
भारत में आधार कार्ड (Aadhar Card ) और पैन कार्ड (Pan Card ) को महत्वपूर्ण दस्तावेज का दर्जा प्राप्त है। जो भी आधार कार्ड / पैन कार्ड धारक अपने दस्तावेज को सुरक्षित रखते हैं। उन्हें विधिवत पता है कि इन दस्तावेज का कितना महत्व है।आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत सरकार (Govt. of India ) द्वारा प्रमाणित दस्तावेज होते हैं। जिसका उपयोग विभिन्न जगह अपनी पहचान को दर्ज करने हेतु सबमिट करते हैं। PAN card और Aadhar card को संभाल कर रखना प्रत्येक व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी होती है। ( Aadhar Card, Pan Card New Updates)
क्या हो अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो, और अगर आपको उसके बारे में पता भी ना चले। ऐसे में आधार कार्ड धारक व्यक्ति को बहुत बड़ा आर्थिक एंड व्यक्तिगत पहचान के रूप में नुकसान हो सकता है।
दरअसल आज इस आर्टिकल का उद्देश्य है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति के महत्वपूर्ण दस्तावेज (important documents) Aadhar card और PAN card का क्या करना चाहिए? (mart vykti ke aadhar & Pan Card ka kya karna chahiye) क्या उन्हें नष्ट कर देना चाहिए? परंतु जहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड पहले से ऑनलाइन दर्ज है। उन्हें कैसे डिलीट किया जाए? कैसे आप इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर सकते हैं? पैन कार्ड / आधार कार्ड का मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए? (What to do with PAN card Aadhar card after death?) इस संबंधी संपूर्ण विवरण को इस लेख में विधिवत प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः सभी पाठक गण लेख में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। Aadhar Card , Pan Card New Updates
What should be done with the PAN card after the death of the person | व्यक्ति की मृत्यु के बाद PAN कार्ड का क्या करना चाहिए?
जैसा कि आप सभी जानते हैं पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर (permanent account number PAN ) होता है, जो भारत सरकार के आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड के माध्यम से आप आइटीआर ITR इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते हैं। जिसमें पैन कार्ड नंबर की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड नंबर 10 डिजिट का होता है। अगर पैन कार्ड धारक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस पैन कार्ड को आयकर विभाग को सौंप सकते हैं। परंतु अगर मृत व्यक्ति का कोई कानूनी अधिकारी है तो वह भी मृतक व्यक्ति के पैन कार्ड को आयकर विभाग (Income Tax Department) में सरेंडर कर सकते हैं।
Aadhar Card , Pan Card New Updates से पहले क्या करना चाहिए ?
दरअसल PAN card Income Tax Department द्वारा अधिकृत मुख्य दस्तावेज होता है। जिसे सिर्फ और सिर्फ आयकर विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के जो फाइनेंसियल संबंधी लेनदेन एवं बैंक अकाउंट है उन सभी अकाउंट्स को पहले नॉमिनी के नाम ट्रांसफर करा दें, या फिर उन अकाउंट को बंद भी कराया जा सकता है। ध्यान रहे आयकर विभाग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह 4 साल बाद भी चार साल के असेसमेंट (assessment) को दोबारा खोल सकता है। इसलिए मृतक व्यक्ति का किसी प्रकार का आयकर बाकी है या किसी अन्य बैंक में खाता खुला हुआ है तो उन संपूर्ण विवरण को जांचने के बाद पूर्ण रूप से बंद करवा दिया जाए। उसके पश्चात पैन कार्ड को सिलेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
How to surrender pan card of deceased person मृतक व्यक्ति के पैन कार्ड को कैसे सरेंडर करें ?
अगर मृतक व्यक्ति (deceased person) के पैन कार्ड को पूर्ण रूप से बंद करवाना है, या आयकर विभाग को सरेंडर करना है, तो उससे पहले मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देनी होती है। पैन कार्ड ट्रैकर एप्लीकेशन में ये लाइन मेंशन होनी चाहिए . की पैन कार्ड की अब आवश्यकता नहीं है। तथा पैन कार्ड सेरेंडर एप्लीकेशन (PAN Card Surrender Application) के साथ मृतक व्यक्ति डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पैन कार्ड, जन्म दिनांक तथा मृतक व्यक्ति का नाम प्रस्तुत कर पैन कार्ड सेरेंडर के लिए एप्लीकेशन दे।
What to do with the Aadhar card after the death of the person? | व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या करें?
जैसा कि आप सभी जानते हैं आधार कार्ड ( Aadhar card) भारत सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति की पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसलिए आधार कार्ड दुरुपयोग ना हो इस बाबत व्यक्ति के आधार कार्ड को या तो संभाल कर रखा जाए, ताकि किसी गलत हाथों में ना जाए। क्योंकि गलत हाथों में जाने से आधार कार्ड का मिस यूज हो सकता है, और उसकी फैमिली को समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड से जुड़ी सभी योजनाएं अगर परिवार को लाभान्वित कर रही है, तो आधार कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए। तथा कभी भी आधार कार्ड पर लिखी यूनिक आईडी (unique ID) को किसी से शेयर ना करें। मृतक व्यक्त के पैन कार्ड को तो सरेंडर किया जा सकता है। परंतु आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने संबंधी अभी तक UIDIA द्वारा कोई प्रोसेस नहीं है। अतः मृतक के आधार कार्ड को परिवार जन समाज का रखें।
UIDIA Official Website Link https://uidai.gov.in
FAQ’s Aadhar Card , Pan Card New Updates
Q. मृतक व्यक्ति के पैन कार्ड का क्या करें?
Ans. जिस पैन कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस पैन कार्ड को आयकर विभाग में सरेंडर करवा देना चाहिए। ताकि पैन कार्ड से आयकर विभाग तथा अन्य आपत्तिजनक तत्वों से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो।
Q. व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या करें?
Ans. व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड को परिवार जनों द्वारा सुरक्षित रखना ही सही रहेगा। क्योंकि आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने का कोई तरीका नहीं है।
Q. मृतक व्यक्ति के पैन कार्ड को कैसे सेंड करें?
Ans. मृतक को सरेंडर करना बहुत ही आसान प्रक्रिया है सबसे पहले कानूनी अधिकारी द्वारा आयकर विभाग में पैन कार्ड सरेंडर करने हेतु एप्लीकेशन दे।
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