मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाये | Death Certificate MP | Madhya Pradesh Death Certificate Registration & Download

By | नवम्बर 3, 2022

Death Certificate Madhya Pradesh:- भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मृत्यु के 21 दिन के अंदर Death Certificate के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति की संपत्ति किसे मिल रही है और उसे सरकार द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं को बंद करना होता है जिसके लिए वो प्रमाण पत्र आवश्यक है। मृत व्यक्ति के इंश्योरेंस और संपत्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की सुविधा को बंद करने या उसके परिवार वालों को देने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज होता है। मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र (MP Death Certificate) के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। वर्तमान मध्यप्रदेश सरकार ने Death Certificate Online आवेदन की सुविधा एक अधिकारिक वेबसाइट के द्वारा शुरू की है जिसके तहत आप घर बैठे ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

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किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका Death Certificate उसके परिवार को आर्थिक और अन्य प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आवश्यक है। जिस वजह से मृतक की मृत्यु होने के बाद आपको तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है। Death Certificate Madhya Pradesh के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि किन आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होता है। 

मृत्यु प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश | Death Certificate Madhya Pradesh

किसी भी मध्य प्रदेश नागरिक के मृत्यु होने पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा Death Certificate जारी किया जाता है जो एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज होता है। मृतक की मृत्यु तिथि किस दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। Death Certificate में मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण और मृत्यु के स्थान के बारे में लिखा हुआ होता है। मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति के संपत्ति और इंश्योरेंस जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।

अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन के भीतर आवेदन नहीं करते हैं तो आपको शुल्क देना पड़ता है हालांकि यह शुल्क बहुत ही कम होता है। आप Madhya Pradesh Death Certificate Registration के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते है, ऑफलाइन इन की अधिकारिक वेबसाइट और आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी गई है और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने इलाके के राजस्व कार्यालय में जाना होगा। 

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मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ | Benefits of Death Certificate MP

  • मृतक के संपत्ति को उसके परिवार वालों में से किसी को देने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
  • अगर मृतक किसी ऐसी नौकरी में था जहां उसे पेंशन मिलती थी तो उसके पेंशन की रकम उसके जीवनसाथी पर शिफ्ट करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
  • इंश्योरेंस की रकम या अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उसके परिवार वालों को देने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
  • इसके अलावा मृतक देश का नागरिक था जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और अन्य आवश्यक योजनाओं को मुहैया करती थी उसे बंद करवाने के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Death Certificate

  • मृतक का पहचान पत्र – जिसमे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, संपत्ति कर रसीद, राशन कार्ड, बी पी एल / ए पी एल / ए वाई, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट।
  • दुर्घटना वश मृत्यु होने पर FIR कि प्रति 
  • अस्पताल में मृत्यु होने पर अस्पताल द्वारा पंजीकृत दस्तावेज।
  • अस्पताल के द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र।

मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म | Death Certificate PDF form Download

Death Certificate PDF form आप ऑनलाइन मध्य प्रदेश के नगर पालिका के अधिकारी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म (death certificate form) को आप अपने इलाके के नगरपालिका कार्यालय या राजस्व विभाग कार्यालय से भेजा कर इकट्ठा कर सकते है। आपको यह भी बता देना चाहते है कि अगर मृतक की मृत्यु अस्पताल में होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल द्वारा भर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी कारणवश मृतक की मृत्यु जेल में होती है तो जेल के जेलर के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है।

अगर मृतक की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई है तो पुलिस के सत्यापन करने के बाद Death Certificate PDF form Download के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है अन्यथा आप को शुल्क देना होता है। अगर 30 दिन तक का समय Death Certificate Online issue करने  के लिए लगता है तो आपको ₹2 शुल्क के रूप में देने होते है। इसके अलावा इससे अधिक देर होने पर ₹5 का शुल्क लगता है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन के भीतर आवेदन नहीं किया गया तो आपको जिला अधिकारी या जिला के मजिस्ट्रेट के द्वारा आज्ञा पत्र जमा करना होता है।

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मृत्यु प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | Apply for Madhya Pradesh Death Certificate Online

अगर आप मध्य प्रदेश के नागरिक है और Death Certificate के लिए आवेदन प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करें – 

Step 1 – सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एमपी नगर पालिका के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

Step 2 – उसके बाद भी कल किस श्रेणी में आपको ई सर्विस का एक विकल्प दिखेगा जिस पर आप को क्लिक करना है।

Step 3 – इसके बाद आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प होंगे उनमें से मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करें।

Step 4 – उस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा

Step 5 – फॉर्म को निर्देश अनुसार भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी अपलोड कर देनी है और नीचे सम्मिट के बटन पर क्लिक करना है। 

मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए डाउनलोड प्रक्रिया | Madhya Pradesh Death Certificate Download

अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करें – 

Step 1 – सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उनके एमपी नगर पालिका आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है 

Step 2 – उस वेबसाइट पर जाते ही होम पेज पर आपको विभिन्न प्रकार के विकल्प दिखाई देंगे उन में से ही सर्विस के विकल्प पर क्लिक करें और उसके बाद आपको अलग-अलग आवश्यक दस्तावेज की सूची दिखाई देगी जिसमें से मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना है।

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Step 3 – मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके समक्ष एक विकल्प डाउनलोड का होगा जिस पर क्लिक करते ही आपको अपना फोन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है।

Step 4 – आपके रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद आपका फॉर्म पीडीएफ के रूप में आपके समक्ष ओपन हो जाएगा जैसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते है।

FAQ’s Death Certificate Madhya Pradesh

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज होता है जो यह सत्यापित करता है कि मध्य प्रदेश के एक नागरिक की मृत्यु हुई है जिसमें मृत्यु स्थान, मृत्यु की तारीख और मृत्यु की वजह लिखी होती है।

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या लगता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के अस्पताल के द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन एमपी नगर पालिका के अधिकारी वेबसाइट से कर दें।

Q. मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना शुल्क लगता है?

मृत्यु के 21 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है मगर इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में ₹2 से ₹5 का शुल्क अदा करना होता है।

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र 5 दिन से 10 दिन के भीतर बन जाता है।

निष्कर्ष

मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक दस्तावेज होता है जिसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और दस्तावेज को इस लेख में सरल शब्दों में समझाया गया। इस लेख को पढ़ने के बाद आप यह समझ पा रहे होंगे कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश (Death Certificate Madhya Pradesh) के लिए कैसे आवेदन कर सकते है। अगर इस लेख में बताई गई आवश्यक जानकारियों को पढ़कर आप Madhya Pradesh Death Certificate के लिए आवेदन कर पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें साथ ही अपने सुझाव विचार या किसी भी प्रकार के प्रश्न को कमेंट में पूछना ना भूले। अगर मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के दस्तावेज को बनाने में आपको परेशानी होती है तो अपनी परेशानी हमें बताएं हम उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास करेंगे।

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