यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करें | UP Death Certificate Registration and Download

UP Death Certificate Online

UP Death Certificate Online:- किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद देश से उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। साथ ही विभिन्न परिस्थिति में सरकार की तरफ से मृतक के परिवारों को अलग-अलग तरह से लाभ दिया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो नीचे दिए गए निर्देशों के आधार पर आपको UP Death Certificate के लिए आवश्यकता अनुसार आवेदन करना होगा। मृत व्यक्ति का mrityu praman patra आवश्यक दस्तावेज होता है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अब वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा और उससे जुड़ी संपत्ति और इंश्योरेंस उसके परिवार के सदस्यों को दी जाए। आज Death Certificate Uttar Pradesh से जुड़ी सभी प्रकार के आवश्यक जानकारी को सरल शब्दों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

Death Certificate की आवश्यकता व्यक्ति के मृत्यु के बाद इंश्योरेंस, व्यापार, और संपत्ति को प्रमाणित करते हुए उसे निर्धारित नोमानी तक पहुंचाने में मदद करता है। पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अलग-अलग तरह के कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था मगर आज इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो आप किस प्रकार आप Death Certificate के लिए आवेदन करेंगे और कैसे घर बैठे आपकी समस्या आसान हो जाएगी इसके बारे में आज के लेख में दिया गया है। 

UP Death Certificate Online

कार्यउत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र | Uttar Pradesh mrityu praman patra
राज्यउत्तर प्रदेश
डिपार्टमेंटजिला कार्यालय
उद्देश्यव्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए
अधिकारिक वेबसाइटwww.crsorgi.gov.in 

UP Death Certificate Registration

जैसे जन्म लेने के बाद हर बच्चे का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है जिसके आधार पर उसे देश और राज्य की नागरिकता मिलती है। उसी तरह व्यक्ति की मृत्यु के बाद देश और राज्य से जनसंख्या सूची में से उसके नाम को खत्म करते हुए सरकार के द्वारा उसके नाम पर दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं को बंद करवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण (UP Death Certificate Registration) आवश्यक है।

मृत्यु प्रमाण पत्र या Death Certificate एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे जिला के राजस्व विभाग द्वारा मुहैया करवाया जाता है। इस दस्तावेज के जरिए व्यक्ति की सभी संपत्ति इंश्योरेंस और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधा को नॉरमनी तक पहुंचाया जाता है। इस आवश्यक दस्तावेज को व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं जिसकी पूर्ण प्रक्रिया नीचे समझाई गई है।

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यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नियम | Rules for UP Death Certificate Apply

अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो आपके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही सरल है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इसके क्या नियम होते हैं उसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें – 

  • Death Certificate का आवेदन करने के लिए मृतक का पहचान पत्र राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए।
  • मृतक की मृत्यु के 21 दिन के भीतर आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा अन्यथा आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • Uttar Pradesh Death Certificate के लिए आपको एक शपथपत्र देना होगा जिसमें मृतक के साथ आपका रिश्ता और उसकी मृत्यु की खबर आपको कैसे मिली है जैसी कुछ जानकारी लिखनी होगी।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for UP Death Certificate

  • आवेदन पत्र
  • शपथ पत्र
  • मृतक का राशन कार्ड, आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो

मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (Death Certificate Form PDF Download)

मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सबसे पहले आपको Death Certificate Online Form भरना होगा। आप मृत्यु प्रमाण पत्र के फॉर्म को जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यूपी के आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना होगा। आप इस फॉर्म को हमारे द्वारा दिए गए UP Death Certificate Form PDF Download के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Death Certificate Registration Form PDF Download करने के बाद, आपको उस में पूछे गए सभी आवश्यक निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए फॉर्म को भरना है और जिला कार्यालय में जाकर जमा करवाना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई सारथी के अधिकारिक वेबसाइट से आप जाकर Death Certificate के फॉर्म का प्रिंट भी निकलवा सकते है।  

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया | Apply for UP Death Certificate

अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और आप UP Death Certificate Online Apply करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करें – 

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Step 1 – सबसे पहले उम्मीदवार को डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन करने वाले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

Step 2 – अगर आपने पहले कभी इस वेबसाइट से डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है तो आपको दाहिनी तरफ देख रहे रजिस्ट्रेशन बॉक्स में लॉग इन करना है।

Step 3 – अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन बॉक्स में “General Public Sign Up” के विकल्प का चयन करे।

Step 4 – इस विकल्प पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, राज्य, जिला, जैसी कुछ आवश्यक जानकारियों को भरकर सबमिट करना है। 

Step 5 – आपने जिस मोबाइल नंबर को लिखा है उस पर एक ओटीपी आएगा जिसे भरने के बाद आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिससे आप login कर पाएंगे। 

Step 6 – लॉगइन करते ही आपके समक्ष एक पेज खुलेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र का विकल्प होगा जिसमें आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प का चयन करना है।

Step 7 – उसके बाद आपके समक्ष मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, जिसमे मृत्यु का कारण, नाम, पता, और अन्य जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज के फोटो कॉपी को अपलोड करके सबमिट करें। 

Step 8 – ऊपर दिए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करने के बाद आपके समक्ष एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि आपका वृत्य प्रमाण पत्र आवेदन पूर्ण हो चुका है। 

मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड प्रक्रिया | Uttar Pradesh Death Certificate Download

हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा। आपके जिला में मौजूद जिला कार्यालय विभाग में जाकर आप मृत्यु प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते है।

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट के जरिए Death Certificate Download नहीं किया जा सकता है इसे आप जाकर जिला कार्यालय से पता कर सकते हैं और वहां से अपना मृत्यु प्रमाण पत्र ले सकते है। आप आवेदन करने के 5 दिन बाद अपने जिला कार्यालय में जाकर आपके द्वारा आवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में पता कर सकते है।

FAQ’s UP Death Certificate Online |

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में कितना शुल्क लगता है?

अगर मृत्यु होने के 21 दिन के भीतर आफ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा इसके अलावा देर होने पर आपको ₹5 का शुल्क देना पड़ेगा।

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कहां से करते हैं?

भारत के किसी भी राज्य के नागरिक कर भारतीय सरकार द्वारा संचालित crsorgi.gov.in के वेबसाइट से ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र या Death Certificate के लिए आवेदन कर सकते है। 

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग कहां किया जाता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग की संपत्ति, इंश्योरेंस, या सरकार के द्वारा दी जा रही किसी विशेष को नॉमनी के नाम पर शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। 

Q. उत्तर प्रदेश के नागरिक मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकते है?

उत्तर प्रदेश के नागरिक तथा भारतीय सरकार द्वारा संचालित crsorgi.gov.in के वेबसाइट से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद अपने जिला कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते है। 

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र (UP Death Certificate) से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारी बताई है। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो ऊपर बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। हमारे द्वारा साझा की गई इस जानकारी से अगर आपको Death Certificate बनवाने में आसानी हुई है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें साथ ही अपने सुझावों विचार या किसी भी प्रकार के प्रश्न को कमेंट में पूछना ना भूलें।

इस ब्लॉग पोस्ट पर आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के बेहतरीन सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक लेख easyhindi.in पर पढ़ते रहने के लिए इस वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं

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