MP Vishesh Anugrah Yojana 2022:- कोरोना काल में सेवाएं प्रदान कर रहे सभी कोरोना योद्धाओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं। भारत सरकार सभी कोरोना योद्धाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू कर रही है। इसी श्रंखला में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में “मध्य प्रदेश कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना” (Madhya Pradesh Covid-19 Vishesh Anugrah Yojana” की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मचारी या कोरोना योद्धा की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा मृतक के परिवार को ₹50000 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
आइए जानते हैं, सरकार द्वारा दिए जाने वाले कोविड-19 विशेष अनुग्रह अनुदान को किस तरह से वितरण किया जाएगा? मृतक परिवार को आवेदन करने हेतु किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी? कौन से कोरोना योद्धाओं को संक्रमित होने की वजह से हुई मौत पर मुआवजा दिया जाएगा? संपूर्ण विवरण जानने के लिए लेख में अंत तक बने रहे।
मध्य प्रदेश कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना क्या है | MP Vishesh Anugrah Yojana 2022
जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 के दौरान किसी आम आदमी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को ₹50000 का आर्थिक अनुदान देने की घोषणा की थी। इसी श्रंखला में सरकार ने अब सरकारी कर्मचारी तथा कोरोना योद्धाओं को संक्रमित होने की वजह से, हुई मौत पर कोविड-19 Vishesh Anugrah Yojana के अंतर्गत ₹50,000 का आर्थिक अनुदान देने की घोषणा करती है। योजना के अंतर्गत उन सभी सरकारी कर्मचारियों तथा योद्धाओं को लाभ दिया जाएगा। जो कोरोना काल के चलते अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि उन्हें कुछ हो जाता है, तो सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक अनुदान के तौर पर कुछ राशि भेंट की जाएगी।
कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के उद्देश्य एवं विशेषताएं | Objectives and features Covid-19 Vishesh Anugrah Yojana
जैसा कि बताया जा चुका है, MP Vishesh Anugrah Yojana उन सभी कोरोना योद्धाओ के लिए शुरू की जा रही है, जो कोरोना संक्रमित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं कि, कोरोना योद्धाओं को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। परंतु यदि किसी कारणवश योद्धा को जान से हाथ धोना पड़ता है, तो उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान के साथ-साथ परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश राज्य में सभी सरकारी कर्मचारी, नियमित, स्थाई कर्मचारी, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक जिनकी कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की सेवा हेतु ड्यूटी लगाई गई है। यदि ऐसे योद्धाओं को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो सरकार द्वारा उन्हें यथासंभव पूरी मदद दी जाएगी।
- विशेष अनुग्रह योजना की विशेषताएं की अगर बात करें तो, यह सिर्फ एक सहयोग है परंतु कोरोना योद्धा जिसने अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में अपना तन न्योछावर कर दिया। ऐसे योद्धाओं को वीरगति का सम्मान मिलना चाहिए।
- कोरोना संक्रमित योद्धाओं को सरकार द्वारा इलाज हेतु पूरा सहयोग किया जाएगा।
- किसी भी कर्मचारी को लक्षण होने पर नि:शुल्क जांच एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
- यदि कर्मचारी की संक्रमित होने से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹50000 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
- मृतक के परिवार में कोई भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा सकती है।
- सरकार द्वारा मृतक परिवार के प्रति सहानुभूति हमेशा रहेगी।
- कोरोना योद्धा की मृत्यु की किसी प्रकार की शिनाख्त नहीं की जाएगी और बिना किसी विशेष कार्रवाई के मृतक परिवार को आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- कोरोना योद्धा के दिवंगत होने पर पारिवारिक सदस्य ऑनलाइन माध्यम से अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- दिवंगत योद्धा के परिवार को आर्थिक अनुदान देने में किसी प्रकार की अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। अतः उन्हें सहायता राशि लौटाने में तीव्रता बढ़ती जाएगी।
MP Vishesh Anugrah Yojana 2022 | कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना हेतु दिवंगत व्यक्ति के आवश्यक दस्तावेज
जो दिवंगत कोरोना योद्धा अपने कर्तव्य को निभाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो दिवंगत के परिवार को ₹50000 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए कुछ दस्तावेज परिवारिक सदस्यों को प्रस्तुत करने होंगे जैसे:-
- दिवंगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र ( आउट सोर्स सेवा आयुक्त की स्थिति में)
- कोविड-19 RT, PCR रिपोर्ट्स की आवश्यकता होगी।
- मृतक का सेवा युक्त पहचान पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- पैन कार्ड।
- जहां पर दिवंगत अधिकारी क्या करता था उस ऑफिस संबंधी दस्तावेज
NOTE:- दिवंगत परिवार के सदस्यों को यह सभी दस्तावेज स्कैन कर लेनी चाहिए। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट की साइज 700kb से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सभी डॉक्यूमेंट JPG/JPEG/PNG/PDF में से किसी भी एक फाइल में अपलोड की जा सकती है।
