मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं | MP Driving Licence | MP Driving Licence Kaise Banvaye

MP Driving Licence kaise Banvaye

MP Driving Licence Online: ड्राइविंग लाइसेंस एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है इसके बिना आप किसी भी वाहन को कानूनी रूप से नहीं चला सकते हैं |  अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना का सामना करना पड़ेगा इसलिए आज के समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है | ऐसे में भारत के सभी राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से संचालित की जाती है आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आज के आर्टिकल में हम आपको MP Driving Licence online kaise kare  के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाएंगे आइए जानते हैं:-

Driving Licence Bihar – संक्षिप्त विवरण

आर्टिकल का प्रकारमहत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट
आर्टिकल का नामड्राइविंग लाइसेंस  मध्य प्रदेश
साल2023
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिशल वेबसाइटclick here

MP Driving Licence के प्रकार क्या है? MP Driving Licence Kaise Banvaye

लर्नर्स लाइसेंस:

मध्यप्रदेश में लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर बना सकते हैं हम आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में लंदन लाइसेंस 6 महीने के लिए valid  होती है | लर्निंग लाइसेंस के बाद भी आप परमानेंट लाइसेंस बना पाएंगे |

परमानेंट लाइसेंस:

परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा तभी जाकर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए योग्य माने जाएंगे और उसके बाद आपका परमानेंट  ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा |

मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज | MP Driving Licence Document

●  मतदाता पहचान पत्र

●  राशन पत्रिका

●  पासपोर्ट

●   स्थानीय/केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी नियोक्ता प्रमाण पत्र

●  mp parivahan आवेदन पत्र 4

●  वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के मामले में आवेदन पत्र 5

●  मूल शिक्षार्थी का लाइसेंस

●  तीन पासपोर्ट साइज फोटो

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मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता | MP Driving Licence Eligiblity

●  मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है

●  आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए

मध्यप्रदेश में लर्निंग लाइसेंस (Learning Licence) कैसे बनवाएँ?

●  MP mein driving licence online apply करने के लिए official website पर विजिट करें

●  अब आप इस के होम पेज पर आ जाएंगे जाएंगे यहां पर Driving Licece Related Service का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है |

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●  जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा |

●  जिसके बाद आप अपने राज्य का चयन करेंगे |

●  अब आपके सामने एक नया page ओपन होगा |

●  इस पेज में आपको Apply For Learner Licence के विकल्प पर क्लिक करना है |

●  फिर आपके सामने आपके सामने दिशानिर्देश का पेज ओपन होगा |

●  इसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे |

●  जिसमें आपको अपने वर्ग श्रेणी का चयन करना होगा और Process के विकल्प पर क्लिक करना होगा |

●  अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और Generate OTP के विकल्प पर क्लिक करना है |

●  आपके सामने एक ओटीपी आएगा जिसे आपको खाली बॉक्स में  विवरण देंगे |

●   इसके बाद आवेदन पत्र ओपन होगा जहां पर जो भी आवश्यक जानकारी आप से पूछी जाएगी उसका विवरण देंगे  साथ में आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे

●  उसके बाद  आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा |

● इसके बाद आप अपना आवेदन यहां पर जमा कर देंगे फिर कुछ दिनों के भीतर आपको लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा |

Note: लर्निंग लाइसेंस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे |

Madhya Pradesh Driving Licence Offline कैसे करें? MP Driving Licence Kaise Banvaye

MP Driving Licence Offline कैसे करें?

बिहार ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है उसके लिए आपके नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाना होगा  जहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा उसके बाद  जो भी आवश्यक जानकारी पूछी जाएगी उसका विवरण लेंगे और साथ में आवश्यक डॉक्यूमेंट अपने आवेदन पत्र के साथ अटैच करेंगे फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो भी आवेदन शुल्क है |  उसका भुगतान करेंगे और अंतिम में आप अपना आवेदन पत्र यहां पर जमा कर देंगे |  जिसके बाद आपके आवेदन पत्र का यहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा अगर आप उसे ड्राइविंग टेस्ट को पास कर जाते हैं तभी जाकर आपका मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा |

मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? MP Driving Licence Online Kaise Karen

MP Driving Licence Online Form

●   एमपी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको parivahan.gov.in / एमपी परिवहन की वेबसाइट पर जाना होगा।

