Madhya Pradesh EWS Certificate : मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उन नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य में कई नागरिक ऐसे हैं जो दैनिक मजदूरी से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। यदि उन्हें एक दिन भी मजदूरी न मिले तो उनके लिए परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की योजना बनाई है। ताकि राज्य के ऐसे गरीब लोगों के लिए अन्य नागरिकों की तुलना में 10% आरक्षण प्रदान करके सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले दिया जा सके।ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश (EWS Certificate Madhya Pradesh) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी मदद से सामान्य वर्ग के वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वह सरकार की तरफ से शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में कुछ विशेष छूट प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा EWS Certificate को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का रूप दिया गया है। मध्य प्रदेश के सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नागरिक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जिसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए EWS Certificate Madhya Pradesh के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश | EWS Praman Patra Madhya Pradesh
दस्तावेज का नाम | ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र |
डिपार्टमेंट | तहसीलदार कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लाभ | शिक्षा और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को 10% की छूट |
उद्देश्य | सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए |
EWS प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश – MP EWS Certificate
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को अग्रेजी में Economically Weaker Section (EWS) कहा जाता है। सामान्य वर्ग के वे सभी लोग जो आर्थिक रुप से कमजोर हैं उन्हें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा गया है। 2006 से मंडल कमीशन के नियम के तहत पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग जैसे जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में सरकार के तरफ से लाभ दिया जाता है।
मगर आज तक सामान्य वर्ग मे रहने वाले गरीब लोगों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जा रही थी। मोदी सरकार की तरफ से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की सुविधा को मुहैया करवाया गया, इसके तहत सामान्य वर्ग सभी गरीब व्यक्ति को शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में 10% का आरक्षण मिलेगा।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ | EWS Certificate Benefits
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के तहत सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति को 10% का आरक्षण मिलता है।
- निम्न और आर्थिक रूप से परेशान लोगों को EWS Certificate के तहत शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में कुछ आंतरिक लाभ भी दिए जाते हैं।
- सामान्य श्रेणी के बीपीएल कार्ड होल्डर परिवार के बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ दिया जाता है।
- सामान्य श्रेणी के बीपीएल कार्ड होल्डर परिवार के बच्चे का एडमिशन कम पैसों में किसी भी हो सकता है।
- ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट धारक के पास सरकारी नौकरी में छूट मिलती है जिससे सरकारी नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना होती है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के उपयोग नियम | EWS Certificate Niyam
- सरकार के अनुसार EWS Certificate का इस्तेमाल आप 1 साल तक ही कर सकते हैं इसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कर के अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को दोबारा बनवाना होगा।
- इस सर्टिफिकेट के लिए केवल वह व्यक्ति आवेदन कर सकते है जिसकी आमदनी सालाना ₹80000 से कम है।
- इस योजना का उपयोग केवल सामान्य वर्ग के लोग कर सकते है, जो सामान्य वर्ग के होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर है।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के आवश्यक दस्तावेज – Documents for EWS certificate Madhya Pradesh
अगर आप MP EWS certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए जिन की सूची नीचे प्रस्तुत की गई है –
- पहचान पत्र (आधार कार्ड)
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- फोटो पहचान पत्र
- एम्प्लॉयमेंट सेर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
MP EWS Certificate Application Form Download PDF
मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का उद्देश्य | EWS Certificate Purpose
मध्य प्रदेश राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी जाति के कमजोर वर्ग के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ अन्य नागरिकों की तुलना में पहले मिल सके, इसलिए मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को बनाने का राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र उपयोग नियम | EWS Certificate Rules
सरकार के मुताबिक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप केवल 1 साल तक ही कर सकते हैं, जिसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराकर दोबारा अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
इस प्रमाणपत्र के लिए केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी वार्षिक आय ₹80000 से कम हो।
इस योजना का लाभ केवल सामान्य वर्ग के लोग ही उठा सकते हैं, जो सामान्य वर्ग से होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
ये भी पढ़े :
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन प्रक्रिया – Apply for MP EWS Certificate
अगर आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और EWS Certificate Madhya Pradesh के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्देश अनुसार पालन करें –
Step 1 – सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर ले।
Step 2 – इसके बाद आपको उस पीडीएफ फॉर्म का प्रिंट निकलवा लेना है, और उसमें सभी आवश्यक दस्तावेज को संगलन करने के बाद निर्देश अनुसार सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भर देनी है।
Step 3 – इसके बाद आप इस फॉर्म को तहसीलदार कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करवा दें।
FAQ’s Madhya Pradesh EWS Certificate कैसे बनवाएं
Q. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?
MP EWS Certificate 10 से 15 दिन में बन जाता है।
Q. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कहां बनता है?
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसे सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ है तहसीलदार कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करवाना होता है।
Q. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश क्यों जारी किया जाता है?
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जारी किया जाता है जिसमें सरकार की तरफ से शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% की छूट दी जाती है।
Q. ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में कितना शुल्क लगता है?
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश बनवाने में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है इसे केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके परिवार की वार्षिक आय ₹800000 से कम है।
Q.मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कौन प्राप्त कर सकता है?
यह प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी जाति के नागरिकों को जारी किया जाएगा।
Q.क्या मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र की आवश्यकता होगी?
हां, मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र की आवश्यकता होगी जिसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
निष्कर्ष | Conclusion
आज इस लेख में हमने आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश (EWS Certificate Madhya Pradesh) से जुड़ी विस्तारपूर्वक जानकारी बताई है। हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि आप किस प्रकार मध्य प्रदेश के नागरिकों होकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और कैसे इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के जरिए आप को सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की छूट का लाभ मिलेगा।
इसलिए हमने आपको MP EWS Certificate से जुड़ी विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। अगर इस लेख को पढ़ने के बाद आपको इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के संबंध में लाभ प्राप्त होता है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें साथ ही अपने सुझावों विचार या किसी भी प्रकार के प्रश्नों को कमेंट में बताना ना भूले।