Consumer Rights in Hindi:- इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उपभोक्ता नहीं है, एक छोटे से बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर कोई उपभोक्ता है, लेकिन उपभोक्ता के अधिकार क्या है इसके बारे में आप जानते है ? इस लेख में हम आपको उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानना हर इंसान के लिए जरुरी है। दरअसल, जो वक्ति किसी भी वस्तु या सेवा का इस्तमाल करता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से शोषण से बचाने के लिए और उनके उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल दुनिया भर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
इस लेख में हम आपको उन्हीं उपभोक्ता के अधिकारों के बारें में जानकारी देंगे जिसकी जागरूकता फैलाने के लिए उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार में बस इतना ही अंतर है कि विश्व स्तारीय पर दो अधिकार ज्यादा है अर्थात जहां राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार 6 है वहीं विश्व उपभोक्ता अधिकार 8 हैं, जिसके बारे में आपको इस लेख के जरिए हम जानकारी देंगे। इसके साथ ही इस लेख में आपको उपभोक्ता जागरूकता स्लोगन भी मिलेंगे जो समय समय पर देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा निकाले जाते हैं। इस लेख को पूरा पढ़े और उपभोक्ता के अधिकारों के बारें में और स्लोगन जानें।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर निबंध
Consumer Rights in Hindi
टॉपिक | उपभोक्ता के अधिकार क्या है? |
लेख प्रकार | आर्टिकल |
साल | 2023 |
भाषा | हिंदी |
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस | 15 मार्च |
शुरुआत | 1983 |
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस | 24 दिसंबर |
शुरुआत | 1986 |
अवर्ति | हर साल |
विश्व उपभोक्ता अधिकार संख्या | 8 |
विश्व उपभोक्ता अधिकार
15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में उपभोक्ताओं की जरूरतों और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।उपभोक्ता अधिकारों का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो विभिन्न उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, उसे उन उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस पॉइन्ट के तहत हम आपके साथ विश्व स्तर के उपभोक्ता अधिकार के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगें, जो कि इस प्रकार है
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023
Right To Safety
सुरक्षा का अधिकार – यह अधिकार ग्राहकों को उपयोग किए गए उत्पादों (ऑटोमोबाइल के अलावा) से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दावा किया गया है; यह इंगित करता है कि यदि निर्देशों के अनुसार उत्पादों का उपयोग किया जाता है तो उत्पादों को उनके उपयोगकर्ताओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग (सीपीएससी) सैकड़ों वाणिज्यिक उत्पादों को नियंत्रित करता है। CPSC के पास प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करने, उत्पाद परीक्षण और चेतावनी लेबल को अनिवार्य करने, दोषपूर्ण उत्पादों की त्वरित अधिसूचना की मांग करने का भी अधिकार है। और, यदि आवश्यक हो, उत्पाद वापस बुलाना लागू करें।
Right to be Informed
सूचित किए जाने का अधिकार -यह अधिकार इस बात पर जोर देता है कि व्यवसायों को हमेशा उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे तर्कसंगत और सूचित उत्पाद निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। किसी कंपनी की उत्पाद जानकारी हमेशा सटीक और पूर्ण होनी चाहिए। वित्त, विज्ञापन, लेबलिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में, यह अधिकार भ्रामक सूचना से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
Right to Choose
चुनने का अधिकार – चुनने के अधिकार के अनुसार उपभोक्ताओं के पास चुनने के लिए कई प्रकार के विकल्प होने चाहिए। कानून के माध्यम से, संघीय सरकार ने एक स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें पेटेंट कानून के माध्यम से अवधारणा स्वामित्व को सीमित करना, एंटी-ट्रस्ट कानून के माध्यम से एकाधिकार व्यवसाय प्रथाओं को रोकना और मूल्य-कटौती और गौजिंग पर रोक लगाना शामिल है।
Right To Be Heard
सुने जाने का अधिकार – सरकारी नीति के निर्माण और निष्पादन में और उत्पादों और सेवाओं के विकास में उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
Right To Satisfaction Of Basic Needs
बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि का अधिकार – बुनियादी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं, पर्याप्त भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वच्छता तक पहुंच का अधिकार।
Right To Redress
निवारण का अधिकार – गलत बयानी, घटिया सामान या असंतोषजनक सेवाओं के मुआवजे सहित उचित दावों का उचित समाधान प्राप्त करना।
Right To Consumer Education
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार – बुनियादी उपभोक्ता अधिकारों और उत्तरदायित्वों और उन पर कार्य करने के तरीके के बारे में जागरूक रहते हुए वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सूचित, भरोसेमंद विकल्प बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करना।
Right To Healthy Environment
स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार – ऐसे वातावरण में रहना और काम करना जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए खतरा न हो।
उपभोक्ता जागरूकता स्लोगन
- उपभोक्ता राजा हैं उनका सम्मान करे…
- एक संतुष्ट ग्राहक सभी की सबसे अच्छी रणनीति है…
- जागों ग्राहक जागो…
- शुद्ध सुरक्षित और असर दायक,उपभोक्ता संरक्षण कानून है लाभदायक…
- विश्व का हर उपभोक्ता हो जागरूक,उपभोक्ता संरक्षण कानून है इसमें सहायक…
- उपभोक्ता कानून का इरादा,ग्राहक की सुरक्षा का वादा…
- उपभोक्ता कानून जानिए,आप अपने अधिकार पहचानिये…
- गारंटी वारंटी से रहे ख़बरदार, उपभोक्ता अदालते दिलाएगी आपके अधिकार…
- न खर्च न वकील न फीस की जरुरत,आप साधारण आवेदन से करिये उपभोक्ता अदालत में शिकायत…
- रहे अपने अधिकारों के प्रति सर्तक, उपभोक्ता को रहना होगा अलर्ट…
- गुणवत्ता में कमी है, उपभोक्ता न्यायालय ही सही है।
- गारंटी-वारंटी से रहे खबरदार, उपभोक्ता अदालतें दिलाएगी आप के अधिकार।
- ना कोई खर्चा, ना कोई वकील साधारण आवेदन से करें उपभोक्ता अदालत में शिकायत।
- उपभोक्ता अदालत में करें अपनी शिकायत सांझा, तुरंत बने अपने अधिकारों के राजा।
- वस्तु है खराब नहीं हो रही कोई सुनवाई तो उपभोक्ता कानून का ले सहारा।
- वस्तुएं खरीदते समय आई० एस० आई मार्क अवश्य देखे।
- वस्तु खरीदते समय पक्का बिल लेना ना भूले, यही होगा उपभोक्ता न्यायालय में आपका सबसे बड़ा सहारा।
- नापतोल में कोई करें गड़बड़, तो उपभोक्ता कानून का ले सहारा।
FAQ’s Consumer Rights in Hindi
Q. उपभोक्ता कौन होता है ?
Ans.एक उपभोक्ता वह है जो अपनी जरूरत के लिए उत्पाद खरीदता है और उसका उपयोग या उपभोग करता है।
Q. उपभोक्ता जागरूकता कि आवश्यकता क्यों है?
Ans.उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं की स्थिति को बढ़ाने और उन्हें शोषण से बचाने वाले अधिकारों के संबंध में निरक्षरता और शिक्षा की कमी को दूर करने की आज के समय में आवश्यकता है।
Q. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब और कब से मनाया जा रहा है ?
Ans.विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सन 1983 से हर साल 15 मार्च को मनाया जा रहा है।
Q. राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब और कब से मनाया जा रहा है ?
Ans.राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस सन 1986 से हर साल 24 दिसंबर को मनाया जा रहा है।