MP Covid-19 50K Muavja ke liye Apply karen | MP कोरोना से मौत पर मिलेंगे 50 हजार रु। जाने आवेदन की प्रक्रिया, दस्तावेज विवरण

MP Corona Muavja

संपूर्ण देश में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है और अभी तक भी रुकने का नाम नहीं है। कोरोना समाज को अपने गर्त में लेता ही जा रहा है। सरकार, समाज, प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से बचने के अथक प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा कोरोना से मृत्यु होने पर ₹50000 का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। (MP Covid-19 50K Muavja) मुआवजा घोषणा के अंतर्गत कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 से मृत्यु होने का कारण दर्ज नहीं होने पर भी ₹50000 का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा दस्तावेज को प्रमाणित करने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी  को दिया गया है। कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी तत्पश्चात मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा राशि दी जाएगी।

आइए जानते हैं, कोरोना काल से  मृत्यु होने पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैसे  मुआवजा प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुआवजा राशि किस स्थिति में उपलब्ध करवाई जाएगी? यह सभी जानने के लिए आप इस लेख में दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

MP Covid-19 50K Muavja | एमपी कोरोना मुआवजा

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 10,526 मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी महामारी के चलते लोगों की मौत का तांडव थमा नहीं है। कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता सरकार ने मुआवजा के अंतर्गत नहीं रखी है। यदि आपके आसपास में किसी भी व्यक्ति की महामारी के चलते मृत्यु हुई है। तो आप दस्तावेज प्रस्तुत कर मृतक परिवार को मुआवजा दिलवाने में सहयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार सजग रूप से प्रयास कर रही है कि प्रदेश के व्यक्ति महामारी से सुरक्षित रहें। महामारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश की संपूर्ण देश में सराहना की गई है।

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How will the corona dead get compensation | कैसे मिलेगा कोरोना मृतकों को मुआवजा

Corona period के चलते किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसे सरकार ₹50000 का मुआवजा देती है। मुआवजा प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवार को  मृत्यु सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जिला अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे तथा कलेक्टर द्वारा गठित की गई कमेटी निर्णय लेगी। निर्णय में मृतक व्यक्ति को ₹50000 का मुआवजा देने की घोषणा की जाएगी। राज्य  सरकार मुआवजा का पैसा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (SDRF) के अंतर्गत प्रदान करेगी। मृत व्यक्ति के परिवार को आवेदन करने के 30 दिन बाद मुआवजा राशि दी जाएगी। 

What compensation will be given even if there is no death certificate | डेथ सर्टिफिकेट नहीं होने पर भी क्या मुआवजा मिलेगा

कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश सरकार राज्य निवासियों की मृत्यु होने पर ₹50000 का मुआवजा प्रदान करेगी। इसके लिए डेट सर्टिफिकेट में कोविड-19 का जिक्र होना अनिवार्य नहीं रखा गया है, अर्थात कोविड-19 के दौरान जो भी व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है और डॉक्टर वेरीफाई करते हैं, कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के चलते हुई है तो उसे निसंदेह ₹50000 का मुआवजा दिया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना का जिक्र नहीं है या मृतक के वारिस का उल्लेख सर्टिफिकेट में नहीं है तो जिला स्तर पर गठित की गई कमेटी द्वारा मृत्यु प्रमाणित की जाएगी। कमेटी का निर्णय  इस केस में मान्य होगा।

How to Apply for Corona Death Compensation | कोरोना मृत्यु मुआवजा के लिए कैसे आवेदन करें |

महामारी के चलते ही प्रदेश का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके परिजन को मुआवजा प्राप्ति के लिए आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा मुआवजा प्राप्ति के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है। कमेटी द्वारा मृतक व्यक्ति के दस्तावेज और मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर निर्णय किया जाएगा। तत्पश्चात कमेटी द्वारा 30 दिन के भीतर मुआवजा राशि मृतक व्यक्ति के वारिस को दी जाएगी।

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इसलिए यदि कोई वारिस मुआवजे के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र कमेटी को सौंपना होगा। कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर मुआवजा राशि दी जाएगी।

Conditions for applying for corona compensation | कोरोना मुआवजे के लिए आवेदन करने की शर्तें

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹50000 का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। यह मुआवजा उसी व्यक्ति को मिलेगा जो  महामारी के चलते मृत्यु को प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा मुआवजा राशि उपलब्ध कराने से पहले कुछ नियम एवं शर्तें जनहित में जारी की गई है जो इस प्रकार है:-

  • यदि कोई व्यक्ति जहर, दुर्घटना, आत्महत्या या मर्डर से मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे कोविड-19 से मृत होना नहीं माना जाएगा। चाहे वह व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित ही क्यों ना हो।
  • प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जो शासकीय कर्मियों के वारिस जिन्हें मुख्यमंत्री covid-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना, अथवा मुख्यमंत्री covid-19 अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया है। उन सभी योद्धाओं को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 
  • इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लागू किया गया बीमा योजना के तहत शामिल शासकीय कर्मियों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।  अर्थात वे मुआवजा प्राप्ति के लिए उचित पात्र नहीं माने जाएंगे।
  •  मृतक की पत्नी /पति  मुआवजा के प्रथम हकदार होंगे।
  • यदि पत्नी और पति नहीं है तो अविवाहित विधिक संतान को पात्रता दी जाएगी।
  • यदि संतान नहीं है तो माता-पिता को मुआवजा राशि दी जाएगी।

Supreme Court’s decision on Covid-19 death compensation | कोविड-19 मृत्यु मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर राज्य सरकार मृतक व्यक्ति  के परिवार को मुआवजा देने से इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 का जिक्र नहीं किया गया हो। अथार्थ कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार बिना कोविड-19 मेंशन किए डेथ सर्टिफिकेट को भी मुआवजा राशि के अंतर्गत पात्र मानेगी।

  • यदि सर्टिफिकेट मृत्यु पहले जारी किया जा चुका है और परिवार के किसी सदस्य को आपत्ति होती है, तो वह संबंधित अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। मृतक व्यक्ति की कोविड-19 जांच RT PCR  जैसे जरूरी दस्तावेज दिखाकर अथॉरिटी को डेथ सर्टिफिकेट में बदलाव करने के लिए बाध्य कर सकता है।
  • इसी के साथ कलेक्टर द्वारा गठित की गई कमेटी को मृतक व्यक्ति के मुआवजे के लिए अपील कर सकता है।
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FAQ’s MP Covid-19 50K Muavja

Q. मध्य प्रदेश में कोविड-19 के दौरान मृत्यु होने पर मुआवजा कैसे मिलेगा?

Ans.  मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कोई भी व्यक्ति कोरोना महामारी के चलते मृत्यु को प्राप्त होता है तो वारिस को ₹50000 का अनुदान दिया जाएगा।

Q. कोरोना मुआवजे के लिए कैसे अप्लाई करें?

Ans. मृतक व्यक्ति की मृत्यु सर्टिफिकेट तथा मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ जिला अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर मृतक व्यक्ति के वारिस को ₹50000 का मुआवजा दिया जाएगा।

Q. मध्य प्रदेश कोरोना मृत्यु मुआवजे के लिए क्या क्या दस्तावेज देने होंगे?

Ans.  यदि किसी व्यक्ति की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मृत्यु हो जाती है तो मृतक व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, RT PCR टेस्ट रिपोर्ट वारिस का आधार कार्ड  बैंक विवरण आदि प्रस्तुत करना होगा।

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