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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 | Samajik Suraksha Pension Yojana | Rajssp

Samajik Suraksha Pension Yojana राजस्थान के असहाय एवं असमर्थ जन सहयोग हेतु शुरू की गई हैं। योजना अंतर्गत 500 रूपये से लेकर 1500 रूपये तक पेंशन दी जाती हैं।
By | मार्च 20, 2023

Samajik Suraksha Pension Yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के असहाय लोगों के लिए  योजनाओं का पिटारा खोलते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp) की शुरुआत की गई है। इस योजना में सम्मलित विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं से गरीब लोगों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

आइए जानते हैं राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन कर सकते हैं ? तथा जारी पेंशन योजनाओं से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ? संपूर्ण विवरण जानने के लिए नीचे  दी जा रही जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विभिन्न स्वरूप

राजस्थान सरकार द्वारा  विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं शुरू की गई है जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना आदि। सरकार द्वारा पेंशन योजना प्रणाली को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक नियम और शर्तें लागू की गई है। पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल rajssp.raj.nic.in विकसित किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।

चिरंजीवी योजना में नाम कैसे देखें

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana (RAJSSP)

योजना का नामसामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान
राज्य में लागूराजस्थान
योजना के लाभार्थीराज्य के बुजुर्ग, विधवा, निराश्रित नागरिक, तलाक़शुदा, विकलांग आदि
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
योजना वर्ष2023
ऑफिसियल वेबसाइटwww.rajssp.raj.nic.in

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ | Samajik Suraksha Pension Yojana Benefits

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के निशक्तजन, विधवा महिलाएं, वृद्धावस्था में जीवन यापन कर रहे पुरुष तथा वृद्ध महिलाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है।

  •  पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है।
  • 18 वर्ष से अधिक उम्र के निशक्तजन योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  •  पेंशन योजना साधारण सत्यापन के बाद तुरंत शुरू कर दी जाती है।
  •  पेंशन योजना के आर्थिक राशि हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है और लाभार्थी को मोबाइल पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाता है।
  • राजस्थान विधवा पेंशन योजना
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मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत ₹750 प्रति माह से 1000 रुपए प्रतिमाह तक दिए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु आवेदक की उम्र 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वार्षिक आय ₹48000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धा अवस्था योजना के अंतर्गत महिलाओं की उम्र 55 वर्ष तथा पुरुषों की उम्र 58 वर्ष निर्धारित की गई है।

राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा निशक्तजन महिलाएं, निराश्रित विधवा ,तलाकशुदा ,परित्यक्ता महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया  जा रहा है। अतः जिन महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष तक है उन्हें एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 500  रुपए से 1500  रुपए तक आर्थिक सहायता के तौर पर पेंशन दी जा रही है जैसे :-

  • 18-54 वर्ष की महिलाओं को  – 500 रुपये प्रति महीने
  • 55-59 वर्ष की महिलाओं को – 750 रुपये प्रति महीने
  • 60-74 वर्ष की महिलाओं को – 1000 रुपये प्रति महीने
  • 75 वर्ष की महिलाओं को- 1500 रुपये प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जा रही हैं।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांग जनों को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत  40% से अधिक विकलांग होने पर 500 रुपए से 1500  रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आवेदन कर्ता की वार्षिक आय 60000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।  योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार से आयु अनुसार लाभान्वित किया जायेगा:-

  • 18-54 वर्ष के दिव्यांग जन को  – 500 रुपये प्रति महीने
  • 55-59 वर्ष के दिव्यांग जन को – 750 रुपये प्रति महीने
  • 60-74 वर्ष के दिव्यांग जन को – 1000 रुपये प्रति महीने
  • 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुरुष व महिलाएं दिव्यांग जन को – 1500 रुपये प्रति महीने अनुदानित पेंशन दी जाएगी।
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पेंशन योजना आवेदन करता के पास आधार कार्ड अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। इसके साथ साथ:-
  • आवेदक का बैंक खाता
  • पता (Address Proof)
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो  की आवश्यकता होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर SSO id से लॉगइन करके आवेदन कर सकते हैं।

Samajik Suraksha Pension Yojana के लिए आवेदन ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने हेतु नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।

  • सर्वप्रथम आवेदक सब डिविजनल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर  से संपर्क करें।
  • विभाग से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक भरें।
  • अनिवार्य दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • आवेदन फॉर्म को सब डिविजनल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में जमा करवा दें।
  • यह आवेदन फॉर्म सत्यापन के लिए तहसीलदार के पास भजा जाएगा और सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद लाभार्थी को पेंशन  शुरू कर दी जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन फॉर्म PDF

Samajik Suraksha Pension Application Form PDF फॉर्मेंट में उपलब्ध करवाया जा रहा है इसे आप आसानी से Download कर सकते हैं। दिए गए लिंक पर क्लिक करें:-

Rajasthan Pension Helpline Number

पेंशन आवेदनकर्ता को किसी प्रकार की समस्या होने पर विभाग द्वारा जनहित में टोल फ्री नंबर उपलब्ध करवाए गए हैं।

Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637   
Help Desk Email-Id : ssp-rj@nic.in
Helpdesk Email ID (For Pensioner Yearly Verification) : rajssp2015@gmail.com
Contact No. 0141-2226627

 FAQ’s Samajik Suraksha Pension Yojana 2023

 Q.   सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

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Ans.  पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशल वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

Q. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है?

Ans.  राजस्थान सरकार द्वारा निशक्त जनों को वृद्धजन अनाश्रित महिलाओं को आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।  इसी योजना को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कहा गया है।

Q.  पेंशन योजना से संबंधित शिकायत कैसे दर्ज करें?

Ans. राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन योजना से लाभान्वित तथा योजना से वंचित आवेदक राजस्थान सरकार की ऑफिशल पोर्टल rajssp.raj.nic.in पर  पेंशन संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 

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