किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के लिए शारीरिक अपंगता बहुत कष्टदायक होती है। दिव्यांगजन अपने जीवन में खुशी से रह सके इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्यांगों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ रोजगार से जुड़ने हेतु भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath) द्वारा दिव्यांगजन की शादी विवाह प्रोत्साहन योजना (UP Divyang Shadi Yojana) शुरू की है। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग नवयुवक शादी बंधन में बंधते हैं तो उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत दिव्यांग विवाहित जोड़े में से युवक के विकलांग होने की स्थिति में ₹15000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लड़की के विकलांग होने की स्थिति में ₹20000 की सहायता की जाएगी। यह योजना उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
आइए जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों को कैसे लाभान्वित करेगी? सरकार द्वारा दिव्यांगों को शादी विवाह के संदर्भ में तथा किस स्थिति में उपलब्ध करवाएगा? आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए दिव्यांगों को कैसे आवेदन करना होगा? आवेदन की पात्रता, दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए लेख में अंत तक बने रहे।
Uttar Pradesh Divyang Marriage Scheme 2023 | उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी योजना 2023
जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार विकलांगो को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। उनके जीवन शैली से जुड़े सभी संघर्षों को हल करने के लिए सरकार आर्थिक लाभ के साथ साथ उन्हें विवाह बंधन में बंधने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी कोशिश कर रही है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ₹35000 की राशि नवयुवक जोड़े को प्रदान की जा रही है। लाभार्थी को संपूर्ण धनराशि बैंक में ट्रांसफर की जाएगी। लड़के और लड़की का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
Uttar Pradesh Divyang Vivah Yojana 2023 Highlight
योजना का नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 |
योजना लाभार्थी | दिव्यांगजन विवाहित जोड़े |
योजना वर्ष | 2023 |
दिव्यांगजन युवती को | 20 हजार रूपए |
दिव्यांगजन युवक को | 15 हजार रूपए |
योजना की शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
योजना विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश |
ऑफिसियल वेबसाइट | divyangjan.upsdc.gov.in |
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की विशेषता एवं लाभ
विकलांग व्यक्तियों के लिए जीवन संघर्षशील होता है। उन्हें हर पग पग पर संघर्ष झेलने होते हैं। ऐसे में उनकी सहायता की जाए तो दिव्यांगों का जीवन आसान हो सकता है। इसी श्रंखला में योगी सरकार (Yogi government) द्वारा दिव्यांग जनों को शादी विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया गया है। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना (Divyangjan Shaadi Vivah Protsahan Yojana) के अंतर्गत नवविवाहित जोड़े को धन राशि प्रदान कर इनके जीवन में संघर्षों से लड़ने के लिए हिम्मत प्रदान करेगा। आइए जानते हैं, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि से विकलांग जन नवदंपति को क्या लाभ होंगे:-
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को Divyangjan Shaadi Protsahan Yojana के माध्यम से आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
- यदि युवती विकलांग होती है, तो उसे ₹20000 रु. आर्थिक अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे।
- यदि युवक विकलांग है तो उसे ₹15000 धनराशि प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत धनराशि युवक-युवती के खाते में (Direct benefit transfer-DBT) ट्रांसफर किया जाएगा।
- यदि विवाहित जोड़े में दोनों ही विकलांग है तो उन्हें ₹35000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी दिव्यांग जनों को शादी विवाह करने पर आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
- दिव्यांग नव दंपति अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सरकार तथा समाज द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता एवं व्यक्तिगत सहायता बहुत मायने रखती है।
यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता एवं मापदंड
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवासी दिव्यांगजन ले सकेंगे।
- दिव्यांगजन युवक एवं युवती 40% से अधिक विकलांग होने चाहिए।
- लाभार्थी युवक-युवती को मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करना होगा।
- सरकार द्वारा जारी किए गए विवाह नियम को पूर्ण रुप से पालन करना होगा।
- युवक की उम्र 21वर्ष तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी युवक युवती किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र से दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए तब ही पात्र होंगे जब उन्होंने पहले कभी सरकारी विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ना उठाया हो।
What documents have to be given for UP Viklang Vivah Yojana | यूपी विकलांग विवाह योजना के लिए क्या दस्तावेज देने होंगे
उत्तर प्रदेश के दिव्यांग नवविवाहित युवक युवती Viklang Vivah Yojana आर्थिक अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- सबसे पहले विकलांग विवाहित जोड़े का आधार कार्ड। Aadhar card of disabled married couple
- दोनों कैंडिडेट के निवास प्रमाण पत्र। Residence certificate
- विकलांग सर्टिफिकेट। Disability Certificate
- मैरिज सर्टिफिकेट। Marriage Certificate
- नेशनलाइज्ड बैंक में युवक एंड युवती का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए।
- युवक और युवती की उम्र सरकारी विवाह नियम को पूर्ण रुप से पालन करें।
- लाभार्थी युवक युवती का जन्म प्रमाण पत्र तथा शिक्षा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें।
How to apply for UP Divyang Shadi Protsahan Yojana? | यूपी दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
उत्तर प्रदेश के दिव्यांग युवक-युवती शादी करने पर सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए विवाह करने के उपरांत युवक युवती को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। आइए जानते हैं दिव्यांग सहायता राशि प्राप्ति के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। अतः आप नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक फॉलो करें।
- सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।
- होम पेज पर रजिस्टर आवेदन के लिए विकल्प दिखाई देगा अतः विकल्प का चयन करें।
- विकल्प का चयन करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरें।
- ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संपूर्ण विकलांगता विवरण प्रस्तुत करें।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दें।
- रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के पश्चात आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। आप उसे सेव करके रखें।
Viklang Vivah Protsahan Yojana Application Form | विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म |
यदि आपने सफलता पूर्वक दिव्यांग सशक्तिकरण ऑफिशल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अब आप विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अतः आप नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।
- सर्वप्रथम ऑफिशल वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- वेबसाइट होम पेज पर पंजीकरण के बाद आवेदन पत्र भरने के लिए विकल्प दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
- आप का आवेदन सफलतापूर्वक कर लिया जाएगा।
FAQ’s UP Divyang Shadi Yojana
Q. यूपी विकलांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग नवविवाहित जोड़े को सरकार द्वारा ₹35000 तक का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। अनुदान प्राप्ति के लिए विकलांग सशक्तिकरण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर आवेदन करना बहुत ही सहज है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आवेदन फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी को दर्ज करें और आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा।
Q. यूपी विकलांग विवाह योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलेगी ?
Ans. उत्तर प्रदेश विकलांग विवाह योजना के अंतर्गत युवक के विकलांग होने पर ₹15000 युवती के विकलांग होने पर ₹20000 दोनों के विकलांग होने पर ₹35000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
Q. यूपी विकलांग विवाह प्रोत्साहन के लिए क्या-क्या दस्तावेज देने होंगे?
Ans. उत्तर प्रदेश विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए नव दंपति युवक युवती का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विकलांग सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
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