मध्य प्रदेश विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना 2022 | MP Divyang Pension Application Form | जाने दिव्यांगों की पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया   

MP Divyang Pension Yojana 2022

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) द्वारा प्रदेश वासियों के लिए विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाएं शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य की वर्तमान शिवराज सिंह सरकार द्वारा विभिन्न हितकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने में, किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सरकार राज्य के सभी वर्ग का पूरी तरह से ख्याल रख रही है। मध्य प्रदेश के विकलांग/ दिव्यांग समुदाय को भी अनेक प्रकार की लाभकारी सौगात दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना (MP Divyang Pension Yojana 2022) शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो भी 40% से अधिक विकलांग है। उन्हें ₹600 प्रति महीना पेंशन दी जाएगी।

आइए जानते हैं, मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है? मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें? दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक पात्रता, दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए लेख में अंत तक बने रहे। MP : कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना 2022 , अटल पेंशन योजना  

मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2022 | Madhya Pradesh Divyang Pension Scheme 2022

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो महिला या पुरुष 40% से अधिक विकलांग है। उन्हें हर महीने ₹600 पेंशन दी जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदनकर्ता को चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र बनवाना होगा। किसी प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांग पुरुष एवं महिला को योजना से लाभान्वित किया जाएगा।

MP Divyang Pension Yojana 2022 Highlights

योजना का नाममध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2022
योजना शुरू की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा
योजना लाभार्थीएमपी के विकलांग/दिव्यांग
योजना उद्देश्यविकलाँग व्वक्तियों की आर्थिक सहायता
विभागसामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश विभाग
पेंशन राशि600/- रूपये प्रति माह
आधिकारिक वेबसाइट लिंकsocialsecurity.mp.gov.in

एमपी दिव्यांग पेंशन योजना 2022 की विशेषताएं एवं लाभ | Features and Benefits of MP Divyang Pension Yojana 2022

  • मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (Madhya Pradesh Disabled Pension Scheme के अंतर्गत जो स्त्री पुरुष बच्चे 40% से अधिक दिव्यांग है। उन्हें  हर महीने ₹600 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
  • दिव्यांग छात्र एवं छात्रा को ₹600 प्रति महीना मिलने से अपनी आवश्यक जरूरतें एवं शिक्षा हेतु आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं।
  • दिव्यांग पुरुष एवं महिला को किसी और व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं को खरीद कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
  • मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विभाग द्वारा दिव्यांगजन को जीवन निर्वाह करने हेतु आर्थिक मदद की जा रही है।
  • मध्य प्रदेश देवांग पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत पहले दिव्यांगजन को ₹500 प्रति महीना दिया जाता था। अब इस पेंशन योजना को ₹100 बढ़ाकर ₹600 कर दिया है।
  • दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु दिव्यांगजन को किसी भी दफ्तर या अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं है।
  • दिव्यांगजन ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • 40% से अधिक दिव्यांग होने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि अपने नजदीकी  सरकारी चिकित्सा अधिकारी से बनवाए जा सकता है।
  • मध्यप्रदेश नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना ऑनलाइन आवेदन
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एमपी दिव्यांग पेंशन योजना 2022 की पात्रता | Eligibility of MP Divyang Pension Scheme 2022

मध्य प्रदेश के जो दिव्यांग जन पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें नीचे दी गई आवश्यक पात्रताओं को पूर्ण करना होगा। जैसे:-

  • दिव्यांग पुरुष एवं महिला मूल रूप से मध्यप्रदेश निवासी होने चाहिए।
  • आवेदक विकलांग की 40% से अधिक से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा तय की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए।
  • जो दिव्यांग स्त्री एवं पुरुष सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • दिव्यांग पेंशन आवेदन कर्ता के पास किसी भी प्रकार के तिपाहे या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
  • विकलांग आवेदन कर्ता का बैंक में खाता होना जरूरी है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना 2022

एमपी विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज | Documents Required for MP Disabled Pension Yojana

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने पर आवेदक को दस्तावेज प्रस्तुत करने  होंगे जैसे:-

  • उम्मीदवार का आधार कार्ड | Aadhar Card of the candidate
  • अकाउंट नंबर जो मोबाइल नंबर से लिंक हो
  • पासपोर्ट साइज फोटो | Passport Size Photo
  • आय प्रमाण पत्र | Income Certificate
  • निवास प्रमाण पत्र | Residence Certificate
  • मोबाइल नंबर | Mobile Number
  • जाति प्रमाण पत्र | Caste Certificate
  • जीवन प्रमाण पत्र | Life Certificate

मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें | How to apply for Madhya Pradesh Divyang Pension Yojana

मध्य प्रदेश के जो स्त्री पुरुष व बच्चे 40% से अधिक विकलांग है। तो उन्हें सरकार द्वारा ₹600 प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। पेंशन प्राप्ति के लिए आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।

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सर्वप्रथम आवेदक मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर लॉगिन करें।

तथा नीचे दी जा रही इमेज प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।

अपने जिले का चुनाव करें . स्थानीय निकाय चुने 9 अंको का समग्र संख्यां दर्ज करें .

आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा . आवेदन फॉर्म मर पुछी गई सभी जानकारी को दर्ज करें . आवश्यक दस्तावेज सलग्न करें और फॉर्म सबमिट कर दे .

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मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन कैसे आवेदन करें

एमपी विकलांग पेंशन के लिए जो आवेदक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें नीचे दी गई प्रक्रिया ध्यानपूर्वक फॉलो करनी चाहिए।

जो उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते या किसी प्रकार की ऑनलाइन सुविधा उनके पास नहीं है। तो वे अपने पंचायत कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पंचायत भवन से विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म ले तथा उसमें पूछी गई आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और आवेदन फॉर्म को जमा करवा दें। कुछ दिनों बाद आपको बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

FAQ’s MP Divyang Pension Yojana 2022

Q. मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

Ans.  मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु सरकार द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं। वे ऊपर दी गई प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक फॉलो करें। जो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं। वे अपने नजदीकी पंचायत से संपर्क करें।

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Q. एमपी में दिव्यांगों को कितनी पेंशन दी जाती है?

Ans. मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत पहले ₹500 प्रति महीना दिए जाते थे। अब पेंशन योजना में ₹100 बढ़ा दिए गए हैं और ₹600 प्रति महीना पेंशन उपलब्ध कराई जाती है।

Q. एमपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु कितना प्रतिशत दिव्यांग होना आवश्यक है?

Ans. दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन कर्ता 40% से अधिक विकलांग होना चाहिए।

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