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●   उसके बाद आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आप ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे

●  अब आप एक नए पेज पर पहुंचेंगे यहां पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा यानी मध्य प्रदेश

●   अब आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है

●  इसके बाद जो भी आवश्यक जानकारी  आप से पूछी जाएगी  उसका विवरण देंगे और साथ में आवश्यक डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड कर देंगे

●  इसके बाद आपको यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा

●   इसके बाद आपको यहां पर ड्राइविंग टेस्ट किस दिन देना है उस तारीख का चयन करेंगे

●   फिर आपने 3 तारीख को जाकर ड्राइविंग टेस्ट देंगे और अगर आप उसे पास कर जाते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा

●  इस तरीके से आप आसानी से मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं |

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मध्य प्रदेश में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें | MP Dublicate Driving Licence

MP Dublicate Driving Licence: कई बार ऐसा हो सकता है कि लाइसेंस खो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि लाइसेंस की डुप्लिकेट कॉपी अपने पास रखें। यदि लाइसेंस गुम हो जाता है, तो पहला कदम संबंधित प्राधिकारी या पुलिस स्टेशन को इसके नुकसान की रिपोर्ट करना है। एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को उसकी एक प्रति प्राप्त होगी, जिसे डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ में जमा किया जा सकता है।

खोए हुए लाइसेंस का विवरण, जैसे संख्या या जारी करने की तारीख देने से पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया आसान हो सकती है। विवरण के अभाव में, लाइसेंस धारक को उसी आरटीओ में लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना होगा जहां पहला लाइसेंस जारी किया गया था। समाप्त लाइसेंस के मामले में, परिवहन विभाग के मुख्यालय से प्राधिकरण अनिवार्य है। डुप्लिकेट लाइसेंस (Dublicate Driving Licence) प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची यहां दी गई है।

  • खोए/चोरी हुए लाइसेंस की एलएलडी, एफआईआर या एनसीआर की प्रति के साथ आवेदन पत्र
  • ट्रैफिक पुलिस से चालान क्लीयरेंस रिपोर्ट (वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
  • फॉर्म नंबर 1 (शारीरिक स्वास्थ्य का स्व-घोषणा पत्र)
  • निवास का प्रमाण
  • आरटीओ द्वारा 200 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाता है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
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MP Driving Licence Fees | ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क 2023

लाइसेंस के प्रकार :शुल्क
लर्नर्स लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क (फॉर्म 3)₹150
लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट या रिपीट टेस्ट के लिए शुल्क₹50
ड्राइव टेस्ट या रिपीट टेस्ट की योग्यता के लिए शुल्क₹300
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क₹200
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क₹1000
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए शुल्क₹200
ग्रेस पीरियड के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए शुल्क₹300

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मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति कैसे देखें?

●  सबसे पहले आपको official website पर विजिट करें

●  अब आप इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको DL and LL registration के ऑप्शन में जाना होगा जहां आप अपने राज्य का चयन करेंगे

●  इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का विकल्प आएगा उस पर आपको क्लिक करना है

●  अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालेंगे

●  अब आपको सम्मिट के बटन पर क्लिक करना है

●  जिसके बाद आपके सामने मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के स्थिति का पूरा विवरण आ जाएगा |

FAQs: MP Driving Licence

Q. मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति कैसे देखें?

Ans. आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस वेबसाइट -dpes.mptransport.org पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

Q.Driving Licence MP Online Apply Fees क्या है?

Ans. यदि driving licence mp Online apply fees की बात करें तो समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए शुल्क 250 रूपए है, इसके अलावा देर से जमा करने का शुल्क 50 रूपये है |

Q.ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है?

Ans.निजी वाहनों के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध होता है। हालाँकि, वाणिज्यिक वाहनों के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल के लिए वैध होता है।

Q.पोर्टल पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए कौन से विवरण दर्ज करने होंगे?

Ans.उम्मीदवारों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

Q.क्या मुझे परिवहन पोर्टल पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए कोई दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता है?

Ans.नहीं, पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन डाउनलोड करने और प्रिंट करने के लिए किसी भी दस्तावेज़ को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

इस ब्लॉग पोस्ट पर आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के बेहतरीन सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक लेख easyhindi.in पर पढ़ते रहने के लिए इस वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं

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