Diwali Firecrackers Ban: दिवाली आने वाली है और इसी के मद्दे नजर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिसके अनुसार भारत के सभी राज्यों में पटाखे को Ban कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण है कि जिस प्रकार दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य इस मामले को गंभीरता से ले अगर उन्हें अपने राज्य में भी प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो पटाखे पर प्रतिबंध लगाना होगा’ ।क्योंकि पटाखों से निकलने वाले धुआं वायु प्रदूषण जैसी समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण तब दिया जब उनके बेंच के सामने राजस्थान सरकार को पटाखों पर बैन लगाने और ध्वनि प्रदूषण को घटाने के कोर्ट ऑर्डर को लागू करने का आदेश देने की मांग वाली याचिका पेश की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह अपने राज्य में ध्वनि और वायु प्रदूषण को कंट्रोल करें । तभी जाकर प्रदूषण की समस्या से निजात पाया जा सकता हैं। लोगों के ऐसी धारणा है कि Sc द्वारा यह फैसला केवल दिल्ली एनसीआर के लिए लागू किया हैं। जो की बिल्कुल सही नहीं हैं। इस आर्डर को सभी राज्य सरकारों को मनाना होगा। इस बार दीपावली के सीजन में उन्हें अपने राज्य में पटाखे जलाने पर पर प्रतिबंध लगाना होगा, आगे कोर्ट ने कहा, इस बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत हैं।
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इस मामले में कोर्ट का क्या कहना है
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश ने बताया कि यह गलत धारणा है कि जब पर्यावरणीय मामलों की बात आती है तो केवल अदालत के ही कर्तव्य होते हैं। उन्होंने कहा, “वायु और ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का काम है।” सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप न लगाकर इस राष्ट्रीय समस्या का निवारण मिलकर निकले ताकि दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या का समाधान हो सकें |
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क्या दिवाली पर जला पाएंगे पटाखे?
अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिवाली पर आप पटाखे जला पाएंगे? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि दिवाली पर पटाखे जलाने के नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा | प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ही राज्य सरकार को पटाखों के बैन पर फैसला लेना है | यानी जिस राज्य में पटाखे पूरी तरह बैन है, वहां पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं. वहीं अगर कहीं पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है तो वहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला |