UP Vidhwa Pension List 2023-24: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लाभ देने के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें से एक है यूपी विधवा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं की सहायता के लिए ₹6,000 की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹500 हर महीने विधवा के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। सरकार ने हाल ही में यूपी विधवा पेंशन सूची जारी की है जिसमें पात्र लाभार्थी शामिल हैं।
SSPY UP Vidhwa Pension List 2023-24
यह लेख यूपी विधवा पेंशन सूची 2023-24 की स्थिति, सूची संशोधन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन कर विधवा महिलाएं यूपी विधवा पेंशन सूची 2023 में अपना नाम दर्ज करा सकती हैं और यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ उठा सकती हैं।
योजना | यूपी विधवा पेंशन |
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कार्यान्वित द्वारा | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं |
पेंशन राशि | ₹500 प्रति माह |
वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
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यूपी विधवा पेंशन योजना क्या है? UP Vidhawa Pension Kya Hai
UP Vidhawa Pension Kya Hai: सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, निराश्रित महिलाओं (विधवा पेंशन) को पहले 300 रुपये सम्मान राशि मिलती थी, जिसे सरकार ने पहले बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया था. इसे बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है. 1,000, वह कहते हैं। पहले, राज्य में 17.31 लाख निराश्रित महिलाएँ पेंशन प्राप्त कर रही थीं; अब, 30.34 लाख हैं। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, वे यूपी विधवा पेंशन योजना 2023-2024 के लाभों के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह नई सरकारी विधवा पेंशन योजना उन गरीब विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। यूपी विधवा पेंशन योजना 2023-2024 के तहत, किसी भी उम्र की सभी विधवाओं को रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. यूपी अनुपूरक बजट में नई घोषणा के बाद 1000 रु. नई घोषणा के अनुसार, सभी पात्र विधवा महिलाओं को अब रु। विधवा पेंशन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और यूपी में सामाजिक कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही 1000 मासिक (पहले 500 रुपये) मिलेंगे। इसके अलावा, विधवा को वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना या किसी अन्य पेंशन योजना से लाभ नहीं मिलना चाहिए।
विधवा पेंशन यूपी का उद्देश्य: UP Vidhwa Pension 2023-24
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में विधवा महिलाओं को सशक्त बनाना है। विधवा होने के बाद, इन महिलाओं को अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन यूपी योजना शुरू की गई है।
यूपी विधवा पेंशन योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य विधवा महिलाओं को उनके दैनिक खर्चों में सहायता करना है। राज्य में कई विधवाएँ घर के खर्च को पूरा करने के लिए संघर्ष करती हैं और यह योजना उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके बहुत लाभान्वित करेगी।
विधवा पेंशन यूपी के लाभ: UP Vidhwa Pension Benefit
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के कई लाभ हैं। आइए उन्हें एक-एक करके एक्सप्लोर करें:
- विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन यूपी के माध्यम से हर महीने ₹500 मिलते हैं।
- विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं और आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहती हैं।
- यह योजना उन गरीब और निराश्रित महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होती है जिन्हें अपने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता विधवा महिलाओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
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विधवा पेंशन यूपी के लिए पात्रता: UP Vidhwa Pension Eligiblity
विधवा पेंशन यूपी के लिए आवेदन करने के लिए, विधवा महिलाओं को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इन मानदंडों में शामिल हैं:
- 18 से 60 वर्ष की आयु की विधवा महिलाएं यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसी अन्य पेंशन योजना से पहले से लाभान्वित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज: Require Document (UP Vidhwa Pension)
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए विधवा महिलाओं के पास निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- बैंक खाता संबंधी जानकारी
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश के प्रमुख डॉक्यूमेंट लिस्ट | UP Document List 2023
UP सरकार द्वारा जारी किये गए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ लिस्ट इस प्रकार है:-
1. | आय प्रमाण पत्र |
2. | विकलांगता प्रमाण पत्र |
3. | पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र |
4. | मूल निवास प्रमाण पत्र |
5. | OBC जाति प्रमाण पत्र |
6. | जाति प्रमाण पत्र |
7. | मृत्यु प्रमाण पत्र |
8. | EWS Certificate |
9. | विवाह प्रमाण-पत्र |
यूपी विधवा पेंशन लिस्ट 2023 कैसे चेक करें: UP Vidhwa Pension List Checke Kaise Karein
यूपी विधवा पेंशन लिस्ट 2023-24 की जांच करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:-
- उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर ‘निराश्रित महिला पेंशन’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको वर्ष 2023-24 के लिए पेंशनभोगी सूची का चयन करना होगा।
- अपने जिले के लिए पेंशनर सूची का चयन करें।
- अपने निवास के आधार पर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का चयन करें।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने विकासखण्ड एवं ग्राम का चयन करें।
- आपके गांव के पेंशनरों की सूची दिखाई देगी, और आप सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
- यदि आपका नाम सूचीबद्ध है, तो आप विधवा पेंशन यूपी लाभ के पात्र हैं।
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यूपी विधवा पेंशन सूची में शामिल करने की पात्रता:
यूपी विधवा पेंशन सूची में शामिल होने के लिए, उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होंगी। ये योग्यताएं इस प्रकार हैं:
- आवेदक विधवा और निराश्रित स्थिति में होना चाहिए।
- विधवा महिला उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए, क्योंकि यह योजना केवल राज्य के स्थायी निवासियों के लिए है।
- विधवा पेंशन सूची के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए, यह दर्शाता है कि वह गरीबी रेखा से नीचे आती है।
यूपी विधवा पेंशन सूची 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: UP Vidhwa Pension Online Process
यूपी विधवा पेंशन सूची 2022-23 के लिए आवेदन करने के लिए, विधवा महिलाओं को इन चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:
- एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर ‘निराश्रित महिला पेंशन’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प प्रदान करते हुए एक नई विंडो खुलेगी। पूर्ण आवेदन पत्र को सटीक विवरण के साथ भरें।
- पहले बताए अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करें।
- इन चरणों का पालन करके, आप यूपी विधवा पेंशन सूची के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।
यूपी विधवा पेंशन सूची के लिए संशोधन प्रक्रिया: UP Vidhwa Pension 2023-24
यदि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के आवेदन के दौरान कोई गलती हो जाती है तो उम्मीदवार यूपी विधवा पेंशन सूची में संशोधन कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि सूची में संशोधन कैसे करें:
- यूपी विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर ‘विधवा पेंशन योजना’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- नई विंडो में, “आवेदक लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने विवरण का उपयोग करके लॉग इन करें।
- आवेदन पत्र को संशोधित करने और आवश्यक संपादन करने के लिए विकल्प का चयन करें।
- फॉर्म में बदलाव करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दें।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना पंजीकरण व पासवर्ड रिसेट: UP Vidhwa Pension Password Reset
यदि आप विधवा पेंशन यूपी के लिए अपना पंजीकरण नंबर या लॉगिन विवरण भूल जाते हैं, तो आप इन चरणों का पालन करके उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं:
- विधवा पेंशन यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर ‘विधवा पेंशन योजना’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- नई विंडो में, आपको लॉगिन सेक्शन मिलेगा, लेकिन चूंकि आप अपना लॉगिन विवरण भूल गए हैं, नीचे दिए गए विकल्प को देखें।
- अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उस विकल्प पर क्लिक करें।
- अनुरोध के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
आप अपने लॉगिन विवरण और विधवा पेंशन सूची यूपी और अपने आवेदन की स्थिति की जांच जैसी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
FAQ’s: UP Vidhwa Pension List 2023-24
Q. विधवा पेंशन राशि 2023 क्या है?
Ans. यूपी विधवा पेंशन योजना 2023 के तहत, किसी भी उम्र से ऊपर की सभी विधवाओं को रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। जिसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. यूपी अनुपूरक बजट में की गई नई घोषणा के अनुसार 1000 रु
Q. विधवा पेंशन कब शुरू हुई?
Ans.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), वर्ष 2009 में शुरू की गई, 40 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) विधवाओं को प्रदान की जाती है (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)