राजस्थान सरकार श्रमिकों को हर तरह से मदद मुहैया करवाने की मुहिम चला रही है। सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक मदद करने हेतु अनेक प्रकार की सफल योजना शुरू की गई है। इसी श्रृंखला में राजस्थान सरकार द्वारा “प्रसूति सहायता योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के दौरान बेटी होने पर ₹21000 तथा बेटे के जन्म लेने पर ₹20000 प्रसूति सहायता दी जाएगी। इस योजनाओं का लाभ वह महिला ले सकती है जिनका पहले से श्रमिक हितकारी के रूप में पंजीकृत है। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार जिन पुरुषों का श्रमिक हितकारी में पंजीकरण है उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
आइए जानते हैं प्रसूति सहायता योजना के लिए कैसे आवेदन करना होगा? तथा किन महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा? आवश्यक मापदंड पात्रता तथा दस्तावेज विवरण की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana Highlights
योजना का नाम | राजस्थान प्रसूति सहायता योजना |
योजना शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
योजना से लाभान्वित होंगी | राज्य की श्रमिक हितकारी महिलाएं |
बेटी होने पर अनुदान | ₹21000 |
बेटा होने पर अनुदान | ₹20000 |
आवेदन समय | प्रसूति के 90 दिन तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://labour.rajasthan.gov.in/ |
प्रसूति सहायता योजना के उद्देश्य तथा लाभ
Objectives and Benefits of prasooti sahaayata yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक महिलाओं को प्रस्तुति के दौरान आवश्यक सामग्री के लिए तथा अपने बच्चों की परवरिश हेतु प्रसूति सहायता के रूप में आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। ऐसे में बच्चों में कुपोषण की शिकायत नहीं होगी। तथा बच्चों को सही पोषण मिल पाएगा। अधिकांश तौर पर श्रमिक महिलाएं अपने बच्चों को आर्थिक अभाव के चलते पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाती थी। प्रसूति सहायता योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि उनके चेहरे पर मुस्कान का काम करेगी।
सरकार द्वारा शुरू की गई प्रसूति सहायता योजना से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं :-
प्रस्तुति के दौरान होने वाले खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
सरकारी तथा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में निशुल्क प्रसूति की जाएगी।
जो श्रमिक परिवार आर्थिक अभाव में सही से प्रस्तुति खर्च वहन नहीं कर पाते थे उन्हें अब सरकार द्वारा मदद मुहैया करवाई जाएगी।
श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के दौरान आवश्यक तत्वों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा अनुदान देकर उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है।
योजना स्वरूप में बेटी के जन्म होने पर ₹21000 का अनुदान दिया जाएगा। तथा बेटे के जन्म लेने पर ₹20000 आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
प्रसूति सहायता योजना राजस्थान पात्रता एवं दस्तावेज | Eligibility and Documents of Prasooti Sahaayata Yojana:-
- सभी लाभार्थि महिलाओं योजना से लाभान्वित होने हेतु शर्तो और मानदंडो को पूरा करना आवश्यक हैं।
- प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व गर्भवती महिला का पंजीयन आवश्यक है।
- प्रसूति सहायता राशि अधिकतम दो प्रसव तक दी जाएगी।
- संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ दिया जाएगा।
- प्रसव के समय लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- रजिस्ट्रेशन से पहले 2 संतान होने की स्थिति में सहायता नहीं दी जाएगी।
- जिस्ट्रेशन से पूर्व एक सन्तान होने पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता दी जाएगी।
लाभार्थि महिलाओं को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
- डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
- लाभार्थी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की कॉपी।
- स्थायी पता प्रमाण पत्र
- राजस्थान की नागरिकता का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड की कॉपी
- आयु प्रमाण पत्र
- लाभार्थी के पंजीयन पत्र की कॉपी
- बैंक खाता बुक की कॉपी
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना आवेदन फॉर्म तथा प्रक्रिया | Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana Application Form and Process
जिन श्रमिक महिलाओं का पहले से श्रमिक हितकारी के रूप में पंजीकृत है उन्हें प्रस्तुति होने के 90 दिन तक प्रसूति सहायता हेतु आवेदन करना होगा इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।
- सर्वप्रथम Building & Other Construction Workers Welfare Board, Rajasthan की आधिकारिक https://labour.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर विजिट करें।
- होम पेज पर “Download” टैब पर जाना हैं और “Formats of Schemes” पर क्लिक करें।
- तथा प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म को पूरा भरे तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- तत्पश्चात श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी सही पाए जाने पर लाभार्थी के बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करा दी जाएगी।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना हेतु संपर्क सूत्र
Contact details for Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana:- हेल्पलाइन नम्बर: 1800-1800-999
ई-मेल (E-mail id):bocw.raj@gmail.com
श्रमायुक्त:lab–comm–rj@nic.in
फैक्स (fax):+91- 141- 2450782
FAQ’s Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana
Q. राजस्थान प्रसूति सहायता योजना क्या है?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के दौरान बेटी होने पर ₹21000 तथा बेटे होने पर ₹20000 प्रसूति सहायता के रूप में आर्थिक मदद की जाएगी।
Q. राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ कौन सी महिलाओं को मिलेगा ?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा प्रसूति सहायता योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा। जो महिलाएं श्रमिक का काम करती है तथा उनके पास लेबर कार्ड भी है। तथा मंडल के श्रमिक हितकारी के रूप में पंजीकृत है। इसके साथ ही जो पुरुष श्रमिक हितकारी पंजीकृत हैं। उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Q. राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. प्रसूति सहायता योजना के लिए ऑफिशल पोर्टल https://labour.rajasthan.gov.in/ पर विजिट कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक भरते हुए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें तथा उसे नजदीकी श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दे।