दिवंगत परिवार के सदस्यों संबंधी दस्तावेज
मध्य प्रदेश के कोई भी सरकारी कर्मचारी तथा अस्थाई रूप से कार्य कर करोना योद्धाके रूप में सेवा दे रहे हैं। उन सभी योद्धाओं के पारिवारिक सदस्यों को ₹50,000 का आर्थिक अनुदान प्राप्त करने के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो साबित करते हैं कि, दिवंगत व्यक्ति से अमुक व्यक्ति का क्या संबंध है।
- दावेदार परिवारिक सदस्य की फोटो
- पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस,आधार कार्ड
- पैन कार्ड, राशन कार्ड तथा वोटर आईडी कार्ड
- मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधों का पहचान प्रमाण पत्र तथा स्वप्रमाणित कॉफी को ही की आवश्यकता होगी।
इन सभी दस्तावेजों को स्कैन कर 700kb से अधिक साइज में सेव ना करें। इन्हें ऑफिसियल साइट पर अपलोड किया जाना है। इसी के साथ आवेदक परिवार का रद्द किया हुआ चेक, पासबुक की फोटो कॉपी, जिसे बैंक खाते में पूर्ण विवरण उपलब्ध हो। यह संबंधी जानकारी जरूर अपलोड करें।
मध्यप्रदेश में शुरू की गई कोरोना योद्धाओं के लिए सरकारी योजनाएं।
मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड-19 से जुड़े सभी सेवाकर्मियों को सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान तथा विशेष योजनाओं का लाभ देने हेतु अधिकृत किया है। इसी के साथ आम जनता को भी कोविड-19 होने की वजह से मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान देने की घोषणा पहले की जा चुकी है। सरकार द्वारा अभी तक तीन ऐसी योजनाएं शुरू की जा चुकी है जो केवल कोरोना योद्धाओं के लिए हितकर हैं।
१. मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना | MP Vishesh Anugrah Yojana
यह योजना कोविड-19 से संक्रमित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर या निविदा पर काम कर रहे कर्मचारी की मृत्यु होने पर ₹50000 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। आर्थिक अनुदान प्राप्त करने के लिए दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। आप विशेष अनुग्रह योजना की जानकारी तथा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन भी देख सकेंगे।
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य शासन द्वारा उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित /अस्थाई कर्मचारी/ कार्यभारित एवं आकाश मुक्ता से वेतन पाने वाले/ दैनिक वेतन भोगी/ संविदा कर्मचारी/ कलेक्टर दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी/ मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय को लाभान्वित करने हेतु सरकार द्वारा कोविड-19 अनुकंपा योजना की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत करुणानिधान तथा आम जनता को संक्रमित होने की वजह से मृत्यु होने पर सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
MP कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लिए कैसे आवेदन करें
- सर्वप्रथम आवेदक एमपी सर्विस पोर्टल https://services.mp.gov.in/main/ पर लॉगिन करें।
- वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना विकल्प पर क्लिक करें।
- मुख्यमंत्री covid-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना आवेदन हेतु दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- जैसे ही दूसरे पेज खुलता है, उसमें रजिस्टर पर क्लिक करें।
- रजिस्टर फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे।
- रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट करें।
- आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें।
- दिवंगत कर्मचारी संबंधी जानकारी परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करें।
- पूछी गई संपूर्ण जानकारी आवेदन फॉर्म भरे तथा चेक करें।
- जानकारी होने के पश्चात फॉर्म सबमिट कर दें। आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा।
Q. मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रहित योजना क्या है?
Ans. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते जो योद्धा स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के साथ-साथ अन्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। यदि उन्हें सेवा के दौरान संक्रमण हो जाता है और उस संक्रमण की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृतक परिवार के सदस्यों को ₹50000 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं अलग से होगी।
Q. कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी?
Ans. दिवंगत परिवार के सदस्य को आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए दिवंगत व्यक्ति के कामकाज से जुड़े सभी दस्तावेज तथा कोविड-19 संक्रमण रिपोर्ट RT/PCR की आवश्यकता होगी।
Q. कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही सहज प्रक्रिया है। सबसे पहले आप ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट कर दें। आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा।
Q. कोविड-19 से मृत्यु होने पर मध्यप्रदेश में कितनी सहायता राशि दी जाएगी?
Ans. यदि कोविड-19 के चलते किसी भी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें ₹50000 का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।