उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना 2023: Uttarakhand Viklang Pension Yojana: उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत उन्हें ₹1000 की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी ताकि विकलांग लोगों को आर्थिक मदद मिल सके योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को ही विकलांग पेंशन मिलेगा जो 40% से अधिक विकलांग है | इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको Uttarakhand Viklang Pension Yojana बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाएंगे इसलिए आप हमारे साथ बने रहे हैं आइए जानते हैं:-
Overview Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2023
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
आर्टिकल का नाम | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना |
साल | 2023 |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट | click here |
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Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2023 | दिव्यांग पेंशन योजना के उद्देश्य
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विकलांग लोगों के पास पैसे कमाने के दूसरे स्रोत नहीं होते हैं ऐसे में उन्हें काफी आर्थिक दिक्कतों और परेशानी का सामना करना पड़ता है इन सब बातों को ध्यान रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत उन्हें प्रत्येक महीने ₹1000 की राशि दी जाएगी ताकि उन्हें अपने दैनिक जरूरत को पूरा करने में मदद मिल सके |
Uttarakhand Divyang Pension Scheme Benefits / दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ
● उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी
● योजना के अंतर्गत 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी
● पेंशन की राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर होगी
● गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ही उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलेगा
● पेंशन का लाभ ऐसे विकलांग लोगों को मिलेगा जो 40% विकलांग है |
● उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ महिला पुरुष दोनों विकलांग लोगों को मिलेगा
● पेंशन का लाभ पिछड़े वर्ग के विकलांग लोगों को मिलेगा |
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यूके दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता | Uttarakhand Viklang Pension Yojana
● उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना आवश्यक है
● परिवारिक इनकम 48 हजार से अधिक होनी चाहिए
● चार पहिया वाहन वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा
● आवेदन कर्ता का बैंक अकाउंट आधार लिंक होना चाहिए
● 16 वर्ष से लेकर 69 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए
● 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही योजना का लाभ मिलेगा
● दूसरा सरकारी योजना का लाभ ना लेते हो
दिव्यांग पेंशन उत्तराखंड के लिए आवश्यक दस्तावेज
● विकलांग प्रमाण पत्र
● आधार कार्ड
● निवास प्रमाण पत्र
● आय प्रमाण पत्र
● उम्र प्रमाण पत्र
● मोबाइल नंबर
● पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ
● बैंक डिटेल
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
● सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड Portal पर विजिट करें |
● होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको नागरिक सेवा ऑप्शन में जाना है |
● इसके बाद आप उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन करें नया ऑफलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करें |
● आपके सामने इसका आवेदन पत्र डाउनलोड करने का विकल्प आएगा उस पर क्लिक करेंगे |
● अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे |
● इसके बाद जो भी आवश्यक जानकारी आप से पूछी जाएगी उसका विवरण देंगे |
● अब आपको आवेदन पत्र के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच कर संबंधित कार्यालय में जमा करना है |
● इसी प्रकार उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
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उत्तराखंड दिव्यांग लिस्ट कैसे चेक करें?
● सबसे पहले ssp.uk.gov.in पोर्टल ओपन करें |
● अब आपके सामने इसका होमपेज ओपन होगा जहां आपको दिव्यांग पेंशन योजना पर क्लिक करना है |
● जिसके बाद जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे, एक नया पेज खुलेगा. यहाँ पर आपको विकलांग पेंशन योजना के तहत जारी की गयी किस्तें, कुल पेंशनर्स, पेंशन राशि आदि विवरण देखने को मिलेगा |
● उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची खुल जायेगी. इस सूची में आपको अपने जिले का नाम सेलेक्ट करना है, एवं उसके सामने दिए गए “क्षेत्र के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे” |
● इसमें से आप अगर शहर में रहते हैं तो शहर का और ग्राम में रहते हैं ग्राम का चयन करेंगे |
● इसके बाद तहसील का चयन करेंगे |
● अब आप को ब्लॉक का चयन करें |
● जिसके बाद पंचायत का नाम सेलेक्ट करें |
● जिसके बाद अब आपको गांव का चयन करना है |
● अब आपके सामने विकलांग पेंशन लिस्ट ओपन हो जाएगी |
● इस प्रकार आप ऊपर बताई गयी प्रक्रिया को चरण-दर-चरण फॉलो करके Uttarakhand Viklang Pension List 2023 चेक कर सकते है |
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उत्तराखंड योजना का नाम | लिंक |
उत्तराखंड पेंशन योजना | यहां देखें |
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FAQ’s: Uttarakhand Viklang Pension Yojana Apply Form
Q. उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना क्या है?
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी विकलांग/दिव्यांग लोगों के हित में इस योजना का शुभारभ किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रतिमाह दिव्यांगजनों को 1000 रूपए की आर्थिक सहायता देगी। जिस से विकलांग लोगों को किसी पर आश्रित न रहना पड़े।
Q विकलांग योजना उत्तराखंड से क्या लाभ है?
Ans. इस योजना से सबसे बड़ा लाभ ये है की इस से सभी दिव्यांग लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्हें किसी पर आश्रित नहीं होना होगा। और जिनके परिजनों ने उन्हें त्याग दिया है , उनके लिए योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से अपने भरण पोषण व जरुरी आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत लाभ है जो आप हमारे आर्टिकल से पढ़ सकते हैं।
Q. Uttarakhand Viklang Pension Yojana का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य राज्य के सभी दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्हें आर्थिक सहयता देकर उनके भरण पोषण हेतु मदद देना है। समाज में उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए उन्हें आर्थिक सहयता दी जा रही है जिस से उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े।