |
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब हैं? | Vishv Upabhokta Adhikaar Divas Kab Hai
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 World Wide में 15 मार्च को मनाया जाता है। यह हर साल 15 मार्च को मनाया जाने वाला ये दिन एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य Consumer Rights और Needs के बारे में Awareness बढ़ाना है। यह दिन Consumers की शक्ति और सभी के लिए एक Fair, safe and sustainable markets के लिए उनके अधिकारों पर प्रकाश डालता है।
यह दिवस मनाना यह मांग करने का एक अवसर है कि सभी Consumer Rights का सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए और बाजार के दुरुपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले social injustice के खिलाफ विरोध किया जाए। अधिकांश लोगों को Consumers के रूप में अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, इसलिए इस दिन को मनाकर हम एक दूसरों को सुरक्षा की मांग के अधिकार के बारे में जागरूक करते हैं और बाजार में धोखाधड़ी की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हैं।
Consumer Rights का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो विभिन्न उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, उसे उन उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ता का अधिकार ‘वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, क्षमता, मात्रा, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी का अधिकार है, जैसा कि मामला हो सकता है, लेकिन Consumers को Business के किसी भी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध Secure किया जाना है। उपभोक्ता को किसी Product या Services की सभी विशेषताओं के बारे में जानने का अधिकार है, जिसमें गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता और उन वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं जिन्हें वे खरीदना चाहते हैं।
विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम | Vishv Upabhokta Sanrakshan Adhiniyam
Vishv Upabhokta Adhikaar Divas:-15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले World Consumer Right Day का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि Consumers के पास सूचित निर्णय लेने के लिए सभी आवश्यक जानकारी हो। इस दिन का इतिहास बड़ा रोचक है। Consumer International ने प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बनाया और आयोजित किया। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल (Consumer International) 1960 में स्थापित उपभोक्ता संगठनों का एक global association है, और संगठन की स्थापना उपभोक्ताओं के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावशाली आवाज के रूप में की गई थी। 9 दिसम्बर 1986 को संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया।
विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस का से मनाया जा रहा हैं
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 से मनाया जा रहा है और 15 मार्च की तारीख American President राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी (John Fitzgerald Kennedy) द्वारा 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए भाषण का सम्मान करती है। इस भाषण में, उन्होंने चार मौलिक उपभोक्ता अधिकार गढ़े – अधिकार सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुने जाने का अधिकार।तब से World Consumer Right Day की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है और हर साल एक विशिष्ट विषय के साथ मनाया जाता है।
सबसे दिलचस्प विषयों में से एक, ‘प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना’, का उद्देश्य प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग और पर्यावरण पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने वाली टिकाऊ खपत और प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। Consumers के रूप में अपने अधिकारों को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम केवल यह पहचान सकते हैं कि क्या हमें मूर्ख बनाया जा रहा है या धोखा दिया जा रहा है यदि हम अपने Consumer Right को जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और किसी भी उत्पाद या सेवा की खरीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो हमारे अधिकारों के खिलाफ है। जनता को सत्ता देने की बात करते हैं!
विश्व उपभोक्ता अधिकार क्या हैं? | Vishv Upabhokta Adhikaar kya Hai
Consumers Rights और Needs के बारे में Global Awareness बढ़ाने के साधन के रूप में Consumer Movement हर साल 15 मार्च को Vishv Upabhokta Adhikaar Divasविश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में चिह्नित करता है। यह दिवस मनाना यह मांग करने का एक अवसर है कि सभी उपभोक्ताओं के Rights का सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए और बाजार के दुरुपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले Social Injustice के खिलाफ विरोध किया जाए। Consumer को Empower बनाने के उद्देश्य से 9 दिसम्बर 1986 को संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों, मंचों और अपीलीय अदालतों को विभिन्न अधिकार और बढ़ावा दिया।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम 2023 | Vishv Upabhokta Adhikaar Kya Diwas Theme 2023
प्रत्येक वर्ष World Consumer Rights Day मनाने के लिए एक Special Theme है जो सभी Consumer के संबंध में विभिन्न चिंताओं को संबोधित करता है। साल 2023 में मनाएं जाने वाले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थाम के बारे में अभी घोषणा नहीं हुई है। वहीं साल 2022 में Consumer International द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की Theme घोषण की गई थी जो कि “फेयर डिजिटल फाइनेंस” थी। वैश्विक उपभोक्ता वकालत आंदोलन हर जगह उपभोक्ताओं के लिए उचित डिजिटल वित्त का आह्वान करेगा। इस दिन उपभोक्ताओं के पक्ष में सरकार की नीतियों में परिवर्तन और संशोधन और उपभोक्ताओं के प्रति निगमों के व्यवहार को प्राप्त करने के लिए कई अभियान और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
FAQ’s Vishv Upabhokta Adhikaar Divas 2023
Q. भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है?
Ans. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों में से एक है। अधिनियम को वर्ष 1986 में पेश किया गया था और फिर वर्ष 2002 में उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से संशोधित किया गया। इस लेख में, हम अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सुरक्षा को देखते हैं।
Q. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाना क्यों जरूरी है
Ans. जब अनुचित व्यापार प्रथाएं और लालची कंपनियां उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक बहुत ही आवश्यक दिन है। यह हमें तेज और स्मार्ट उपभोक्ता बनने के लिए उपकरण देता है।
Q. एक उपभोक्ता के कर्तव्य क्या हैं?
Ans. एक उपभोक्ता के रूप में, आपको जागरूक होने, नैतिक होने, बोलने और पर्यावरण का सम्मान करने की आवश्यकता है।
Q. उपभोक्ताओं के मूल अधिकार क्या हैं?
Ans. उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों में धन के मूल्य का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार शामिल हैं।