विकलांगता प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश 2023 (Disability Certificate MP) : विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए, भारत सरकार ने “विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आईडी” परियोजना लागू की। इस परियोजना के तहत हर एक विकलांग व्यक्ति को एक विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र सौंपा जाएगा। इससे एकरूपता सुनिश्चित होने के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, प्रभावशीलता बनी रहेगी। इसके साथ ही सरकार को पदानुक्रम के सभी स्तरों पर किसी व्यक्ति की शारीरिक और वित्तीय वृद्धि पर नज़र रखने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि विकलांग प्रमाण पत्र एक जरुरी डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी योजना का संचालन होता है उन सभी का लाभ विकलांग लोगों को पहुंचाया जाता है।
इसके साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र की कई नौकरियों में विकलांग लोगों को आरक्षण दिया जाता है, जिसकी मदद से उनको आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाया जा सके। अगर आप मध्यप्रदेश निवासी है और विकलांग प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, जिसके बारे में हम आपको इस लेख के जरिए बताने जा रहे है। मध्यप्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लांच किया है जिसके माध्यम से आप विकलांग प्रमाण पत्र (MP Disability Certificate)आसानी से बना सकते हैं। हम आपको इस आर्टिकल के जरिए Viklang Praman Patra Madhya Pradesh बनाने की प्रक्रिया का पूरा विस्तार पूर्वक विवरण देंगे, जिससे आप Viklang Certificate MP Online Apply के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे हैं। आइए जानते हैं:-
MP Disability Certificate Overview
आर्टिकल का प्रकार | महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट |
आर्टिकल का नाम | मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र |
साल | 2023 |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट | click here |
विकलांगता प्रमाणपत्र मानदंड | Disability Certificate Criteria
1995 में PWD अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) के अनुसार, कोई भी विकलांग व्यक्ति, जो शर्तों को पूरा करता है, विकलांगता के लिए पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और लाभ प्राप्त कर सकेगा। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस प्रमाणपत्र या आईडी कार्ड को प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। लेकिन कुछ के लिए विकलांगता प्रतिशत परिभाषित किया गया है:
मानसिक रूप से विकलांग | 35% |
आर्थोपेडिक | 40% |
मूक-बधिर | 90 डीबी और 100 डीबी |
अंधापन | 90% या उससे अधिक |
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विकलांग प्रमाण पत्र के लाभ | Benefits of Disability Certificate
● विकलांग प्रमाण पत्र के द्वारा आप को रेलवे टिकट में छूट मिलेगी
● राज्य सरकार के द्वारा संचालित बस सेवा में विकलांग लोगों को छूट दी जाती है
● स्कूल और कॉलेज में आवेदन शुल्क में भी आपको विशेष छूट मिलेगी
● विकलांग प्रमाण पत्र के द्वारा आप को सरकारी नौकरी, शिक्षा में छूट मिलेगी।
● सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का लाभ भी मिलेगा।
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MP Viklang Praman Patra Kaise Banvaye | MP Disability Certificate
एमपी विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लांच किया गया है जिसके माध्यम से घर बैठे आप एमपी विकलांग प्रमाण पत्र में आ सकते हैं इसके अलावा आप ऑफलाइन तरीके से भी विकलांग सर्टिफिकेट बना सकते हैं इसके लिए आपको नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर भी आप मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बना सकते हैं |
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विकलांग प्रमाण पत्र से जुड़ी सरकारी योजनाएं | Disability Certificate MP
● दिव्यांग पेंशन योजना
● कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण योजना
● प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना
● दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस योजना)
● दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना
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मध्य प्रदेश सरकार से दिव्यांगों को मिलने वाले विशेष लाभ |
