राशन कार्ड BPL और APL पारिवारिक श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड के आधार पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ एवं खाद्य सामग्री वितरण की जाती है। आमतौर पर Ration Card में खाद्य आपूर्ति को लेकर शिकायतें दर्ज की जाती है। समय-समय पर सरकार द्वारा नियमों में परिवर्तन किया जाता है। आज इस लेख में हम जानेंगे कि Ration Card Shikayat कैसे करें। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ऑफिशल पोर्टल food.raj.nic.in लांच किया गया है। इस पोर्टल पर राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। शिकायत होने की स्थिति में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।अन्य राज्यों के राशन कार्ड उपभोक्ता खाद सुरक्षा अधिनियम nfsa.gov.in ऑफिशल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
आइए जानते हैं, राशन कार्ड में हो रही धांधली की शिकायत कैसे करें? rashan card कंप्लेंट नंबर क्या है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान में शिकायत कैसे करें? राशन कार्ड की शिकायत सरकार तक कैसे पहुंचाएं? Ration Card shikayat को ऑनलाइन कैसे दर्ज करें? इस संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।
राशन कार्ड डीलर की शिकायत कैसे करें | How to complain ration card dealer
खाद्य विभाग द्वारा सामग्री वितरण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर की नियुक्त करती है। किसी प्रकार की डीलर से शिकायत होने पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सभी राज्यों के डीलर शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर लिस्ट इस प्रकार हैं:-
राज्य का नाम | राशन डीलर का कंप्लेंट नंबर |
आंध्रप्रदेश | 1800-425-2977 |
अरुणाचल प्रदेश | 03602244290 |
असम | 1800-345-3611 |
बिहार | 1800-3456-194 |
छ्त्तीसगढ़ | 1800-233-3663 |
गोवा | 1800-233-0022 |
गुजरात | 1800-233-5500 |
हरियाणा | 1800-180-2087 |
हिमाचल प्रदेश | 1800-180-8026 |
झारखंड | 1800-345-6598, 1800-212-5512 |
कर्नाटक | 1800-425-9339 |
केरल | 1800-425-1550 |
मध्यप्रदेश | 181 |
महाराष्ट्र | 1800-22-4950 |
मणिपुर | 1800-345-3821 |
मेघालय | 1800-345-3670 |
मिजोरम | 1860-222-222-789, 1800-345-3891 |
नागालैंड | 1800-345-3704, 1800-345-3705 |
ओड़िशा | 1800-345-6724 / 6760 |
पंजाब | 1800-3006-1313 |
राजस्थान | 1800-180-6127 |
सिक्किम | 1800-345-3236 |
तमिलनाडु | 1800-425-5901 |
तेलंगाना | 1800-4250-0333 |
त्रिपुरा | 1800-345-3665 |
उत्तरप्रदेश | 1800-180-0150 |
उत्तराखंड | 1800-180-2000, 1800-180-4188 |
पश्चिम बंगाल | 1800-345-5505 |
दिल्ली | 1800-110-841 |
जम्मू | 1800-180-7106 |
कश्मीर | 1800-180-7011 |
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1800-343-3197 |
चण्डीगढ़ | 1800-180-2068 |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1800-233-4004 |
लक्षद्वीप | 1800-425-3186 |
पुदुच्चेरी | 1800-425-1082 |
राशन कार्ड ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें
राजस्थान राशन कार्ड धारक food.raj.nic.in ऑफिशल पोर्टल पर विजिट करके सूचना एवं शिकायतें विकल्प पर क्लिक करें। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर क्लिक करें और शिकायत फॉर्म को पूरा भरें व सबमिट कर दें। अन्य राज्यों के Ration Card धारक राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऑफिशल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद सुरक्षा विभाग (nfsa.gov.in) द्वारा सभी राज्यों के शिकायत पोर्टल को सूचीबद्ध किया गया है तथा शिकायत करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।
सर्वप्रथम nfsa.gov.in ऑफिशल पोर्टल पर विजिट करें।

होम पेज पर दिखाई दे रहे सिटीजन कॉर्नर पर क्लिक करें।

सिटीजन पोर्टल के सब मैन्यू में ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल पर क्लिक करें।

सभी राज्यों की लिस्ट दिखाई देगी अपने राज्य का चुनाव करें।

शिकायत फॉर्म को पूरा भरे।

- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट कर दें।
- यहां से आपको शिकायत नंबर प्राप्त होगा।
- शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
इस प्रकार किसी भी राज्य के राशन कार्ड धारक राशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। दर्ज शिकायत का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
FAQ’s Ration Card Shikayat
Q. राशन कार्ड शिकायत कैसे दर्ज करें?
Ans. राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हेतु ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके लिए एनएफएसए ऑफिशल पोर्टल पर विजिट करें।
Q. राशन कार्ड शिकायत नंबर क्या है?
Ans. राशन कार्ड शिकायत के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्टेट वाइज टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर की लिस्ट इसी लेख में ऊपर दी गई है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
Q. राशन कार्ड में हो रही धांधली की शिकायत कैसे करें?
Ans. किसी भी प्रकार की खाद्य आपूर्ति वितरण व्यवस्था में की गई त्रुटि को सरकार तक पहुंचाने के लिए ऑफिशल पोर्टल पर ऑनलाइन ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्टेट वाइज ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च किया है।
Q. राशन कार्ड संबंधित शिकायत ऑनलाइन कैसे करें?
Ans. केंद्र सरकार द्वारा स्टेट वाइज खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत टोल फ्री शिकायत नंबर जारी किए गए हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ऑफिशल पोर्टल पर विजिट करें। अपने राज्य का चुनाव करें। शिकायत फॉर्म को पूरा भरें और सबमिट कर दें। यहां से आपको कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा। इसी नंबर के आधार पर शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।