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांग लोगों को कई प्रकार के लाभ पहुंचाए जाते हैं जिनमें से प्रमुख हैं उन्हें पेंशन की राशि देना मध्यप्रदेश में दिव्यांग लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ₹600 की पेंशन दी जाती है ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके इसके अलावा कई प्रकार के सरकारी नौकरी में उन्हें आरक्षण दिया जाता है ताकि दिव्यांग लोगों को सरकारी नौकरी देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ताकि वह दूसरे के ऊपर निर्भर ना रह सके|
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मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज | Required Documents
● विकलांगता का प्रमाण पत्र।
● हाल के दिनों का पासपोर्ट साइज फोटो।
● विकलांग अंग की दो फोटो भी इसके साथ लगानी होगी।
● स्थायी पता प्रमाण पत्र।
● आधार कार्ड।
● आयु प्रमाण पत्र।
● बोनाफाइड प्रमाण पत्र।
मध्य प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन | MP Disability Certificate Aavedan Kaise Apply Karen
1. एमपी विकलांग प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाने की प्रक्रिया
एमपी विकलांग प्रमाण पत्र ऑफलाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप को नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाना होगा वहां पर आपको विकलांग प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसके बाद जो भी आवश्यक जानकारी आपको से पूछी जाएगी उसका सही ढंग से विवरण देंगे और साथ में आवश्यक डॉक्यूमेंट यहां पर जमा करेंगे जिसके बाद हॉस्पिटल में उपस्थिति चिकित्सा अधिकारी आपके शरीर का जांच करेगा और इस बात का पता लगाएगा कि आपके शरीर का कौन सा भाग दिखलाएंगे उसके बाद ही आपको विकलांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा |
2. Apply online for MP Disability Certificate
● सब से पहले आप को Viklang Certificate pdf from डाउनलोड करना होगा
● जिसके बाद जो भी आवश्यक जानकारी आप से पूछी जाएगी उसका सही ढंग से यहां पर जबरन देना है
● फिर आपको अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे 🙁आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र)किया केस करना होगा
● अब आप अपना आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी के पास जमा कर देंगे
● उस के बाद फॉर्म को सबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा।
● उस के बाद आप का मेडिकल जाँच होगी।
● मेडिकल जाँच होने के बाद आप को Viklang Certificate जारी कर दिया जायेगा।
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MP Disability Certificate Form PDF Download | यूडीआईडी (UDID) क्या है?
MP Disability Certificate बनाने के लिए आप इसका आवेदन पत्र पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं तभी जाकर आप मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बना पाएंगे आप अगर इसका आवेदन पत्र पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको नीचे जगह जिस पर क्लिक कर आप इसका आवेदन पत्र पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं |
विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें | Viklang Certificate Download Kaise Karen
● सबसे पहले आपको official website पर विजिट करें
● अब आप इस के होमपेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा उस पर आपको क्लिक करना है
● एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आप को अपना नामांकन संख्या या UDID संख्या दर्ज करे
● इसके बाद जन्मतिथि का विवरण है
● कॅप्टचा कोड इंटर करे
● लॉगिन बटन पर क्लिक करे
● इसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र Download बटन पर क्लिक करे
● जिसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र डाउनलोड जाएगा
FAQ’s: Disability Certificate MP |
Q.विकलांगता प्रमाणपत्र क्या है?
Ans. विकलांगता प्रमाणपत्र एक निश्चित विकलांगता वाले व्यक्ति का पहचान प्रमाण है, जो सरकारी मानदंडों के तहत चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, ताकि वह पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत आरक्षित लाभों का लाभ उठा सके।
Q.विकलांगता प्रमाणपत्र के आवेदन को कैसे ट्रैक करें?
Ans.स्थिति को ट्रैक करने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, ट्रैक एप्लिकेशन स्टेटस पर क्लिक करें, अपना नामांकन / यूडीआईडी / अनुरोध संख्या / मोबाइल नंबर / आधार नंबर दर्ज करें और विवरण जमा करें। आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
Q.यूडीआईडी (UDID) क्या है?
Ans.यूडीआईडी (UDID) का मतलब विशिष्ट विकलांगता आईडी है। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने विकलांग व्यक्तियों को यूनिवर्सल आईडी और विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक संपूर्ण एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए यूडीआईडी परियोजना शुरू की। इस प्रमाणपत्र में उनकी पहचान और विकलांगता का विवरण होगा।